PF पर कितना TDS कटता है, क्या हैं नियम और शर्तें जानें

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Reported by Saloni Uniyal

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आज इस लेख में हम आपको PF पर कितना TDS कटता है? नियम और शर्तें के विषय में बताने जा रहें है। कई कर्मचारियों को पीएफ निकालने के सम्बन्ध में कई छोटी जानकारी पता नहीं होती उन्हें यह पता नहीं होता कि पीएफ निकालने के पश्चात टैक्स भी कटता है और यह क्यों कटता है आदि इन जानकारियों का आपको पता होना बहुत आवश्यक है। इच्छुक नागरिक जो अपने पीएफ से टीडीएस कटौती को रोकना चाहते हैं वे इस आर्टिकल के लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ें।

PF पर कितना TDS कटता है, क्या हैं नियम और शर्तें जानें
PF पर कितना TDS कटता है, क्या हैं नियम और शर्तें जानें

PF पर कितना TDS कटता है?

यदि आप किसी कंपनी में पांच वर्ष कार्य करने से पूर्व ही पीएफ अकाउंट से पीएफ बैलेंस निकालते हैं और यह राशि 50 हजार से अधिक निकाली जाती है तो आपके पीएफ से 10 प्रतिशत की TDS कटौती की जाती है। यदि आपने किसी कंपनी में पांच वर्ष से अधिक समय तक कार्य कर लिया है और अब आप पीएफ निकालने के लिए आवेदन करते है और 60 से अधिक राशि निकालते हैं तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाता है।

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PF पर TDS कब नहीं कटता

पीएफ अकाउंट से सम्बंधित कई मामले ऐसे होते हैं जिनमे टीडीएस नहीं कटता है जिनकी जानकारी हमने निम्न प्रकार से दी है।

  • यदि हम अपने पीएफ खाते की रकम, अपने ही किसी दूसरे पीएफ खाते में ट्रांसफर करते हैं चाहे हम कितनी ही अधिक राशि निकाल रहें है इस स्थिति में कोई टीडीएस नहीं कटता है।
  • यदि कोई कर्मचारी पांच साल तक किसी कंपनी में जॉब कर लेता है और अब वह पीएफ निकालना चाहता है तो वह आसानी से बिना किसी TDS कटौती के रकम निकाल सकता है।
  • यदि आप वर्ष से पूर्व पीएफ निकालते हैं और इसकी आपको सख्त जरुरत है और आप 50 हजार से अधिक राशि को निकाल देते हैं तो ऐसे में आपका TDS कटना शुरू हो जाता है। इस स्थती में आपको form 15 भरकर सबमिट करना होता है उसके पश्चात आपको टीडीएस कटना बंद हो जाता है।
  • यदि आपकी तबियत ठीक नहीं है और आपको कंपनी से निकाल दिया जाता है, कंपनी स्वयं ही किसी कारणवश बंद हो जाती है, कर्मचारी किसी कारणवश अपना कार्य छोड़ दे अथवा कर्मचारी ने अपना प्रोजेक्ट कार्य पूरा ना किया हो आदि बातें होने पर नौकरी छूट जाती है तो कर्मचारी का टीडीएस नहीं काटा जाता है।
  • नौकरी में पांच वर्ष तक कार्य करने के बाद कर्मचारी बिना किसी TDS कटौती के 50 से कम रकम निकाल सकता है।

फॉर्म 15G या फॉर्म 15H क्या होता है?

फॉर्म 15G या फॉर्म 15H वे कर्मचारी भरते हैं जो कि TDS कटौती से बचना चाहते हैं। इस फॉर्म में यह दर्शाया जाता है कि कर्मचारी की बेसिक सैलरी बहुत कम है जो की इनकम टैक्स नहीं भर पाएगी। आपको बता दे फॉर्म 15G को केवल 60 साल से कम आयु के लोग ही भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म 15H को 60 साल से अधिक आयु के लोग भर सकते हैं।

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TDS कटौती रोकने के लिए क्या करें?

कर्मचारी को टीडीएस कटौती से बचने के लिए क्लेम फॉर्म 15G भरना होता है यह इस बात की घोषणा करता है कि आपकी सालाना इनकम टीडीएस भरने के लायक नहीं है जिसके पश्चात टीडीएस कटना बंद हो जाता है।

कटा हुआ TDS वापस कैसे लाएं?

यदि आप PF के लिए क्लेम कर रहें थे और आपने From 15G या From 15H भरा था लेकिन आप किसी समस्या के कारण इस फॉर्म को जमा करने में असमर्थ हो गए थे तो आपको चिंता करने की कोई जरुरत नहीं है। यदि आपकी वार्षिक आय बहुत कम है जो कि टैक्स भरने के लिए बिलकुल बहुत कम है तो जो आपका कटा हुआ टीडीएस होता है वह आपको वापस प्राप्त हो जाता है।

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परन्तु इसके लिए सबसे पहले आपको वित्त वर्ष के पश्चात, इनकम टेक्स रिटर्न भरना होता है तथा अपनी सैलरी इनकम के रूप में आपके द्वारा जो निकाली गई पीएफ राशि थी उसे प्रदर्शित करना है। इससे यह बताया जाता है कि आपकी सैलरी किसी भी प्रकार के टैक्स रिटर्न भरने के लायक नहीं है और इस कारण रिफंड क्लेम किया है।

PF पर कितना TDS कटता है? से जुड़े सवाल/जवाब

PF पर TDS कटने से कैसे रोके?

प्रत्येक कर्मचारी को अपने पीएफ पर TDS कटौती से बचने के लिए क्लेम form 15 भरना होता है, इससे यह घोषणा होती है कि जो आपकी सैलरी है वह टीडीएस कटौती के लायक नहीं है।

कर्मचारी के पीएफ अकाउंट से TDS क्यों काटा जाता है?

यदि किसी कर्मचारी को किसी कम्पनी में कार्य किये हुए पांच साल नहीं हुए है और वह अपने पीएफ अकाउंट से 50 हजार रूपए तक की राशि निकालने के लिए आवेदन करता है तो इस स्थिति में उसके पीएफ से 10% टीडीएस कटौती की जाती है।

UAN नंबर को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें?

UAN नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको UAN पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना है।

कर्मचारी की सैलरी से हर महीने कितना पीएफ काटा जाता है?

हर महीने कर्मचारी की सैलरी से 12 फीसदी हिस्से का पीएफ फंड काटा जाता है यह इनके पीएफ अकाउंट में जमा होता है।

एडवांस पीएफ कैसे निकाले?

एडवांस पीएफ निकालने के लिए कुछ नियम शर्तें बताई हुई है जिसके तहत आप कुछ आवश्यक कार्यों के लिए ही एडवांस पीएफ निकाल सकते हैं। कर्मचारी को एडवांस PF निकालने के लिए क्लेम form 31 भरना होता है।

How much TDS is deducted on PF? Terms and conditions से जुड़ी प्रत्येक डिटेल्स को हमने इस लेख के माध्यम से आपको साझा कर दी है यदि आपको इस लेख से सम्बंधित कोई अन्य जानकारी या सवाल पूछना है तो इसके लिए आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न लिख सकते हैं, हमारी टीम द्वारा जल्द ही आपके प्रश्रों का उत्तर दिया जाएगा। इसी तरह के और लेखों की जानकारी जानने के लिए आप हमारी साइट से जुड़े रह सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह लेख पसंद आया हो धन्यवाद।

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