राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना – वंचित वर्गों के युवाओं को उद्यम स्थापित करने में मिलेगी सहायता

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Reported by Saloni Uniyal

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राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं और उद्यमियों के लिए राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना में पात्र युवाओं को अनुदान और प्रशिक्षण दोनों दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ केवल राजस्थान राज के दलित और आदिवासी वर्ग के युवाओं को मिलेगा।

वे इच्छुक उम्मीदवार जो Dalit Adiwasi Udhyam Protsahan Yojana का लाभ लेना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। जल्द ही इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट और आवेदन प्रक्रिया जारी की जाएगी।

राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना
राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना

राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना

Dalit Adiwasi Udhyam Protsahan Yojana की शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के दलित एवं आदिवासी युवाओं एवं उद्यमियों को लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत युवाओं को अनुदान एवं प्रशिक्षण दोनों दिया जाएगा।

राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के माध्यम से युवाओं के लिए आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलेंगे और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

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Dalit Adiwasi Udhyam Protsahan Yojana 2023 Highlights

आर्टिकल का नाम राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना
साल2023
राज्य का नामRajasthan
योजना का नामDalit Adiwasi Udhyam Protsahan Yojana
लाभार्थीराज्य के दलित युवा नागरिक
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटdipr.rajasthan.gov.in

योजना का उद्देश्य

दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य राज्य के गैर-कृषि क्षेत्रों (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) के विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गाे की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना, उद्यमिता एवं दक्षता संवर्द्वन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के वंचित एवं कमजोर वर्गों में कौशल एवं उद्यमिता का विकास करना, लक्षित वर्गों की शिक्षित युवा पीढी के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित कर शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोकना, लक्षित वर्गों की आय में वृद्धि करते हुये उनके जीवन स्तर को उन्नत बनाना है।

राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना हेतु महत्वपूर्ण निर्णय

  • डॉ० भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के प्रारूप को मंजूरी।
  • दलित एवं आदिवासी युवा उद्यमियों को फ़ायदा मिलेगा।
  • इंक्यूबेशन सेंटर में युवाओं को विशेषज्ञों से परीक्षण मिलेगा।
  • उद्यमियों को आबंटित होने वाले भूखंडो की सीमा 4000 वर्ग मीटर तक बढ़ेगी।
  • 7 साल के लिए 100 प्रतिशत एसजीएसटी पुनर्भरण।
  • भूमि आबंटन के देय राशि की किश्तों पर ब्याज में पूर्ण छूट तथा भूमि रूपांतरण शुल्क में 100 प्रतिशत रियायत का भी प्रावधान होगा।
Dalit Adiwasi Udhyam Protsahan Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
  1. राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का लाभ अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों और युवाओं को मिलेगा।
  2. इस योजना के अंतर्गत उद्यमियों और युवाओं को प्रशिक्षण भी मिलेगा।
  3. इस योजना के तहत युवाओं को अनुदान प्रदान किया जाएगा।

दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना आवेदन हेतु पात्रता

  • उम्मीदवार राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • आर्थिक रूप से कमजोर दलित एवं आदिवासी युवा आवेदन हेतु पात्र होंगे।
  • गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • आवेदकों की आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. निवास प्रमाण पत्र
  3. जाति प्रमाण पत्र
  4. आय प्रमाण पत्र
  5. शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
  6. बैंक खाता पासबुक
  7. पासपोर्ट साइज फोटो
  8. मोबाइल नंबर
ऋण पर ब्याज अनुदान

राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9 फीसद ब्याज अनुदान तथा 5 करोड रुपए तक के ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ ही 25 लाख रुपए तक की सीमा में प्रोजेक्ट लागत का 25 फीसद तक मार्जिन मनी का भी प्रावधान किया गया है जिससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के निवेशक नए उद्योग लगाने और सेवा क्षेत्र में तथा व्यापार के लिए भी प्रेरित होंगे।

इंक्यूबेशन सेन्टर के जरिए युवा उद्यमियों को किया जाएगा प्रशिक्षित-

दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत डिक्की एवं सीआईआई के सहयोग से 100 करोड़ रुपए की लागत का इंक्यूबेशन सेन्टर स्थापित किया जाएगा, जिसमें इन वर्गों के युवाओं को उद्यम स्थापित करने, संचालित करने सहित सभी जरूरी आवासीय प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में इन वर्गों के उद्यमियों को आवंटन देय आरक्षण की सीमा को भी 5 से बढ़ाकर 6 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा आवंटित होने वाले भूखंडों की निर्धारित सीमा 2000 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 4000 वर्ग मीटर की गई है।

राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना आवेदन कैसे करें ?

Dalit Adiwasi Udhyam Protsahan Yojana के लिए अभी तक राजस्थान सरकार द्वारा केवल घोषणा की गई है। राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे युवा जो राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उन युवाओं को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी तक इस योजना का आवेदन करने हेतु कोई आधिकारिक वेबसाइट जारी नहीं की गई है।

संभावित है जल्द ही इस योजना का आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट और आवेदन करने की प्रक्रिया जारी की जाएगी। उसके बाद आप आसानी से फॉर्म भरकर आवेदन कर सकेंगे।

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Dalit Adiwasi Udhyam Protsahan Yojana 2023 सम्बंधित प्रश्न/उत्तर

राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

Dalit Adiwasi Udhyam Protsahan Yojana की आधिकारिक वेबसाइट dipr.rajasthan.gov.in है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दिया है।

राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के लाभार्थी कौन होंगे ?

राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवा आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के लाभार्थी होंगे।

दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना किस राज्य की योजना है ?

Dalit Adiwasi Udhyam Protsahan Yojana राजस्थान राज्य की योजना है।

राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की घोषणा किसने की ?

Dalit Adiwasi Udhyam Protsahan Yojana की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की।

इस आर्टिकल में हमने आपसे राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना और इस योजना से सम्बंधित अनेक जानकारियां साझा की हैं।

अगर आप हमारे द्वारा दी गई जानकारियों के आलावा कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते हैं।

आपको हमारी टीम द्वारा सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से सहायता मिलेगी।

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