महाराष्ट्र वृद्धा पेंशन योजना महराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदेश के गरीब व असहाय बुज़ुर्गों को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतरगत प्रदेश के वो सभी बुज़ुर्ग जिनकी उम्र 65 वर्ष से ऊपर है , उन्हें एक नियत राशि आर्थिक सहयता के तौर पर दी जाएगी।
इसका लाभ हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगा। इस से उनकी आजीविका चलाने के लिए सहूलियत हो जाएगी। old age pension scheme maharashtra के तहत सभी असहाय और आर्थिक रूप से कमज़ोर वृद्धजनों को हर महीने 600 रूपए दिए जाएंगे। साथ ही राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिये भी सहायता राशि देने की घोषणा की गयी है।
अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो हम आगे इस बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आप हमारे आर्टिकल से इस योजना में आवेदन, जरुरी दस्तावेज़ों और पात्रता शर्तों आदि के बारे में जान सकते हैं। कृपया जानने के लिए पढ़ते रहें।
Maharashtra old age pension Highlights
योजना का नाम | महाराष्ट्र वृद्धा पेंशन योजना |
राज्य | महाराष्ट्र |
विभाग | सामजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग , महाराष्ट्र |
योजना का प्रकार | केंद्र प्रायोजित योजना |
उद्देश्य | प्रदेश के सभी गरीब व असहाय बुज़ुगों (60 वर्ष व अधिक) को आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
लाभ धनराशि | 600 रूपए (200 रु केंद्र सरकार व 400 राज्य सरकार द्वारा) |
लाभार्थी | महाराष्ट्र राज्य के सभी 65 वर्ष से अधिक जरूरतमंद बुज़ुर्ग |
वर्तमान वर्ष | 2023 |
आधिकारिक वेबसाइट | aaplesarkar.mahaonline.gov.in |
महाराष्ट्र वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?
अगर आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं और आप इस योजना की सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हैं तो आप यहाँ बताये गए आवेदन की प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं।
- सबसे पहले आप को आवेदक कलेक्टर कार्यालय या फिर तहसीलदार संजय गाँधी योजना /तालठी कार्यालय में जाना होगा
- वहां जाकर आपको वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के तहत लाभार्थी बन ने के लिए आवेदन पत्र लेना होगा।
- अब फॉर्म में पूरी जानकारी भरने के बाद आपको सभी जरुरी दस्तावेज़ों को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- इसके बाद आपको फॉर्म वही जमा कर देना है।
- इस तरह से आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- आपकी आवेदन फॉर्म के साथ दी गयी जानकारी व दस्तावेज़ों की जांच होगी।
- जांच के बाद अगर आप इस योजना के अंतर्गत पात्र पाए जाते हैं तो आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी।
महाराष्ट्र वृद्धा पेंशन योजना के उद्देश्य
सरकार द्वारा चलाई गयी old age pension scheme maharashtra प्रदेश में उन सभी बुज़ुर्गों की आर्थिक सहायता के लिए लायी गयी है जो आज वृद्धावस्था के दौरान असहाय व गरीब हैं। जिनके लिए अपनी आजीविका चलाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर घर और बाहर से मदद न मिले तो उन्हें खाने के भी लाले पड़ जाते हैं।
इसी लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा इस वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की गयी थी। इस से महीनेवार उन्हें एक नियत राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। ये राशि वो अपनी मूलभूत जरूरतों की पूर्ती के लिए कर सकते हैं। ये धनराशि 600 रुपयों की है, जिनमे से 200 रूपए केंद्र सरकार द्वारा और 400 रूपए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वृद्धजनों को दिए जाएंगे।
वृद्धा पेंशन महाराष्ट्र योजना से लाभ
- वृद्धा पेंशन योजना से 600 रूपए की धनराशि मिलेगी जिस से वृद्धजन अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरी कर सकते हैं।
- इस राशि के नियमित मिलने से उन्हें किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा।
- आत्मनिर्भर होने से सभी बुज़ुर्ग व्यक्तियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा जिस से वो बेहतर जीवन जी सकते हैं।
- योजना के तहत मिलने वाली धनराशि सीधे बुज़ुर्गों के बैंक खाते में जाएगी। जिस से इसका इस्तेमाल सिर्फ वो लोग ही कर पाएंगे।
- 65 वर्ष या उस से अधिक की उम्र वाले प्रदेश के सभी असहाय वृद्धजन इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी होने की पात्रता रखेंगे। इस से उन सभी बुज़ुर्गों को सहारा मिलेगा जिनका कोई सहारा न हो।
- ये योजना उन बुज़ुर्गों का आत्मसम्मान भी बना रहेगा जिन्होंने उम्र भर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण किया और उम्र के इस पड़ाव पर असमर्थ होकर किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े।
महाराष्ट्र वृद्धा पेंशन योजना की पात्रता
- आवेदनकर्ता मूल रूप से महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए।
- उसकी उम्र 65 वर्ष या उस से अधिक होनी चाहिए।
- जो महाराष्ट्र वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर रहा है उसके पास बैंक खाता होना आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्यूंकि इसमें मिलने वाली पेंशन की धनराशि सीधे बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर की जाएगी।
- आवेदनकर्ता की वार्षिक आय 50000 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए ये आवश्यक है की आवेदक के घर का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- इस old age pension scheme maharashtra के तहत गरीब ग्रामीण परिवारों के बुज़ुर्गों को वरीयता दी जाएगी। इसलिए जिनके पास बीपीएल कार्ड होगा वो इस योजना के अंतर्गत आवेदन के पात्र होंगे।
Maharashtra Vriddha Pension Yojna के दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- जो आवेदन कर रहा है उसकी पासपोर्ट साइज फोटो
- लाभार्थी की बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी
- आवेदनकर्ता का आयु प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- आवेदन करने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र
- अगर बीपीएल की सूची में आते हों तो उसकी कॉपी भी आवश्यक है।
महाराष्ट्र वृद्धा पेंशन योजना से सम्बंधित प्रश्न उत्तर
ये योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रदेश के सभी जरूरतमंद बुज़ुर्गों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई गयी है। इसके तहत उन गरीब और बेसहारा बुज़ुर्गों को महीनेवार पेंशन दी जाएगी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरी नहीं कर पा रहे हैं।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के जरूरतमंद बुज़ुर्गों को 600 रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। जिनमे से 200 रु केंद्र सरकार व 400 रु राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे।
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वालो को नीचे बताये गए दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ेगी।
आधार कार्ड
जो आवेदन कर रहा है उसकी पासपोर्ट साइज फोटो,
लाभार्थी की बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी,
आवेदनकर्ता का आयु प्रमाण पत्र,
आवेदक का आय प्रमाण पत्र,
अन्य दस्तावेज़ों के लिए आप हमारे आर्टिकल को पढ़ें
इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा।आपको “आवेदक कलेक्टर कार्यालय या फिर तहसीलदार संजय गाँधी योजना /तालठी कार्यालय” में जाना होगा। वहां जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं और जरुरी सभी दस्तावेज़ संलग्न कर आप अपना फॉर्म वहीं जमा कर दें। इसके बाद आपके फॉर्म व दस्तावेज़ों की जांच होगी और अगर आप पात्र हैं तो पेंशन शुरू हो जाएगी।
महाराष्ट्र पेंशन योजना में 600 रूपए (200 रु केंद्र सरकार व 400 राज्य सरकार द्वारा) की कुल आर्थिक सहयता मिलती है।