उत्तर प्रदेश सम्पत्ति का बैनामा – यूपी सरकार के द्वारा राज्य के सभी नागरिकों के लिए प्रॉपर्टी से संबंधी सभी सेवाओं को ऑनलाइन मोड में जारी कर दिया गया है। जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है ,इस पोर्टल की मदद से अब राज्य निवासी घर बैठे अपने सम्पति ब्यौरे का सभी विवरण बिना किसी परेशानी के अपने कंप्यूटर लैपटॉप और मोबाइल की मदद से प्राप्त कर सकते है। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से ऑनलाइन बैनामा कैसे देखें और UP Dakhil Kharij, Benama Online Process से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी को साझा करेंगे।अतः उत्तर प्रदेश सम्पत्ति का बैनामा कैसे निकालें से जुड़ी सभी प्रकार के विवरण की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

UP Dakhil,Kharij,Benama Online Process
उत्तर प्रदेश सम्पत्ति बैनामा – जैसे की आप सभी लोगो को पता है की भूमि (सम्पति ) के लिए आज के समय में दाखिला ख़ारिज कितना आवश्यक है इसी के आधार पर प्रॉपटी के असली मालिक के नाम को सत्यापित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सम्पति के लेखापत्रों के रजिस्ट्रीकरण के लिए स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में प्रॉपर्टी के विवरण को ऑनलाइन रूप में उपलब्ध किया गया है। भूमि से जुड़ी सभी अपडेट जानने के लिए उत्तर प्रदेश के निवासियों को कही जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार के द्वारा संपत्ति से जुड़ी सभी सुविधाओं को नागरिकों तक पारदर्शी रूप में उपलब्ध करवाने के लिए सम्पत्ति बैनामा के विवरण को ऑनलाइन मोड में उपलब्ध किया गया है। इस ऑनलाइन सेवा के माध्यम से नागरिक अब संपत्ति के मालिक से जुड़ी ख़बरों से परिचित होंगे।
उत्तर प्रदेश सम्पत्ति का बैनामा
आर्टिकल | उत्तर प्रदेश सम्पत्ति का बैनामा कैसे निकाले |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
विभाग | स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के सभी नागरिक |
सेवाएं | ऑनलाइन |
सत्र | 2022 |
उद्देश्य | नागरिकों तक संपत्ति के ब्यौरे को पारदर्शी रूप में उपलब्ध करवाना |
आधिकारिक वेबसाइट | igrsup.gov.in |
उत्तर प्रदेश दाखिला ख़ारिज बैनामा का उद्देश्य
UP Dakhil,Kharij,Benama-का मुख्य लक्ष्य है नागरिकों तक भूमि से जुड़ी सभी सुविधाओं को ऑनलाइन रूप में उपलब्ध करवाना जिससे नागरिकों के साथ भूमि विक्रय के संबंध में हो रहे धोखाधड़ी के कार्यों में लगाम लगे। आय दिन कभी न कभी भूमि क्रय विक्रय के संबंध में लोगो के साथ फर्जी मामले सामने आते है जिससे लोगो को कोर्ट कैचेरियों के साथ न जाने कितनी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन सभी भूमि फर्जी मामलों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है की नागरिकों तक संपत्ति के ब्यौरे का विवरण ऑनलाइन रूप में उपलब्ध किया जाये। सरकार के द्वारा जारी किया गया यह वेब पोर्टल नागरिकों को उनके घर तक भूमि से संबंधी सभी सेवाएं उपलब्ध करवाएगा।
यूपी संपत्ति बैनामा दाखिला ख़ारिज के लाभ
- भूमि संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को ऑनलाइन रूप में सेवाएं प्राप्त होगी।
- ऑनलाइन सेवाएं जारी होने से नागरिकों तक संपत्ति का विवरण पारदर्शी रूप में उपलब्ध होगा।
- नागरिकों के साथ हो रहें जमीनों से संबंधी विवादों एवं धोखाधड़ी के कार्यों में ऑनलाइन सेवा के माध्यम से रोकथाम होगी।
- अब नागरिक कहीं से भी ऑनलाइन माध्यम से उत्तर प्रदेश सम्पत्ति बैनामा को ऑनलाइन रूप में प्राप्त कर सकते है।
- प्रॉपर्टी सेवाओं को और आसान बनाने के लिए नागरिकों तक यह सुविधाएँ ऑनलाइन रूप में उपलब्ध की गयी है।
- उत्तर प्रदेश सम्पत्ति का बैनामा सेवाएं घर बैठे प्राप्त होने से नागरिकों की समय और फिजूल खर्चे दोनों की बचत होगी।
- दाखिला ख़ारिज एवं संपत्ति बैनामा प्राप्त करने के लिए नागरिकों को सरकारी कार्यालय में लम्बी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा।
- भूमि के विवरण की जानकारी नागरिक अपने तहसील जिला ,पंजीकरण संख्या एवं रजिस्ट्रेशन तिथि के आधार पर सभी विवरणों को सुगतमा से बिना किसी परेशानी के प्राप्त कर सकते है।
उत्तर प्रदेश सम्पत्ति का बैनामा ऐसे निकाले ? UP Dakhil/Kharij/Benama Online Process
यूपी राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी नागरिक ऑनलाइन माध्यम से संपत्ति का बैनामा निकलना चाहते है या ये जानना चाहते हैं की ऑनलाइन बैनामा कैसे देखें वह नीचे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार सरलता से बिना किसी आर्थिक परेशानी के दाखिला ख़ारिज निकाल सकते है।
- संपत्ति बैनामा निकालने के लिए नागरिक को राज्य की स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की की ऑफिसियल वेबसाइट में प्रवेश करना होगा।
- वेबसाइट में प्रवेश करने के अंतर्गत होम पेज में नागरिक ऑनलाइन सेवाएं के सेक्शन में संपत्ति खोजे के विकल्प में क्लिक करें।
- Next page में आवेदक को संपत्ति पंजीकृत विलेखों के विवरण के ऑप्शन दिखाई देंगे।
- अब नागरिक को दिए गए ऑप्शन में अपने पंजीकरण के आधार पर ऑप्शन का चुनाव करना है।
- सम्पति का पता एवं पंजीकरण संख्या और पंजीकरण तिथि के चुनाव के आधार पर आवेदक को अगले पेज में संपत्ति का बैनामा का विवरण देखने के लिए जनपद ,सम्पत्ति का पता, तहसील, मोहल्ला, कैप्चा, आदि जानकारी को दर्ज करना है।
- सभी जानकारी भरने के बाद विवरण देखे के ऑप्शन में क्लिक करें।
- इसके पश्चात आवेदक की स्क्रीन में एरिया से जुड़े उन सभी संपत्ति बैनामा से संबंधी सभी प्रकार का विवरण प्रदर्शित हो जायेगा जिनके द्वारा उस वर्ष संपत्ति का पंजीकरण किया गया था।
- इस लिस्ट में सभी पक्षकारों का नाम पता आदि दर्ज होता है जिसके तहत उम्मीदवार आसानी से संपत्ति बैनामा को ढूंढ सकते है।
- संपत्ति विवरण मिल जाने के बाद उम्मीदवार को चयन करें के दो विकल्प दिखाई देंगे ,
- इन विकल्पों में से पहला विकल्प सम्पति के विवरण देखने का है एवं दूसरा विकल्प बैनामा। दूसरे ऑप्शन का चयन करने के बाद संपत्ति बैनामा खुल जायेगा।
- स्क्रीन में सभी जानकारी प्राप्त होने के बाद भूमि के सभी आवश्यक विवरणों की जाँच करके संपत्ति बैनामा को डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट लेकर बैनामा को सुरक्षित रखे।
- इस तरह से लाभार्थी नागरिक की उत्तर प्रदेश सम्पत्ति का बैनामा निकालने की प्रक्रिया पूर्ण हुई।
UP सम्पत्ति के लिए स्टाम्प्स वापसी हेतु आवेदन कैसे करें :-
स्टाम्प्स वापसी आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर बताई गयी निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। यह प्रक्रिया इस प्रकार से है –
- स्टाम्प्स वापसी आवेदन करने हेतु आपको स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग,उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट igrsup.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट पर आने के बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर स्टाम्प वापसी हेतु आवेदन का लिंक दिखेगा। लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज पर यदि आप पहले से पंजीकृत हैं तो “प्रयोक्ता लॉगिन” के बटन पर क्लिक करें। नहीं तो “नवीन आवेदन” के बटन पर क्लिक करें।
- यदि आप “प्रयोक्ता लॉगिन” के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म में अपनी आवेदन संख्या और पासवर्ड की जानकारी को दर्ज करें।
- जानकारी को दर्ज करने के बाद कैप्चा कोड को डालकर “प्रवेश करें” के बटन पर क्लिक करें।
- बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म में मांगी गयी डिटेल्स को भरकर फॉर्म को सब्मिट कर दें।
- इस तरह से आपकी UP सम्पत्ति के लिए स्टाम्प्स वापसी हेतु आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी।
पंजीकृत लेखपत्र का प्रमाणपत्र हेतु आवेदन कैसे करें :-
- लेख पत्र के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग,उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट igrsup.gov.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर आने के बाद आपको इसके होम पेज पर “पंजीकृत लेखपत्र प्रमाणपत्र का आवेदन” का लिंक दिखेगा । लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जायेगा।
- अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गयी जानकारी जैसे जिला , पंजीकरण संख्या , पंजीकरण दिनांक , आवेदनकर्ता का नाम आदि को ध्यानपूर्वक भरें।
- इसके बाद कैप्चा कोड को डालकर “प्रवेश करें” के बटन पर क्लिक करें और अपना फॉर्म सब्मिट करें।
- इस तरह से आपकी पंजीकृत लेखपत्र के प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी।
उत्तर प्रदेश सम्पत्ति का बैनामा से संबंधी प्रश्न /उत्तर :-
नागरिकों को संपत्ति से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी को अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऑनलाइन रूप मे उपलब्ध किया गया है वह अपनी प्रॉपर्टी से संबंधी जानकारी को एवं संपत्ति बैनामा दाखिला ख़ारिज को बिना किसी समस्या के घर बैठे वेब पोर्टल के अंतर्गत प्राप्त कर सकते है।
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिक अपनी भूमि से जुड़ी जानकारी को ऑनलाइन रूप में प्राप्त कर सकते है।
नहीं डाक्यूमेंट्स के पंजीकरण करने के लिए उम्मीदवार को अपनी तहसील एवं कार्यालय का चयन ऑनलाइन रूप में करने से आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते है। तथा फोटो फिंगप्रिंट्स ,और पक्षकारों के बयान के लिए कार्यालय का दौरा करने की आवश्यकता होती है।
अगर किसी आवेदक के द्वारा पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन किया गया है तो वह रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत दस्तावेज निष्पादन के 4 माह के भीतर उसका पंजीकरण कर सकते है।
ऑनलाइन रूप में भूमि से जुड़ी सेवाओं से आम नागरिक को वह सभी सुविधाएँ पारदर्शी रूप में उपलब्ध हो रही है जिसके लिए उन्हें सरकारी कार्यालयों से दस्तावेज प्राप्त करने हेतु कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऑनलाइन रूप में सेवाएं जारी होने से नागरिकों के साथ जमीन में धोखाधड़ी जैसे घटनाओं में रोकथाम होगी। एवं नागरिक बिना किसी आर्थिक परेशानी के वह अपने भूमि के विवरण की जानकारी को ऑनलाइन रूप में प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे।
नहीं संपत्ति बैमाने स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवेदक को सम्बन्धित कार्यालय का दौरा करना होगा ऑनलाइन रूप में शुल्क भुगतान के लिए विभाग के द्वारा सेवाओं को जारी नहीं किया गया है।
इस के लिए आप को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अगर आप ने अपना आवेदन ऑनलाइन किया है तो आप आवेदन नंबर या आप्लिकेशन नंबर दाल कर पता कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन किया है तो इस के लिए आप को अपना (applicant ‘s name ) डाल कर चेक करना होगा।