छत्तीसगढ़ पेंशन योजना की शुरुआत राज्य सरकार के द्वारा की गयी है। इस योजना के माध्यम से राज्य के पात्र लाभार्थी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। विकलांग वृद्धा एवं विधवा महिलाएं योजना के अंतर्गत प्रतिमाह के रूप में वित्तीय सहायता के रूप में सहायता प्राप्त कर सकते है। आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी से संबंधित सभी नागरिकों को योजना का लाभ प्राप्त होगा। आज हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से Chhattisgarh Pension Yojana से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने जा रहे है। अतः योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
Chhattisgarh Pension Yojana
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना 2024 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र लाभार्थी नागरिकों को प्रतिमाह के हिसाब से 350 रूपए से लेकर 500 रूपए तक की राशि प्रदान की जाएगी। विकलांग वृद्धा एवं विधवा पेंशन के लिए सरकार के द्वारा अलग-अलग रूप में पेंशन राशि को निर्धारित किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का सभी कार्यान्वयन समाज कल्याण विभाग के माध्यम से पूर्ण किया जाता है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे नागरिकों को सहायता प्रदान करने हेतु यह छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से विधवा, विकलांग एवं वृद्ध लोगो के लिए एक विशेष प्रकार की पहल शुरू की गयी है।
अब नागरिक बिना किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित होकर अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकते है। Chhattisgarh Pension Yojana के तहत बीपीएल श्रेणी से संबंधित सभी परिवार के बुजुर्ग नागरिकों एवं विधवा महिलाओं और विकलांग जनो को मदद प्रदान करेगी।
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन 2024
योजना का नाम | छत्तीसगढ़ पेंशन योजना |
योजना का शुभारंभ | छत्तीसगढ़ सरकार |
वर्ष | 2024 |
विभाग | समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
पेंशन राशि विवरण | 350 से 500 रूपए |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ राज्य के विकलांग जन नागरिक ,विधवा महिलाएं एवं बुजुर्ग नागरिक |
उद्देश्य | आर्थिक रूप से बेसहारा एवं निराश्रित विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
रजिस्ट्रेशन | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
Chhattisgarh Pension Yojana Objective (उद्देश्य)
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के माध्यम से गरीब परिवार से संबंधित सभी लोगो को लाभान्वित करने के लिए सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं को संचालित किया गया है। अब नागरिक इन सभी योजनाओं के माध्यम से अपनी पात्रता के आधार पर आवेदन कर योजना से मिलने वाले सभी लाभ को प्राप्त कर सकते है। यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को प्रतिमाह के आधार पर वित्तीय सहायता लेने का लाभ प्रदान करती है। राज्य के विकलांग जन नागरिक ,विधवा महिलाएं एवं वृद्धजन नागरिक इन सभी स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकते है। प्रतिमाह पेंशन स्कीम के रूप में नागरिकों को 350 रूपए से लेकर 500 रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक रूप से नागरिकों को सहायता प्रदान करने हेतु यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गयी है। केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से नागरिकों को यह पेंशन योजना लाभार्थियों को प्रदान की जाती है।
पेंशन योजना छत्तीसगढ़ विवरण
राज्य के सभी विकलांग जन नागरिकों को एवं ,वृद्धजन नागरिकों को और विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता राशि प्रदान करने हेतु छतीसगढ़ सरकार के द्वारा पेंशन विभिन्न पेंशन योजना को संचालित किया गया है। सभी पेंशन योजनाओं का विवरण कुछ इस प्रकार निम्नवत है। इन सभी आवश्यक योजनाओं का लाभ नागरिक अपनी श्रेणी एवं पात्रता के आधार पर प्राप्त कर सकते है। इन सभी पेंशन योजनाओं को नागरिको को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
- मुख्यमंत्री पेंशन योजना
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना
- सुखद सहायता योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता
क्र संख्या | पेंशन योजना का नाम | पेंशन सहायता राशि का विवरण |
1 | Chief Minister Pension Scheme | इस योजना के माध्यम से लाभार्थी नागरिकों को 350 रूपए की राशि प्रतिमाह वितरित की जाएगी |
2 | Social Security Pension Scheme | 350 रूपए प्रतिमाह यह पेंशन राशि राज्य सरकार के द्वारा लाभार्थी नागरिकों को प्रदान किया जाता है। |
3 | Pleasant Support Scheme | 350 रूपए प्रति माह |
4 | Indira Gandhi Old Age Pension Scheme | 60 वर्ष की आयु से लेकर 79 वर्ष की आयु तक नागरिकों को 350 रूपए की राशि प्रदान की जाती है। जिसमें केंद्र सरकार की और से 200 रूपए का एवं राज्य सरकार की और से 150 रूपए की राशि लाभार्थियों को प्रदान की जाती है। इसके साथ ही 80 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजन नागरिकों को प्रतिमाह योजना के तहत 500 रूपए की राशि प्रदान की जाती है। |
5 | Indira Gandhi National Widow Pension Scheme | इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से लाभार्थियों को 50 रूपए का योगदान दिया जायेगा इसके साथ ही 300 रूपए की राशि केंद्र सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी |
6 | Indira Gandhi National Disability Pension Scheme | केंद्र एवं राज्य सरकार की तरफ से लाभार्थी नागरिकों को योजना के अंतर्गत 500 रूपए की वित्तीय राशि प्रदान की जाती है। |
7 | National Family Assistance Scheme | इस योजना के माध्यम से बीस हजार रूपए की एकमुश्त राशि नागरिकों को प्रदान की जाती है। |
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के लाभ
- राज्य के सभी पात्र लाभार्थी नागरिकों को छत्तीसगढ़ पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- आर्थिक रूप से सभी गरीब परिवार की विधवा महिलाएं एवं विकलांग जन नागरिक और वृद्धजन नागरिक पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- Chhattisgarh Pension Yojana के माध्यम से नागरिकों को 350 रूपए से लेकर 500 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- बेसहारा और निराश्रित व्यक्तियों को अब किसी भी प्रकार दैनिक जरूरतों की पूर्ति करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। सरकार के द्वारा मासिक रूप में दी जाने वाली वित्तीय सहायता के तहत वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते है।
- आर्थिक तंगी से जूझ रहे सभी लाभार्थी नागरिकों को योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी।
- छत्तीसगढ़ पेंशन योजना 2024 के तहत लाभार्थी व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता राशि को सीधे उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जायेगा। जिसका लाभ उन्हें स्वयं प्राप्त होगा।
- सरकार के द्वारा राज्य के नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए 7 प्रकार की पेंशन योजना संचालित की गयी है जिसका लाभ नागरिक अपनी आर्थिक स्थिति एवं पात्रता के आधार पर प्राप्त कर सकते है।
- आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को योजना के तहत सहायता प्रदान करके उनकी आर्थिक स्तर में सुधार किया जायेगा।
- साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त भी बनाया जायेगा।
- पेंशन योजना हेतु आवेदन करने के लिए नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते है।
- दिव्यांगजन नागरिकों को विशेष प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु समाज कल्याण विभाग पोर्टल में पंजीकरण करने हेतु ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध की गयी है।
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Chhattisgarh Pension Yojana Eligiblity – छत्तीसगढ़ पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री पेंशन योजना
- इस योजना में आवेदन करने के लिए नागरिक राज्य का मूल निवासी नागरिक होना अनिवार्य है।
- 60 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिक योजना में आवेदन कर सकते है।
- 18 वर्ष की आयु से अधिक उम्र वाली विधवा महिलाएं जो आर्थिक रूप से बेसहारा एवं निराश्रित है वह योजना में आवेदन करने के पात्र है।
- लाभार्थी व्यक्ति का नाम योजना में आवेदन करने हेतु सामाजिक आर्थिक जनगणना लिस्ट 2011 में शामिल होना चाहिए।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
- राज्य के मूल निवासी नागरिक ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- 6 वर्ष की आयु से लेकर 17 वर्ष की आयु वाले दिव्यांगजन बच्चे भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- 18 वर्ष के वह विकलांग नागरिक जो शारीरिक रूप से 40% से अधिक विकलांग है। वह योजना हेतु पात्र है।
- सुखद सहायता योजना
- इस योजना हेतु विधवा महिलाओं की आयु 18 से 39 वर्ष होनी आवश्यक है।
- केवल छतीसगढ़ राज्य की मूल निवासी विधवा महिला ही इस योजना हेतु आवेदन के पात्र है।
- आवेदिका महिला आवेदन हेतु बीपीएल श्रेणी से संबंधित होनी चाहिए।
- इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना
- राज्य के मूल निवासी नागरिक ही योजना में आवेदन करने हेतु पात्र है।
- 60 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी वृद्धजन नागरिक जो आर्थिक रूप से बेसहारा है वह योजना में आवेदन करने के पात्र है।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- इस योजना में आवेदन करने के लिए केवल विधवा महिलाएं पात्र है।
- विधवा महिला की आयु आवेदन हेतु 40 वर्ष से लेकर 79 वर्ष के मध्य में होनी चाहिए।
- केवल राज्य की स्थाई निवासी महिला ही इस योजना में आवेदन हेतु पात्र है।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
- छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी नागरिक ही आवेदन हेतु पात्र है।
- 18 वर्ष से लेकर 79 वर्ष की आयु वाले सभी विकलांग जन नागरिक आवेदन हेतु पात्र है।
- आवेदन के लिए नागरिक की शारीरिक विकलांगता 80% से अधिक होनी चाहिए।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
- इस योजना में आवेदन करने के लिए वह नागरिक पात्र है जिनके परिवार की उस सदस्य की मृत्यु हो गयी है जो परिवार का कमाऊ सदस्य है।
- एवं परिवार में जीवन निर्वाह करने हेतु किसी भी प्रकार के कोई आय के साधन उपलब्ध नहीं है।
- 18 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के मृतक व्यक्ति के परिवार के सदस्य योजना में आवेदन कर सकते है।
- परिवार का योजना में आवेदन करने के लिए बीपीएल श्रेणी में होना आवश्यक है।
CG पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज
राज्य के सभी लाभार्थी नागरिकों के पास पेंशन योजना में आवेदन करने हेतु नीचे दिए गए निम्न प्रकार के दस्तावेज होने आवश्यक है। इन सभी दस्तावेजों के आधार पर वह पेंशन योजना हेतु आवेदन कर सकते है।
- आवेदक व्यक्ति का राशन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- दिब्यांगजन प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना 2024 रजिस्ट्रेशन कैसे करें ?
राज्य के पात्र लाभार्थी व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं से संबंधित आवेदन करना चाहते है वह नीचे बताई गयी प्रक्रिया के आधार पर आसानी से आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।
- Chhattisgarh Pension Yojana Application Form भरने हेतु अपने क्षेत्र के समाज कल्याण कार्यालय में जाएँ।
- कार्यालय में जाने के पश्चात अपनी स्थिति के अनुसार पेंशन योजना का फॉर्म प्राप्त करें।
- अब आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी प्रकार की जानकारी को भरें
- जैसे आवेदक व्यक्ति का नाम ,पति का नाम ,पिता का नाम ,जिला ,गांव ब्लॉक ,मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट विवरण आदि।
- सभी महत्वपूर्ण विवरण भरने के बाद आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी को एवं आवेदक पासपोर्ट साइज फोटो को सलंगन करके कार्यालय में आवेदन पत्र को जमा कराएं।
- इसके पश्चात अधिकारीयों के द्वारा आवेदन पत्र की जांच की जाएगी ,आवेदन पत्र में दी गयी सभी जांच सफल होने के उपरांत लाभार्थी नारिक को पेंशन योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा।
- इस तरह से छत्तीसगढ़ पेंशन योजना आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया नागरिक की पूर्ण हो जाएगी।
दिव्यांगजन पेंशन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें ?
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के माध्यम से विकलांग जन नागरिकों को घर बैठे सुविधा प्रदान करने हेतु पोर्टल में ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध की गयी है। यदि राज्य के दिव्यांगजन नागरिक ऑनलाइन रूप में रजिस्ट्रेशन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- CG Divyangjan Pension Scheme Online Registration हेतु की आधिकारिक वेबसाइट में जाएँ।
- वेबसाइट में जाने के पश्चात पोर्टल के होम पेज में दिव्यांगजन पंजीकरण के ऑप्शन में क्लिक करें।
- अब नए पेज में व्यक्ति को निःशक्तजन पंजीयन फॉर्म प्राप्त होगा।
- आवेदन हेतु पंजीकरण पूछी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को भरें।
- आवेदक नागरिक को फॉर्म को 9 चरणों के माध्यम से भरना होगा।
- व्यक्तिगत परिचय
- आवेदक का पता
- संपर्क हेतु विवरण
- निःशक्तता का विवरण
- उच्चतम शैक्षणिक योग्यता
- आवेदक किस क्षेत्र में रूचि रखता है, कृपया विवरण दें
- आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर
- घोषणा पत्र / Declaration
- सत्यापन हेतु दर्शित कोड
- सभी महत्वपूर्ण चरण भरने के बाद व्यक्ति को अंत में रजिस्टर करें के विकल्प में क्लिक करना है।
- इस तरह से राज्य के सभी दिव्यांगजन नागरिक पेंशन योजना हेतु आवेदन कर पाएंगे।
पंजीकृत आवेदनों की जानकारी कैसे प्राप्त करें ?
- पंजीकृत किये गए आवेदनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ साशन की आधिकारिक वेबसाइट में जाएँ।
- वेबसाइट में जाने के बाद होम पेज में पंजीकृत आवेदनों की जानकारी के विकल्प में क्लिक करें।
- अब नए पेज में व्यक्ति को नि:शक्त जन आवेदन की जानकारी के ऑप्शन को चुने।
- इसके पश्चात नागरिक को अपने जिले के नाम को सेलेक्ट करना है।
- अब जिले से संबंधित सभी आवेदनों की जानकारी नागरिक की स्क्रीन में दिखाई देगी।
- इस प्रकार आवेदनों से संबंधित जानकारी देखने की प्रक्रिया व्यक्ति की पूर्ण हो जाएगी।
आवेदन की स्थिति एवं रसीद कैसे प्राप्त करें ?
- एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने एवं रसीद प्राप्त करने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट में प्रवेश करें।
- वेबसाइट में जाने के बाद होम पेज में स्थिति एवं पावती प्राप्त करें के विकल्प को चुने।
- अब नए पेज में Transaction ID ,Registration No, DOB दर्ज करें।
- इसके बाद सर्च वाले ऑप्शन में क्लिक करें।
- स्टेटस एवं पावती से संबंधित सभी जानकारी अब आवेदक व्यक्ति के स्क्रीन में दिखाई देगी।
- इस प्रकार नागरिक आवेदन की स्थिति एवं पावती प्राप्त कर सकते है।
पोर्टल में लॉगिन कैसे करें ?
- छत्तीसगढ़ समाज कल्याण पोर्टल में लॉगिन हेतु पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट में जाएँ।
- पोर्टल में जाने के पश्चात होम पेज में लॉगिन करें के ऑप्शन में क्लिक करें।
- next page में यूजर प्रकार का चयन करें।
- यूजर आईडी पासवर्ड एवं कैप्चा कोड दर्ज करें।
- और login here के विकल्प में क्लिक करें।
- इस प्रकार पोर्टल में लॉगिन करने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर
छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी प्रकार की पेंशन योजनाएं नागरिकों के लिए संचालित की गयी है ?
7 प्रकार की पेंशन योजना छत्तीसगढ़ राज्य में नागरिकों के लिए संचालित की गयी है। जिसमें से प्रमुख है -सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना, सुखद सहायता योजना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन योजना ,इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली एसिस्टेंस स्कीम।
Chhattisgarh Pension Yojana का लाभ कौन से नागरिकों को प्राप्त होगा ?
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वृद्धजन नागरिकों को एवं निराश्रित बेसहारा विधवा महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांगजन नागरिकों को Chhattisgarh Pension Yojana का लाभ प्राप्त होगा।
पेंशन योजना हेतु राज्य के नागरिक किस प्रकार आवेदन कर सकते है ?
नागरिक ऑफलाइन एवं ऑनलाइन रूप में पेंशन योजना हेतु आवेदन कर सकते है ऑफलाइन आवेदन करने हेतु नागरिकों को अपने क्षेत्र के समाज कल्याण कार्यालय में जाना होगा।
CG पेंशन योजना के अंतर्गत नागरिकों को प्रतिमाह कितनी राशि प्रदान की जाएगी ?
राज्य सरकार के द्वारा अलग-अलग पेंशन योजनाओं के लिए पेंशन राशि का विवरण निर्धारित किया गया है जिसमें नागरिकों को 350 रूपए से लेकर 500 रूपए तक की राशि प्रदान की जाएगी।
पेंशन योजना के अंतर्गत नागरिकों को क्या फायदे होंगे ?
आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के सभी नागरिकों को योजना के अंतर्गत प्रतिमाह पेंशन योजना के तहत वित्तीय सहायता लेने का लाभ प्राप्त होगा। अपनी दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल होने वाली जरूरतों की पूर्ति वह इस सहायता राशि से स्वयं पूर्ण कर सकते है।
क्या सरकारी सेवा में सेवारत नागरिकों को भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा ?
नहीं अगर कोई भी सदस्य नागरिक किसी सरकारी सेवा में सेवारत है तो उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।