EPFO: किस काम आता है Form 15G? कब और क्यों जरूरी होता है?

यदि आपको नौकरी करते हुए पांच साल हो गए है और आप अपने पीएफ अकाउंट से 50 हजार रुपए से अधिक राशि निकालते हैं तो उसके पश्चात आपके टीडीएस की कटौती होती जिसको रोकने के लिए आपको पीएफ फॉर्म 15G भरना होता है। यह फॉर्म भरते हुए यह बताया जाता है कि आपकी जो वर्ष ... Read more

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Reported by Saloni Uniyal

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यदि आपको नौकरी करते हुए पांच साल हो गए है और आप अपने पीएफ अकाउंट से 50 हजार रुपए से अधिक राशि निकालते हैं तो उसके पश्चात आपके टीडीएस की कटौती होती जिसको रोकने के लिए आपको पीएफ फॉर्म 15G भरना होता है। यह फॉर्म भरते हुए यह बताया जाता है कि आपकी जो वर्ष भर की कुल आमदनी है वे टैक्स भरने के अनुसार बहुत कम है। इसलिए आपका टीडीएस नहीं काटा जाता है। आज इस लेख में हम आपको PF निकालने के लिए फॉर्म 15G कैसे भरें? कब और क्यों जरूरी होता है? आदि से जुड़ी प्रत्येक जानकारी देने जा रहें है।

PF निकालने के लिए फॉर्म 15G में आवेदन प्रक्रिया को आप EPFO पोर्टल की वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाकर पूरा कर सकते हैं।

PF निकालने के लिए फॉर्म 15G कैसे भरें? कब और क्यों जरूरी होता है?
How to fill Form 15G to withdraw PF

PF निकालने के लिए फॉर्म 15G कैसे भरें?

फॉर्म 15G को PF निकालने के लिए आपको नीचे बताए गए तरीके को EPFO पोर्टल पर जाकर पूरा करना होगा। आगे देखें फॉर्म 15G भरने की प्रक्रिया :

  • सबसे पहले आवेदक को EPFO की ऑफिसियल वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा इसमें आपको अपना पासवर्ड, UAN नंबर तथा कैप्चा कोड को दर्ज करके लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने नया पेज खुलेगा इसमें आपको उम्र मेन्यू में Online Services का एक विकल्प दिखेगा उस पर क्लिक कर दें।
  • अब आपके सामने ड्राप डाउन मेन्यू खुलेगा उसमें से आपको Claim (Form-31,19, 10C तथा 10D) के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करते ही आपके सामने ईपीएफ खाते से रिलेटेड जानकारी आपको देखने को मिलेगी।
  • यहां पर आपको बैंक अकाउंट के नंबर के सामने एक खाली बॉक्स नजर आएगा इसमें आपको अपना बैंक खाता नंबर दर्ज करना है। ध्यान रहे आपको अपना EPF अकाउंट के साथ लिंक अकाउंट नंबर ही डालना है।
  • इसके बाद आपको Verify के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • अब यहां पर आपसे कुछ नियम, शर्तें पूछी गई है उन सब की अनुमति के लिए आपको नीचे Yes के बटन पर क्लिक करना है।
  • अब आपको नीचे Proceed for online claim के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • इसके पश्चात आपको EPF Claim पर क्लिक करना है तो आपके सामने तीन प्रकार के फॉर्म ऑप्शन आएंगे जैसे- फॉर्म 19- पीएफ निकालने के लिए, फॉर्म 10- पेंशन निकालने के लिए तथा फॉर्म 31- एडवांस पीएफ निकालने के लिए आदि।
  • इन तीन विकल्पों में से आपको upload form 15G के विकल्प के सामने choose file के बटन पर क्लिक कर लेना है।
  • अब अपने फॉर्म-15G को सेव किया था उसे सेलेक्ट करना है तथा Online EPF Claim Form के साथ Upload कर देना है।
  • अपलोड करने के पश्चात आपको अपना एड्रेस भरना है एवंम साथ ही बैंक खाते पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करना है।
  • इस प्रकार आपकी फॉर्म 15G की आवेदक प्रक्रिया पूर्ण होती है।

यह भी देखें- पीएफ का बैलेंस चेक कैसे करें ऑनलाइन?

Form 15G में जानकारी

Form 15G में आपको निम्नलिखित जानकारी देनी होती है-

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  • अपना नाम
  • पैन कार्ड नंबर
  • राज्य का नाम
  • परिसर का नाम
  • रोड, गली
  • टाउन/ शहर/ जिला
  • पता
  • पिनकोड
  • ईमेल आईडी
  • स्टेटस
  • आप किस वर्ष में फॉर्म 15G जमा करते हैं।
  • नागरिकता
  • मोबाइल नंबर
  • अगर आपने इससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरा है तो Yes पर क्लिक करे और ना भरा हो तो No पर क्लिक कर दें।
  • जिस आमदनी के लिए आप यह फॉर्म भर रहें है उससे सम्बंधित जानकारी जैसे- बैंक खाता नंबर, पीएफ अकाउंट नंबर, ईपीएफ के रूप में मिलने वाली राशि कितनी है, जिस सेक्शन के तहत कितना टैक्स कटेगा उसकी संख्या तथा ईपीएस निकासी आदि की जानकारी को भरना है।

यह भी देखें- पीएफ का बैंक खाता कैसे बदलें?

PF निकालने के लिए फॉर्म 15G कैसे भरें से सम्बंधित प्रश्न/उत्तर

फॉर्म 15G कब भरना होता है?

इस फॉर्म को 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति भर सकते हैं और यह हर वर्ष भरा जाता है। फॉर्म 15 G को एफडी जमा करते समय भरा जाता है।

FORM 15G को भरने के लिए किया करना है?

यदि आप FORM 15G भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको EPFO पोर्टल की वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर विजिट करके ऊपर बताई गई प्रक्रिया को पूर्ण करना है।

FORM 15G को किस कार्य के लिए भरा जाता है?

FORM 15G भरके आपको फिक्स्ड डिपॉजिट तथा सेविंग अकाउंट से अपनी ब्याज आय पर TDS से बचने के मंजूरी प्रदान होती है।

कर्मचारी क्लेम फॉर्म 31 किस कार्य के लिए भरते हैं?

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जब कोई कर्मचारी अपने आवश्यक कार्य के लिए अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस पीएफ को निकालना चाहता है तो उसे इसके लिए क्लेम फॉर्म 31 भरना होता है।

एडवांस पीएफ निकालने के लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है?

यदि आप अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस पीएफ निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्लेम फॉर्म 31 भरना पड़ता है

पीएफ बैलेंस चेक कैसे करें?

आप उमंग ऐप या ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर अपने पीएफ बैलेंस को चेक कर सकते हैं।

क्या कोई कमर्चारी अपने बच्चों की शिक्षा के लिए एडवांस पीएफ निकाल सकते हैं?

जी हाँ, आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपने पीएफ अकाउंट से 50% बैलेंस निकाल सकते हैं।

इस लेख में हमने PF निकालने के लिए फॉर्म 15 G कैसे भरें? से सम्बंधित प्रत्येक जानकारी को आपको साझा कर दिया है यदि आपको लेख से जुड़ी अन्य जानकारी या कोई प्रश्न पूछना है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज लिख सकते हैं। इसी तरह के अन्य लेखों की जानकारी के लिए हमारी साइट hindi.nvshq.org से ऐसे ही जुड़े रहें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह लेख अच्छा लगा हो और इससे जुड़ी जानकारी जानने में सहायता प्राप्त हुई हो धन्यवाद।

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