राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) क्या है- What is NSA?

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Reported by Saloni Uniyal

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दुनिया में कोई भी देश बिना कानून के नहीं चलता है हर देश में अपने-अपने कानून बने हुए है। क्योंकि कानून होना अति आवश्यक है जिसके बिना देश को नहीं चलाया जा सकता है। देश में सुरक्षा के लिए कई प्रकार के एक्ट बनाये गए है। कानून की ही बात करें तो हमारे ही देश में कई प्रकार के कानून है जो हर जुर्म प्रावधान के लिए बने हुए है जिसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) भी आता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) क्या है- What is NSA?
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) क्या है- What is NSA?

इस कानून के तहत जो सदिंग्ध व्यक्ति होता है उसे तीन महीने के लिए गिरफ्तार कर हिरासत में रखा जाता जिसके तहत तब तक जमानत मिलने की कोई भी गुंजाइस नहीं होती है। आज हम आपको इस आर्टिकल में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) क्या है- What is NSA? के बारे में आपके साथ पूरी जानकारी साझा करेंगे।

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act)

वैसे तो आपको NSA के बारे में पता होगा NSA का मतलब बताये तो यह एक कानून है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कहा जाता है। इस कानून के प्रावधान बताये गए है। यह बहुत ही कठोर कानून की श्रेणी में आता है परन्तु आपको पता है की इस कानून के क्या प्रावधान है, नहीं ना इसमें कैसे गिरफ्तार किया जाता है कैसे सजा दी जाती है हम इस आर्टिकल में आपको इस जानकारी को बताएंगे।

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NSA का फूल फॉर्म

NSA का फूल फॉर्म National Security Act है जिसे हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कहते है।

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) क्या है?

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) जिसमे प्रावधान किया जाता है अर्थात एक ऐसा कानून है, जिसमे कोई व्यक्ति किसी पर हमला करने वाला है या फिर कोई इंसान से उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार का खतरा महसूस करता है। तो उस संदिग्ध व्यक्ति को इस कानून के तहत तुरंत ही हिरासत में लिया जा सकता है उसके कारण देश के लिए खतरा है। तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। देश की जनता की सुरक्षा के लिए इस कानून को 1980 में बनाया गया था ताकि सुरक्षा के मामले में सरकार को और मजबूत बनाया जा सके। इस एक्ट के जरिये किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है।

NSA के प्रावधान

NSA (नेशनल सिक्योरिटी एक्ट) के तहत जो भी व्यक्ति जो संदिग्ध होता है जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसे तीन महीने तक गिरफ्तार कर हिरासत में रखते है जिसमे जमानत मिलने का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। और कानून द्वारा इसके समय को भी बढ़ाया जा सकता है।

इस कानून में क्या आरोप किया गया है इसकी जरुरत नहीं पड़ती है सीधे ही जुर्म करने वाले व्यक्ति को सीधे ही हिरासत में लिया जाता है और हिरासत की समय अवधि को 12 महीने तक किया जाता है। जिस व्यक्ति को हिरासत में रखा जाता है वो हाईकोर्ट के एडवाइजरी में अपनी अपील रख सकता है। जिसके बाद जो राज्य सरकार होती है वह उस व्यक्ति को हिरासत में रखने का कारण बताती है।

एक्ट का इतिहास

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एक्ट एक प्रिवेंटिव कानून है, यह जो एक्ट है वह ब्रिटिश कानून से जुड़ा हुआ है। इस कानून का अर्थ यह है किसी घटना के होने से पहले यदि कोई इंसान जुर्म करने वाला है तो उसे पहले ही गिरफ़्तार कर सकते है। 1881 में ब्रिटिशर्स ने भी एक कानून बनाया था जिसमे भी घटना होने से पहले गिरफ्तार किया जाता था। उस कानून का नाम बंगाल रेगुलेशन थर्ड था। ये उस वक्त का पहला गिरफ्तार करने वाला कानून था।

उसके बाद 1919 में एक और एक्ट बनाया गया जिसका नाम रोलेट एक्ट था इस एक्ट में किसी भी व्यक्ति को ट्रायल की छूट का प्रावधान नहीं किया गया था। जवहार लाल नेहरू जो की आजाद भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय में उनकी सरकार द्वारा 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को लाया गया। फिर उसके बाद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी 1980 में बनी फिर उनकी सरकार द्वारा भी प्रयास किया गया की इस कानून को संसद में पास करवा दिया जाए तथा अंत में 23 सितम्बर 1980 में संसद में इस कानून को पास करवा दिया गया।

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एनएसए एक्ट के अंतर्गत क़ानूनी प्रावधान क्या यही?

  • इस कानून के तहत संदिग्ध व्यक्ति को तीन महीने तक जेल में रखते है उसके बाद सरकार द्वारा सजा को और बढ़ा दिया जाता है।
  • कानून के तहत गिरफ्तार करने पर संदिग्ध व्यक्ति को जेल में 12 महीने तक रखा जाता है तथा उसे कोई भी जमानत नहीं मिलती है।
  • राज्य सरकार द्वारा इसमें अनुमोदन होना चाहिए इसके बाद ही 12 दिन से अधिक गिरफ्तारी की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
  • यदि राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की मंजूरी दे दी जाती है तो उसके बाद केंद्र सरकार को वह रिपोर्ट सात दिन के अंदर भेजा जाता। है
  • इस कानून के तहत अधिकारी जवाब को दाखिल 5 से 10 के बीच करता है तो यह अवधि है उसे 12 से 15 दिनों तक भी बढ़ाया जा सकता है।
  • जुर्म करने वाले व्यक्ति को क्या सजा मिलेगी क्या आरोप है यह सब केंद्र सरकार द्वारा ही निर्णय लिया जाता है।

NSA एक्ट के अंतर्गत सजा का प्रावधान

  • एनएसए एक्ट के अंतर्गत यदि किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो करीबन 12 माह तक उनको जेल में कैद करके रखा जाता है।
  • इस कानून को शुरू करने का मुख्य वजह यह है की देश की सुरक्षा को और मजबूत किया जाए।
  • जब व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया जाता है तो उस राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बताना पड़ता है की उसने उस व्यक्ति को हिरासत में क्यों लिया है।
  • संदिग्ध व्यक्ति कोर्ट के सामने अपनी अपील रख सकता हिअ परन्तु वकील कोर्ट उसके लिए कोई भी पैरवी नहीं करता है।
  • यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम करें जिससे देश को नुक्सान हो और यह सब सरकार को पता लगता है तो सरकार उसे तुरंत गिरफ्तार कर सकती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) से सम्बंधित प्रश्न/उत्तर

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NSA की फुल फॉर्म क्या है?

NSA की फुल फॉर्म NATIONAL SECURITY ACT है।

NSA कानून है क्या?

NSA कानून भारत सरकार देश की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है किसी भी अपराधी को nsa कानून के तहत गिरफ्तार कर हिरासत में लिया जाता है।

NATIONAL SECURITY ACT (NSA) का हिंदी में क्या अर्थ है?

NATIONAL SECURITY ACT का अर्थ हिंदी में अर्थ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून होता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को पास कब किया गया था?

प्रधानमंत्री इंद्रा गाँधी की सरकार ने 23 सितम्बर 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को पास कर दिया था।

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