घरकुल योजना की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा की गयी है Ramai Awas Gharkul Yojana के माध्यम से राज्य के उन लोगों को योजना का लाभ दिया जायेगा जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। Gharkul Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत योजना में पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने के पश्चात ही लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जायेगा। राज्य में 1.50 लाख से भी अधिक परिवारों को घर स्वीकृत किये गए है। रमाई आवास योजना सूची में ST, SC और नव बौद्ध श्रेणी के लोगों के लिए घर उपलब्ध कराये जायेंगे।
आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से Gharkul Yojana के बारे में जानकारी साझा करेंगे। अतः Gharkul Yojana का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
रमाई आवास योजना
Gharkul Yojana के माध्यम से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को योजना के अंतर्गत रहने के लिए घर की व्यवस्था की जाएगी। महाराष्ट्र राज्य में बहुत से परिवार ऐसे है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होने के कारण वह लोग अपने लिए रहने के लिए वह सुख सुविधाओं की व्यवस्था नहीं कर पाते है। साथ ही वह अपने जीवन यापन हेतु मुश्किल से अपने लिए खाना जुटा पाते हैं। ऐसे में उनके लिए अपने घर के सपने देखना बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया की रमाई आवास योजना के माध्यम से अब गरीब नागरिकों को आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी। घरकुल योजना में 51 लाख से भी अधिक घर प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गरीब श्रेणी के नागरिकों को यह एक बेहतर आवासीय सुविधा प्राप्त करने का यह एक विशेष मौका है।
योजना का नाम | Ramai Awas Gharkul Yojana |
योजना जारी की गयी | महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा |
संबंधित विभाग | सामाजिक न्याय विभाग, महाराष्ट्र सरकार |
लाभार्थियों | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महाराष्ट्र के नव बौद्ध वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार। |
प्रमुख लाभ | राज्य सरकार गरीब लोगों को घर मुहैया करा रही है |
योजना का उद्देश्य | राज्य के नागरिको को रहने की सुविधा उपलब्ध कराना |
वर्तमान वर्ष | 2024 |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन मोड |
राज्य का नाम | महाराष्ट्र |
आवेदन हेतु कौन सी वेबसाइट है ? | Ramai Awas Gharkul Yojana Official Website |
घरकुल योजना ऑनलाइन आवेदन, Gharkul Yojana List, रमाई आवास योजना सूची
- इस स्कीम (Ramai Awas Yojana) के अनुसार लाभार्थी के चयन के पश्चात, पंचायत समिति लाभार्थियों के नाम को जिला स्तर पर मान्यता के लिए लाभार्थी के खाते में जियो टैग, जॉब कार्ड मैपिंग, पीएफ के संवितरण के लिए PFMS प्रणाली से जोड़कर प्रस्तावित करती है। जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त लाभार्थियों को जमीन के लिए डीबीटी के अनुसार प्रथम किश्त दी जाती है। इस योजना में लाभार्थी को अपने समय के अनुसार निर्माण का ध्यान रखना होता ताकि वह अपनी अपेक्षा के अनुसार घर का निर्माण कर सके, इसके लिए कड़े प्रयास किए गए हैं। इसलिए किसी भी ठेकेदार को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है।
- घर के निर्माण के हर चरण में, ज़ियो टैग और अन्य प्रौद्योगिकियों के माध्यम से वास्तविक निर्माण पर जिला और जमीनी स्तर पर आर्थिक और भौतिक प्रगति की निगरानी की जाती है और वैसे, 2, 3 और अंतिम सप्ताह को भौतिक प्रगति के अनुरूप तरीके से भुगतान किया जाता है। योजना को सफल बनाने के लिए अन्य प्रकार की योजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है जैसे -लाभार्थी को मनरेगा के माध्यम से 90 दिनों का रोजगार दिया जाता है जिसके लिए उन्हें 1800 रूपए की राशि वितरित की जाती है।
- इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत, शौचालय के निर्माण हेतु उन्हें 12,000 रूपए की राशि अलग से प्रदान की जाती है। सभी योजनाओं को मिलाकर ही बेघरों का खुद का घर बनाने का सपना पूरा होता है।
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घरकुल योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
Ramai Awas Yojana में राज्य के नागरिकों को रहने के लिए घर की सुविधा प्राप्त करने के लिए योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। योजना में पंजीकरण हो जाने के बाद लाभार्थियों का चयन “सामाजिक, आर्थिक, जाति सर्वेक्षण 2011” के अनुसार बहुत ही पारदर्शी तरीके से किया जाता है। यह योजना केवल अनुसूचित जाति (एससी) के लिए है। अगर लाभार्थी का नाम “सामाजिक, आर्थिक, जाति सर्वेक्षण 2011” में शामिल नहीं है, लेकिन लाभार्थी को एक घर की आवश्यकता है। तो ऐसे लाभार्थियों के लिए फॉर्म D के रूप में लाभार्थी का चयन किया जाएगा। ग्राम सभा, पंचायत समिति, GGVY के द्वारा लाभार्थियों का चयन, किया जायेगा।
रमाई आवास घरकुल योजना का उद्देश्य
रमाई आवास घरकुल योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के उन सभी लोगो के लिए रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराना जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा गरीब लोगो के लिए यह एक महत्वपूर्ण योजना जारी की गयी है। Ramai Awas Yojanaके तहत सभी लोगो के लिए घर प्राप्त होंगे। हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे है जो अपना जीवन अभी सड़कों के किनारे फुटपाथ में व्यतीत करते है और उनके पास नियमित भोजन करने के लिए भी कोई सुविधा नहीं होती है। रोजगार रमाई आवास योजना के तहत अब राज्य में श्रेणी के आधार पर नागरिको को घर वितरित किये जायेंगे। जिनमे मुख्य रूप से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और नव बौद्ध श्रेणी के नागरिक है। सभी लोग अब घरकुल योजना से आवासीय जैसी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। यह सभी नागरिकों तक आवसीय सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाने हेतु महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गयी है।
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Maharashtra Gharkul Yojana के लाभ
- Gharkul Yojana List का लाभ महाराष्ट्र के राज्य के एसटी, एससी और नव बौद्ध श्रेणी के लोगों को प्रदान किया जायेगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को रमाई आवास योजनाके तहत रहने के लिए घर प्राप्त होगा।
- घरकुल योजना में राज्य के वह सभी नागरिक आवेदन कर सकते है जो अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति और नव बौद्ध वर्ग के लोग है। और जो साथ ही बीपीएल श्रेणी से संबंधित हो।
- आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के लोगो को मकान उपलब्ध करवाकर Gharkul yojana से उनका सामाजिक जीवन स्तर को एक नया स्वरूप प्रदान किया जायेगा।
- घरकुल योजना के तहत नागरिक आवासीय सुविधा प्राप्त करके एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते है।
- आरक्षित श्रेणी के नागरिकों के जीवन स्तर को एक नयी दिशा मिलेगी।
घरकुल योजना के दस्तावेज़ (पात्रता)
- BPL प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाण पत्र (एसडीओ ,तहसीलदार) द्वारा वैधता प्रमाण पत्र
- आवेदक के नाम पर गृह कर रसीद
- आवेदक के नाम पर मूल्यांकन प्रति
- वर्तमान वर्ष का प्रमाण
- नगरपालिका क्षेत्र के निवासी प्रमाण पत्र मंडल अधिकारी जी) नगरसेवक का निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड में नाम होना चाहिए
- स्टांप पेपर पर प्रतिज्ञा लेख (रु। 100)
- आधार कार्ड या वोटर कार्ड
- विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- 6/2 प्रमाण पत्र या पीआर कार्ड
- बैंक पासबुक की जेरोक्स कॉपी (संयुक्त ए / सी – पति-पत्नी)
- प्रमाण पत्र (अगर बाढ़ आ गई)
- रमाई आवास योजना में आवेदन करने के लिए महाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवासी ही पात्र होगा।
- घरकुल योजना में अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति , नव बौद्ध वर्ग का नागरिक ही योजना के लिए पात्र होगा।
रमाई आवास योजना में आवेदन ऐसे करें?
महाराष्ट्र राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी घरकुल योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है, वह नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- आवेदक को घरकुल योजना ऑनलाइन आवेदन के लिएरमाई आवास योजनाकी ऑफिसियल वेबसाइट (ramaiawaslatur.com) में प्रवेश करना होगा।
- वेबसाइट में प्रवेश करने के बाद होम पेज में नगर परिषद या नगर पंचायत में से अपने क्षेत्र का चयन करें।
- अगले पेज में आपको लॉगिन/नोंदणी के विकल्प में क्लिक करना है। अब पंजीकरण (नोंदणी) के लिए एक फॉर्म प्राप्त होगा।
- फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी को दर्ज करनी है। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद submit के ऑप्शन में क्लिक करें।
- पंजीकरण के बाद, आपको यूजर नाम और पासवर्ड SMS और ई-मेल के माध्यम से प्राप्त होगा।
- लॉगिन वाले ऑप्शन में आपको यूजर नाम और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें।
- Next page में “नया आवेदन” के विकल्प में क्लिक करें। अब आपकी स्क्रीन में एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त होगा।
- फॉर्म में आपको सभी प्रकार की पूछी गयी जानकारी को भरना है। सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को फॉर्म के साथ अपलोड करके फॉर्म को सबमिट करें।
- जानकारी भरने के बाद, आवेदन का प्रिंट आउट लें और इसे अपनी जानकारी के लिए सुरक्षित रखे।
रमाई आवास घरकुल योजना लिस्ट ऐसे देखे?
घरकुल आवास योजना लिस्ट को आप ऑनलाइन माध्यम से योजना की ऑफिसियल वेबसाइट और हमारी वेबसाइट में दिए गए लिंक के माध्यम से भी देख सकते है।
- आवेदक को रमाई आवास घरकुल योजना लिस्ट देखने के लिए सामाजिक न्याय विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट में प्रवेश करना होगा।
- वेबसाइट में लॉगिन ऑप्शन में यूजर नाम ,पासवर्ड ,कॅप्टचा कोड दर्ज करें और लॉगिन में क्लिक करें।
- Next Page में नई सूची के विकल्प में क्लिक करें। अगले पेज में अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए अपना एप्लीकेशन नंबर और नाम दर्ज करें।
- अब आपको रमई आवास योजना की लिस्ट प्राप्त होगी जिसमें आप अपने नाम को ढूंढ सकते हो।
रमई आवास योजना की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें |
रमाई आवास घरकुल योजना फॉर्म pdf |
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Ramai Awas Yojana से संबंधित सवाल और उनके जवाब
रमई आवास योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है ?
महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा रमई आवास योजना को शुरू किया गया है।
घरकुल योजना को महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा क्यों जारी किया गया है ?
राज्य में एससी एसटी और नव बौद्ध श्रेणी के नागरिकों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए घरकुल योजना को जारी किया गया है ?
क्या रमई आवास योजना के लिए राज्य के बौद्ध वर्ग के लोगों एवं ST, SC लोगों को ही योजना में आवेदन करने के लिए शामिल किया गया है ?
हाँ राज्य सरकार के द्वारा सिर्फ बौद्ध और ST, SC समुदाय के गरीब लोगों को रमई आवास योजना में आवेदन करने के लिए शामिल किया गया है।
Maharashtra Gharkul yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कैसे करें ?
महाराष्ट्र घरकुल योजना में पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकते है।
घरकुल योजना का लाभ राज्य के कौन से नागरिकों को दिया जायेगा ?
राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और नव बौद्ध श्रेणी के नागरिकों को घरकुल योजना का लाभ दिया जायेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के है।
आरक्षित श्रेणी एवं बौद्ध धर्म से संबंधित नागरिकों के लिए घरकुल योजना शुरू करने का मुख्य लक्ष्य क्या है ?
पिछड़े वर्ग के नागरिकों का विकास करने के लिए एवं उनको एक बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु महाराष्ट्र सरकार के द्वारा घरकुल योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत उन्हें जीवन व्यतीत करने के लिए घर उपलब्ध किये जायेंगे।
इस लेख के माध्यम से आप को Ramai Awas Yojana व इससे जुडी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गयी है। उम्मीद है आप को ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि आप ऐसे ही योजना से सम्बंधित लेखों के बारे में पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप हमारी वेबसाइट hindi.nvshq.org से जुड़ सकते हैं।