मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा राज्य के युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए यह योजना शुरू की गयी है। राज्य के उन सभी युवाओं को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जायेगा जो आर्थिक रूप से गरीब एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित है। सरकार के द्वारा ऐसे युवा वर्ग के नागरिकों के लिए कम लागत में उपकरण की व्यवस्था या कार्यशील पूंजी को उपलब्ध किया जायेगा।
राज्य के सभी पात्र लाभार्थी युवाओं को योजना का लाभ नए रोजगार को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता राशि को प्रदान किया जायेगा। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आत्मनिभर और सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को समय-समय पर लागू किया जाता है उन सभी योजनाओं में से मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना भी है। योजना से जुडी सभी प्रकार की जानकरी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना
सामान्य वर्ग बीपीएल श्रेणी और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाले सभी युवा वर्ग को मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत व्यवसाय शुरू करने का अवसर प्राप्त होगा। रोजगार स्थापित करने के लिए युवाओं को 50 हजार रूपए की वित्तीय मदद की जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा यह योजना 1 अगस्त 2014 को शुरू की गयी।
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी युवाओं के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए एवं बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए यह योजना राज्य में एक विशेष प्रकार की भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत युवाओं को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा युवाओं के लिए स्वम का स्वरोजगार स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा युवा वर्ग के नागरिकों को यह सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है।
Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana
स्कीम | मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना |
योजना लॉन्च की गयी | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा |
लॉन्च करने की तिथि | 1 अगस्त 2014 |
राज्य | मध्य प्रदेश |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
लाभार्थी | राज्य के अल्प आय वर्ग के नागरिक कुम्हार, स्ट्रीट वेंडर , केश शिल्पी ,साइकिल रिक्शा चालक,हाथ ठेला चालक |
उद्देश्य | राज्य के कमजोर वर्ग के युवाओं को आर्थिक मदद प्रदान करना |
मार्जिन मनी सहायता | जरनल कैटेगिरी -15% निम्न श्रेणी से संबंधित युवाओं को -50% (अधिकतम 15 हजार रूपए ) |
सहायता राशि | पचास हजार रूपए |
आधिकारिक वेबसाइट | msme.mponline.gov.in |
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना पात्रता
- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए राज्य के स्थायी निवासी युवा ही पात्र होंगे
- राज्य के 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष की आयु वाले नागरिकों को योजना में आवेदन करने के लिए पात्र माना गया है।
- Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana के लिए वह युवा पात्र नहीं होंगे जो राष्ट्रीयकृत बैंक या सहकारी संस्था का डिफॉल्टर होगा।
- स्ट्रीट वेंडर,केश शिल्पी, साइकिल रिक्शा चालक,हाथ ठेला चालक, कुम्हार आदि नागरिकों को मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए पात्र माना जायेगा।
- लाभार्थी युवा के द्वारा योजना में एक बार आवेदन किये जाने के पश्चात सहायता लेने के बाद दूसरी बार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।
- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज का होना अनिवार्य है।
- ऐसी ही किसी अन्य योजना का लाभ लेने वाले युवाओं को Mukhyamantri Aarthik Kalyan Yojana के अंतर्गत आवेदन करने का पात्र नहीं माना जायेगा।
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आवश्यक दस्तावेज
- लाभार्थी युवा का आधार कार्ड
- बैंक खाते संबंधी विवरण
- आवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मतदाता पहचान पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र
- नागरिक का पास पोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- पते से संबंधित दस्तावेज
MP Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana 2024 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
मध्य प्रदेश राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है वह नीचे बताई गयी प्रक्रिया के अनुसार सरलता से आवेदन कर सकते है।
- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आवेदक को msme.mponline.gov.in की ऑफिसियल वेबसाइट में प्रवेश करना होगा।
- वेबसाइट में प्रवेश करने के बाद होम पेज में आवेदन करें के लिंक में क्लिक करें।
- अगले पेज में आवेदक को योजना में मौजूद सभी विभागों की सूची दिखाई देगी।
- लाभार्थी आवेदक को अपनी श्रेणी के आधार पर विभाग का चयन करना है।
- अगले पेज में सबसे पहले लाभार्थी नागरिक को SIGN UP करना है
- इस फॉर्म में आवेदक को अपना नाम ईमेल आईडी ,मोबाइल नंबर ,पासवर्ड को दर्ज करना है और आंसर वाले ऑप्शन में आंसर दर्ज के sign up now के विकल्प में क्लिक करना है।
- sign up सफलता पूर्वक हो जाने के बाद अब लॉगिन करना है। लॉगिन में अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड को दर्ज करें और सबमिट बटन में क्लिक करें।
- लॉग इन करने के उपरांत आवेदक को अपना EKYC करना अनिवार्य होगा ।
- EKYC पूर्ण हो जाने के बाद आवेदक स्वरोजगार योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
एप्लीकेशन स्टेटस (Application Status Check) कैसे चेक करें ?
- एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट में विजिट करें।
- वेबसाइट में विजिट करने के पश्चात होम पेज में योजना के आवेदन करें वाले विकल्प क्लिक करें।
- अगले पेज में आवेदक की स्क्रीन में ट्रैक एप्लीकेशन ऑप्शन दिखाई देगा ,इस कॉलम बॉक्स में अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करें।
- application number enter करने के बाद Go के ऑप्शन में क्लिक करें।
- इसके पश्चात आपकी स्क्रीन में एप्लीकेशन स्टेटस से संबंधी सभी विवरण दिखाई देगा।
एमपी मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना मुख्य उद्देश्य है राज्य के गरीब तबके के युवाओं को उद्योग व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करना। गरीब वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र से जोड़ने के लिए यह राज्य सरकार के द्वारा इस योजना (मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना ) के तहत एक युवाओं के बेहतर भविष्य बनाने के लिए यह एक प्रयास किया गया है Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana के अंतर्गत युवाओं को उनकी श्रेणी के आधार पर लाभ प्रदान किया जायेगा ,इसके साथ ही 18 वर्ष की आयु से लेकर 55 वर्ष की आयु वाले नागरिकों को योजना के तहत शामिल किया गया है अपना व्यवसाय को शुरू करने के बाद युवाओं को आमदनी में भी मुनाफा होगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी और वह बिना किसी परेशानी के अपना परिवार का भरण-पोषण को आसानी से कर पाएंगे।
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Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana का कार्यान्वयन
राज्य सरकार के द्वारा योजना का कार्य करने के लिए राज्य में मौजूद विभिन्न विभागों को योजना के कार्य को सफल करने के लिए शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ,कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग ,पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ,अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ,आदिम जाति कल्याण विभाग ,विमुक्त घुमक्क्ड़ अर्धघुमक्क्ड़ जनजाति कल्याण विभाग आदि के द्वारा योजना के कार्य को सफल किया जायेगा। योजना में प्रत्येक नागरिक के द्वारा अपनी श्रेणी के आधार पर योजना में आवेदन किया जायेगा। जिसके अंतर्गत प्रत्येक विभाग के द्वारा लाभार्थी युवाओं के आवेदन पत्रों का सत्यापन करके नागरिकों तक मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की वित्तीय सहायता को उपलब्ध करवाया जायेगा।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 2024 की विशेष बातें
- सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उध्यम विभाग के द्वारा इन योजनाओं की समायोजन एवं Implementation संबंधी आंकड़े एकत्रित इकठा करने हेतु नोडल एजेंसी के द्वारा सभी कार्य किये जायेंगे।
- Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana के अनुसार मंत्री परिषद के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है।
- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का सभी परिपालन प्रत्येक विभाग के द्वारा उनके बजट के बेस पर किया जायेगा।
- योजना के अनुसार MP Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana के प्रारूप का अप्रूवल इससे संबंधित विभाग के द्वारा ही किया जाना चाहिए।
- योजना के अंतर्गत कार्य को भी तय किया जाएगा और इसके साथ ही यह प्रयास किया जाएगा कि इस परियोजना की लागत की अधिकतम राशि 50% से अधिक रहे।
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MP Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana लाभ एवं विशेषताएं
- युवाओं को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- राज्य में बेरोजगारी की समस्याओं को कम करने में Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana के तहत मदद प्रदान की जाएगी।
- अल्प आय वर्ग से संबंधित सभी युवा वर्ग के नागरिकों का विकास मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत किया जायेगा।
- पिछड़े वर्ग से संबंधित सभी युवाओं के जीवन स्तर में सुधार किया जायेगा एवं युवाओं की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
- लाभार्थी युवाओं को योजना के अनुसार 50 हजार रूपए तक की वित्तीय सहायता लेने का लाभ मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत प्राप्त होगा।
- जरनल कैटेगिरी से संबंधित युवाओं को परियोजना लागत का 15% प्रदान किया जायेगा ,इसके साथ ही एसटी, एससी, पिछड़े वर्ग ,और बीपीएल श्रेणी वाले युवाओं को 50% परियोजना लागत प्रदान की जाएगी।
- राज्य में इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना से संबंधित सवाल और उनके जवाब
1 अगस्त 2014 को MP Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana को राज्य के युवाओं के लिए शुरू किया गया।
सामान्य वर्ग ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,और अन्य पिछड़े वर्ग से सभी अल्प आय वर्ग के नागरिकों को मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
हाथ ठेला चालक ,केश शिल्पी,कुम्हार, साइकिल रिक्शा चालक ,स्ट्रीट वेंडर आदि नागरिकों को योजना के अंतर्गत लाभार्थी बनाया गया है।
राज्य के कमजोर वर्ग के युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता का लाभ प्रदान किया जायेगा।
हाँ अपने कार्य अनुभव के आधार पर लाभार्थी युवा अपने स्वरोजगार को स्थापित कर सकते है।
Helpline Number
हमारे इस लेख में मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी को साझा किया गया है अगर आवेदक को योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो वह नीचे दिए गए सहायता नंबर पर कॉल सकते है।
Helpline Number- 07556720200/07556720203
Email Id- support.msme@mponline.com
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