उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र– जैसे की आप सभी लोग इस बात से विदित होंगे की जाति प्रमाण पत्र एक विशिष्ट समुदाय से संबंधित रखने वाले नागरिकों की पहचान को प्रमाणित करता है। सरकार के द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र (Cast Certificate) का इस्तेमाल कर सकता है। यह एससी, एसटी,ओबीसी वर्ग से संबंधित नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है ,आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। अतः jati praman patra uttarakhand apply से संबंधित सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र
Uttarakhand Caste Certificate– के लिए राज्य के वह नागरिक ही आवेदन कर सकते है जो राज्य में अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है ,एवं जो उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी है। एक विशिष्ट समुदाय से जुड़े लोगो की पहचान को जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। जिससे नागरिक सरकार के अंतर्गत दी जाने वाली उन सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है जो नागरिक के लिए लाभकारी है। सरकार के द्वारा SC ,ST और OBC से संबंधी लोगो के लिए अन्य नागरिकों के जैसे समान गति से उन्नति करने के लिए पिछड़ी जाति को एक विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र को स्थापित किया है। जिसमें निम्न श्रेणी के नागरिकों के लिए भारतीय प्रणाली के अनुसार रक्षात्मक भेदभाव के रूप में सभी प्रकार के लाभ प्रदान किये जाते है।
उत्तराखंड सरकार के माध्यम से राज्य के नागरिकों को जाति प्रमाणपत्र से संबंधी एक विशेष की सुविधा प्रदान की गयी है अब राज्य के नागरिक ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की सहायता से आसानी से घर बैठे ऑनलाइन मोड में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे। निम्न श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी नागरिकों के लिए यह एक आवश्यक दस्तावेज है।
Uttarakhand Jati Praman Patra Apply
आर्टिकल | उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं, आवेदन प्रक्रिया |
पोर्टल | ई डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड पोर्टल |
लाभार्थी | अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग |
आवेदन | ऑनलाइन ,ऑफलाइन |
उद्देश्य | पिछड़ी जाति से संबंधित नागरिकों को उन्नति करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना |
संबंधित विभाग | राजस्व विभाग |
आवेदन शुल्क | 30/- रूपये मात्र |
आधिकारिक वेबसाइट | edistrict.uk.gov.in |
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र के लाभ
उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी वह नागरिक जो पिछड़ी जाति से संबंधित है वह सरकार की तरफ से दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं का लाभ जाति प्रमाण पत्र के अंतर्गत प्राप्त कर सकते है।
- सरकारी क्षेत्र में नौकरी की प्राप्ति के लिए नागरिक जाति प्रमाण पत्र को प्रस्तुत कर सकता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को आरक्षण प्रदान किया जाता है।
- सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की नौकरियों में जिसमे आयु सीमा में छूट प्रदान की जाती है उसमें लाभार्थी व्यक्ति उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर सकता है।
- Uttarakhand Jati Praman Patra के माध्यम से व्यक्ति सभी स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- Uttarakhand Caste Certificate के अंतर्गत सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किये जा सकते है।
- स्कूल और कॉलेज में दाखिले से संबंधी शुल्क को jati praman patra uttarakhand के माध्यम से माफ़ किया जा सकता है।
- उत्तराखंड राज्य में विस्थापित बंगाली जाति के प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाने की अनुमति उत्तराखंड सरकार की और से प्रदान की गयी है।
Uttarakhand Jati Praman Patra Eligibility (पात्रता एवं मानदंड)
- Uttarakhand Jati Praman Patra आवेदन करने के लिए राज्य के स्थायी निवासी ही पात्र होंगे जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है।
- उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा जारी की गयी जातियों की वैधानिक सूचियों में अगर व्यक्ति का नाम सूची में दर्ज है तो वह उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन के पात्र है।
- उत्तराखंड राज्य के वह सभी नागरिक जाति प्रमाण पत्र (Cast Certificate ) के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है जो राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेशों में सूचीबद्ध है।
- Uttarakhand Jati Praman Patra के लिए व्यक्ति के पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेज
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
- पिता का जाति प्रमाण पत्र
- एप्लीकेशन फॉर्म
- स्व-घोषित एफिडेविट (Self-declared affidavit)
- वोटर कार्ड
- आधार कार्ड
- बिजली का बिल
- ग्राम प्रधान द्वारा एक लिखित प्रमाण पत्र
- परिवार रजिस्टर की फोटो कॉपी।
- आय प्रमाण पत्र
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड पोर्टल के माध्यम से Uttarakhand Jati Praman Patra ऑनलाइन बनाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- Uttarakhand Caste Certificate apply करने के लिए आवेदक को ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट में प्रवेश करना होगा।
- वेबसाइट में प्रवेश करने के बाद होम पेज में रजिस्टर के सेक्शन में आवेदक पंजीकरण के विकल्प का चयन करें।
- Next Page में User Registration का फॉर्म प्राप्त हो जायेगा। फॉर्म में पूछी गयी सभी प्रकार की जानकारी को दर्ज करें
- जैसे –Name of Applicant ,Mobile Number, Address of Applicant, District, Tehsil, E-Mail ID ,Image Value, सभी डिटेल्स भरने के बाद submit ऑप्शन में क्लिक करें।
- अब आपको मोबाइल नंबर में ओटीपी नंबर प्राप्त होगा ओटीपी को दर्ज करें और active account में क्लिक करें।
- इसके पश्चात login के विकल्प में क्लिक करें login id दर्ज करने के बाद next page में आवेदन पंजीकरण के सेक्शन में नया आवेदन में क्लिक करना है।
- next page में आवेदन करने के लिए फॉर्म प्राप्त होगा। फॉर्म में आवेदक को विभाग, सेवा का प्रकार ,सेवा का नाम ,चुन कर अपने सभी फोटो और दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को पीडीऍफ़ प्रारूप में अपलोड करना होगा।
- सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सबमिट में क्लिक करें। अब आवेदक को रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ Receipt प्राप्त होगी। रसीद को भविष्य के लिए सुरक्षित करके रखे।
- इस तरह से उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आपकी पूर्ण हुई।
Uttarakhand Jati Praman Patra ऑनलाइन प्रिंट कैसे करें ?
- Uttarakhand Jati Praman Patra Online Print करने के लाभार्थी व्यक्ति को ई- डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में विजिट करना होगा।
- विजिट करने के बाद होम पेज में login के विकल्प में क्लिक करें।
- लॉगिन आईडी को दर्ज करें, और Sign In में क्लिक करें।
- next page में प्रमाण पत्र प्रिंट करें के ऑप्शन का चयन करें ,
- अगले पेज में प्रिंट करने के लिए फॉर्म प्राप्त होगा फॉर्म में आपको सेवा का प्रकार,सेवा का नाम ,साइन स्टेटस,आवेदन संख्या को दर्ज करके प्रमाण पत्र प्रिंट करें में क्लिक करना है।
- next page में जाति प्रमाण पत्र आपकी स्क्रीन में प्राप्त होगा अब आप इसका प्रिंट आउट लेकर भविष्य के लिए इसको सुरक्षित रख सकते है।
ऑफलाइन माध्यम से उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करके आप सरलता से जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है।
- Uttarakhand Jati Praman Patra बनाने के लिए आवेदक को पहले आवेदन फॉर्म को प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र को लाभार्थी व्यक्ति अपने क्षेत्र के नजदीकी राजस्व विभाग ,तहसील या फिर नीचे दिए गए लिंक की सहायता से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते है।
- उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन पीडीऍफ़ फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करें।
- फॉर्म प्राप्त कर लेने के बाद आवेदक को फॉर्म में पूछी गयी सभी प्रकार की जानकारी को भरना है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आवेदन पत्र के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अटैच करके और पासपोर्ट साइज फोटो को फॉर्म के साथ सलंग्न करें।
- और फॉर्म को अपने क्षेत्र के तहसील, एसडीएम कार्यालय (सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट) में जमा कर दें।
- आवेदन पत्र की जांच होने के बाद सभी प्रकार की पुष्टि होने पर लाभार्थी व्यक्ति को उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र आवेदन से संबंधित सवाल और उनके जवाब
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से व्यक्ति Uttarakhand Jati Praman Patra बनाने के लिए आवेदन कर सकते है।
अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित सभी नागरिक जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है।
ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल edistrict.uk.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से उत्तराखंड निवासी जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।
लाभार्थी आवेदकों को Uttarakhand Jati Praman Patra बनाने के लिए 30 रूपए तक का शुल्क का भुगतान करना होगा।
आरक्षित वर्ग से संबंधित सभी नागरिकों के लिए जाति प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज है जिसका प्रयोग वह किसी सरकारी सीट में आरक्षण प्राप्त करने के लिए एवं सभी सरकारी योजनाओं से जुड़े फायदों का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग कर सकते है।
नागरिक को Uttarakhand Jati Praman Patra के माध्यम से बहुत से प्राप्त होंगे ,वह इस दस्तावेज के अंतर्गत सभी सरकारी सेवाओं का लाभ सरलता से प्राप्त कर सकते है।
निम्न श्रेणी से संबंधित सभी नागरिकों की पहचान को जाति प्रमाण पत्र के अंतर्गत प्रमाणित किया जाता है जिससे उन्हें सरकारी और अन्य प्रकार की सभी सुविधाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जाता है।
नागरिक अपने क्षेत्र के नजदीकी तहसील एवं एसडीएम कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते है।
Contact Details :-
राज्य के किसी भी नागरिक को उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या प्रमाण पत्र से किसी भी समस्या के समाधान के लिए नीचे दिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है।
Mr. AMIT BALUNI, HELP -DESK
Toll free No. 1800-3000-3468 Press 2 for Uttarakhand
Mobile No: 9761696435
Email ID: amitkumar.baluni@gmail.com