नमस्कार दोस्तों , दोस्तों आज के अपने इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य की उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना स्टेटस (Kanya Sumangala Yojana Status Check) के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में भ्रूण हत्या, आसमान लिंगानुपात, बाल विवाह एवं बालिकाओं के प्रति नकारत्मक सोच आदि को रोकने हेतु राज्य सरकार के आधीन महिला एवं बाल विकास विभाग ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को शुरू किया है। राज्य सरकार का कहना है की राज्य में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लागू होने से भ्रूण हत्या, बाल विवाह आदि सामजिक कुरीतियों को रोकने में मदद मिलेगी इस योजना के तहत राज्य में कन्याओं के उज्जवल भविष्य हेतु सार्थक कार्य एवं प्रयास किये जाएंगे।
कन्या सुमंगला योजना के अनुसार राज्य सरकार विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कन्याओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर लाभान्वित किया जाएगा। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं तो आप मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे हमारे इस आर्टिकल में आप जानेंगे योजना से जुड़ी अहर्ताएं , आवेदन स्थिति की प्रक्रिया, आदि के बारे में। आपसे अनुरोध है की इन सभी जानकारियों के लिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
यह भी पढ़े :- उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना : BC Sakhi Yojana ऑनलाइन पंजीकरण
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना स्टेटस
योजना से संबंधित | योजना से जुड़ी जानकारियां |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना |
योजना की शुरुआत कब हुई | 1 अप्रैल 2019 |
योजना से संबंधित विभाग | उत्तर प्रदेश का महिला एवं बाल विकास विभाग |
योजना का उद्देश्य | कन्याओं के प्रति समाज में सकारत्मक सोच को बढ़ावा और कन्याओं के भविष्य को उज्जवल बनाना |
योजना के लाभार्थी | उत्तर प्रदेश राज्य की निवासी कन्याएं |
योजना के ऑनलाइन आवेदन हेतु आधिकारिक वेबसाइट | mksy.up.gov.in |
योजना के सम्पर्क हेतु फ़ोन हेल्पलाइन नंबर्स | यहां क्लिक करें |
उत्तर प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय का पता | महिला कल्याण निदेशालय , उत्तर प्रदेश सरकार , 8वीं मंजिल जवाहर भवन , अशोक मार्ग लखनऊ |
योजना के अंतर्गत लाभार्थी को दी जाने वाली वित्तीय मदद :-
योजना के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निम्नलिखित 6 श्रेणियों में बांटा गया है –
1 प्रथम श्रेणी :- राज्य में 1 अप्रैल 2019 के बाद जिन कन्याओं का जन्म हुआ है। उन कन्याओं के परिवार वालों को राज्य सरकार के द्वारा ₹2,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
2 द्वितीय श्रेणी :- योजना की इस श्रेणी के अंतर्गत उन कन्याओं को सम्मिलित किया गया है जिनका एक साल के भीतर सम्पूर्ण टीकाकरण हो चुका है और कन्या का जन्म 1 अप्रैल 2018 से पहले हुआ होना चाहिए। ऐसी कन्याओं को राज्य सरकार ₹1,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
3 तृतीय श्रेणी :- कन्या सुमंगला योजना की इस श्रेणी के अंतर्गत जिन कन्याओं ने राज्य के किसी भी सरकारी / प्राइवेट स्कूल में चल रहे शैक्षणिक सत्र के अंतर्गत प्रथम कक्षा (1st Class) में प्रवेश लिया है उन्हें सरकार ₹2,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
4 चतुर्थ श्रेणी :- कन्या सुमंगला योजना की इस श्रेणी के अंतर्गत जिन कन्याओं ने राज्य के किसी भी सरकारी / प्राइवेट स्कूल में चल रहे शैक्षणिक सत्र के अंतर्गत छठी कक्षा (6th Class) में प्रवेश लिया है उन्हें सरकार ₹2,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
5 पंचम श्रेणी :- कन्या सुमंगला योजना की इस श्रेणी के अंतर्गत जिन कन्याओं ने राज्य के किसी भी सरकारी / प्राइवेट स्कूल में चल रहे शैक्षणिक सत्र के अंतर्गत नौवीं कक्षा (9th Class) में प्रवेश लिया है उन्हें सरकार ₹3,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
6 षष्टम श्रेणी :- कन्या सुमंगला योजना की इस श्रेणी के अंतर्गत 10वीं / 12वीं कक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद राज्य की किसी सरकारी / गैर सरकारी कॉलेज के स्नातक – डिग्री या न्यूनतम दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया है उन्हें सरकार ₹5,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की अहर्ताएं :-
- कन्या का परिवार उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए
- कन्या के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- राज्य के किसी भी परिवार को सिर्फ दो ही बालिकाओं को योजना का लाभ दिया जायेगा।
- यदि किसी महिला के प्रसव के दौरान जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान यदि लड़की है तो उसे भी योजना का लाभ दिया जाएगा।
- योजना के नियमानुसार यदि किसी महिला को पहले प्रसव में बेटी होती है और अगले द्वितीय प्रसव में दो जुड़वा बेटियां होती है। योजना का लाभ तीनों ही संतानों को दिया जाएगा।
- यदि किसी परिवार ने कोई अनाथ बच्ची को गोद लिया है तो परिवार की अनाथ और जैविक संतान को सम्मलित करते हुए दोनों को योजना का लाभ दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज :-
योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए –
- कन्या के परिवार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- पहचान के प्रमाण हेतु कन्या का (राशन कार्ड / वोटरआईडी कार्ड / आधार कार्ड )
उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना स्टेटस चेक कैसे करे?
कन्या सुमंगला योजना का स्टेटस चेक करने के लिए यहां पर बताई गयी निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करें :-
- स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना की आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट पर आने के बाद होम पेज पर दिए गए नागरिक सेवा पोर्टल के लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आप कन्या सुमंगला योजना के लॉगिन पेज पर पहुँच जाएंगे।
- लॉगिन पेज पर दिए गए लॉगिन फॉर्म में अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड की जानकारी को डालकर कैप्चा कोड डालें।
- इसके बाद “sign in” के बटन पर क्लिक करें।
- लॉगिन होने के बाद आपको Girl Child मीनू के तहत Track History का लिंक दिखेगा। लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद लाभार्थी की योजना से संबंधित सभी जानकारी आपकी कंप्यूटर/मोबाइल की स्क्रीन पर ओपन होकर आ जायेगी।
- इस तरह से आप मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के स्टेटस को ट्रैक कर संबंधित जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं।
UP मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से जुड़े सवाल और जवाब :-
UP मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
mksy.up.gov.in
कन्या सुमंगला योजना का लाभ कब कब मिलता है ?
योजना का लाभ देने के लिए राज्य सरकार ने योजना को विभिन्न श्रेणियों में बाँटा हुआ है आप आर्टिकल में इन श्रेणियों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं।
10 वीं और 12 वीं क्लास पास करने के बाद कितना पैसा मिलता है ?
योजना के अंतर्गत जो कन्या 10 वीं और 12 वीं क्लास पास कर चुकी है उसे आगे की पढ़ाई के लिए सरकार की तरफ से 5000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है।
कन्या योजना में बेटी के जन्म पर कितना पैसा मिलता है ?
योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर सरकार के द्वारा बेटी के माता -पिता को ₹2,000/- प्रदान किये जाते हैं