FCS: उत्तराखंड राशन कार्ड, FCS UK, ration card uk, fcs.uk.gov.in, ukfcs fcs.uk.gov.in

जैसा की आप सब को पता ही है की राशन कार्ड हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राशन कार्ड की सहायता से आप किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, किसी भी अन्य सरकारी दस्तावेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राशन कार्ड का मुख्य उद्देश्य गरीबों के लिए जो राशन कार्ड धारक हैं ... Read more

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Reported by Rohit Kumar

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जैसा की आप सब को पता ही है की राशन कार्ड हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राशन कार्ड की सहायता से आप किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, किसी भी अन्य सरकारी दस्तावेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राशन कार्ड का मुख्य उद्देश्य गरीबों के लिए जो राशन कार्ड धारक हैं उन्हें सस्ती दरों पर चावल, गेहूं और अन्य खाद्य सामग्री को मुहैया करवाना है।यदि आप भी उत्तराखंड निवासी हैं तो आप उत्तराखंड राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट fcs.uk.gov.in पर जाकर नए राशन कार्ड हेतु आवेदन प्रपत्र को डाउनलोड कर, संबंधित दस्तावेजों को संलग्न कर राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे आर्टिकल में आप जानेंगे राशन कार्ड के लिए पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया आदि के बारे में। आपसे अनुरोध है की इन सभी जानकारियों के लिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें ।

FCS : उत्तराखंड राशन कार्ड, FCS UK, ration card uk, fcs.uk.gov.in, ukfcs fcs.uk.gov.in
FCS: उत्तराखंड राशन कार्ड

उत्तराखंड राशन कार्ड – FCS UK

क्रम संख्या आर्टिकल से संबंधित आर्टिकल से जुड़ी जानकारियाँ
1आर्टिकल का नामउत्तराखंड राशन कार्ड
2उत्तराखंड राशन कार्ड से संबंधित विभागDEPARTMENT OF FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS
Govt. Of Uttarakhand
3राशन कार्ड के लाभार्थीउत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी
4राशन कार्ड का उद्देश्यराज्य के गरीब और वंचित लोगों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकार द्वारा तय दरों पर राशन उपलब्ध करवाना
5उत्तराखंड राशन कार्ड की ऑफिसियल वेबसाईटfcs.uk.gov.in
6राशन कार्ड के आवेदन हेतु शुल्क₹5/-
7राशन कार्ड हेतु हेल्पलाइन फोन नंबर :-0135-2780765
0135-2653159
0135-2669719
1800-180-2000 (Toll Free)
0135-2740836
1800-180-4188 (Toll Free)
8राशन कार्ड के सुझाव और शिकायत हेतु ऑफिसियल ईमेल आईडी :-secy-fcs-ua@nic.in
comm-fcs-uk@nic.in
legalmetuk@gmail.com
scdrc-uk@nic.in
foodcommfcs@gmail.com
9राशन कार्ड हेतु कार्यालय के पते :-1. The Secretary
Department of Food and Civil Supply,
Government Of Uttarakhand
Chief Secretary Building
Uttarakhand Secretariat
4, Subhash Road, Dehradun – 248001
2. Commissioner
Food and Civil Supply Directorate of Food and Civil Supply, Uttarakhand Khadya Bhawan, Mussoorie Bypass Ring Road (Ladpur) Dehradun Telephone No. : 0135-2780765
3. Controller
Legal Metrology, Uttarakhand
Department of Food and Civil Supply
15, Gandhi Road
Dehradun – 248001
4. State Consumer Disputes Redressal Commission
176, Ajabpur Kalan (Near Spring Hills School)
Motherowala Road, Dehradun – 248121
10आवेदन की प्रक्रियाऑफलाइन

यह भी पढ़े :- मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड | Mukhyamantri Vatsalya Scheme

उत्तराखंड के राशन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें

यदि आप उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं तो आप बताई गई निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करके नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं –

शहरी क्षेत्र हेतु नए राशन कार्ड के लिए आवेदन

  • शहरी क्षेत्र के लिए नए राशन कार्ड के आवेदन हेतु आपको अपने क्षेत्र के खाद्य जिला आपूर्ति के कार्यालय के काउन्टर जाकर नए राशन कार्ड का फॉर्म लेना होगा। फॉर्म को आप उत्तराखंड राशन आपूर्ति विभाग की ऑफिसियल वेबसाईट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
    • फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले उत्तराखंड राशन आपूर्ति विभाग की ऑफिसियल वेबसाईट पर जाएँ।
    • वेबसाईट पर आने के बाद इसके होम पेज पर आपको “Download” का लिंक दिखेगा।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा।
    • इस पेज पर आपको “Ration Card Application from” का लिंक दिखेगा इस लिंक पर क्लिक करना है।
    • लिंक पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म पीडीएफ़ फाइल में डाउनलोड हो जाएगा । इस तरह से आप राशन कार्ड हेतु आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
  • काउन्टर से फॉर्म लेने के बाद इसको सावधानी पूर्वक भरें और फॉर्म के साथ आवशयक दस्तावेजों को संलग्न करें। हमने ऊपर आर्टिकल में सभी आवशयक दस्तावेजों की सूची दे रखी है आप इसके बारे में आर्टिकल में पढ़ सकते हैं।
  • दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करने के बाद फॉर्म को DSO कार्यालय में क्लर्क के जमा करा दें।
  • क्लर्क फॉर्म और दस्तावेजों की जांच करेगा और आपको एक पावती रसीद देगा।
  • इसके बाद विभाग के आपूर्ति निरीक्षक (SI) के द्वारा आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी।
  • फॉर्म की सभी जानकारियों को SI के द्वारा सत्यापित करने के बाद फॉर्म को क्लर्क के पास भेजा जाएगा।
  • अंत में आपके द्वारा क्लर्क को पावती रसीद दिखाए जाने पर आपको आपका राशन कार्ड दे दिया जाएगा। इस तरह से आप शहरी क्षेत्र के लिए नए राशन कार्ड की ऑफलाइन प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे।

ग्रामीण क्षेत्र हेतु नए राशन कार्ड के लिए आवेदन

ग्रामीण क्षेत्र के लिए नए राशन कार्ड के आवेदन हेतु आपको अपने क्षेत्र के प्रखण्ड विकास (बीडीओ) कार्यालय के काउन्टर जाकर नए राशन कार्ड का फॉर्म लेना होगा। फॉर्म को आप उत्तराखंड राशन आपूर्ति विभाग की ऑफिसियल वेबसाईट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड की प्रक्रिया को ऊपर हमने बताया है आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं।

  • इसके बाद फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और संलग्न दस्तावेजों के साथ फॉर्म को बीडीओ कार्यालय में ग्राम पंचायत अधिकारी (जीपीओ) के पास जमा करवा दें।
  • ग्राम पंचायत अधिकारी (GPO) दस्तावेजों की जांच करेगा और आपको एक पावती रसीद देगा।
  • इसके बाद विभाग के आपूर्ति निरीक्षक (SI) के द्वारा आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी ।
  • जांच में सभी जानकारियों को अधिकारी के द्वारा सत्यापित किया जाएगा। जानकारी सही होने पर फॉर्म को क्लर्क के पास भेज दिया जाएगा। क्लर्क आपका फॉर्म सत्यापित कर ग्राम विकास अधिकारी को देगा।
  • अंत में आपके द्वारा GPO ग्राम विकास अधिकारी को पावती रसीद दिखाए जाने पर आपको आपका राशन कार्ड दे दिया जाएगा। इस तरह से आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए नए राशन कार्ड की ऑफलाइन प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे।

उपरोक्त प्रक्रिया को आप राशन कार्ड में सुधार और किसी सूचना को चेंज करने के लिए भी अप्लाइ कर सकते हैं ।

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Application फॉर्म को डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक :- यहाँ क्लिक करें

राशन कार्ड के Renewal or Duplicate and Cancellation करने की प्रक्रिया :-

  • उत्तराखंड राशन कार्ड के नवीनीकरण और Duplicate राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया नए राशन कार्ड के समान ही है। इस बात का जरूर ध्यान रखें की राशन कार्ड के नवीनीकरण के आवेदन के समय पुराने राशन कार्ड को आवेदन फॉर्म के संलग्न कर जमा कराना अनिवार्य है। एक बार नया राशन कार्ड जारी होने पर इसकी वैधता 5 साल तक के लिए होती है जिसको वैधता खत्म हो जाने पर Renew कराना आवश्यक है।
  • राशन कार्ड के नवीनीकरण की समय सीमा राशन कार्ड की वैधता खत्म होने से 2 महीने तक होती है। यदि एक बार कार्ड की नवीनीकरण की समय सीमा समाप्त हो जाती है तो लाभार्थी का नाम राशन कार्ड की सूची से हटा दिया जाता है और राशन कार्ड को cancel कर दिया जाता है। नाम हटने पर आपको दोबारा फिर से नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा।
  • राशन कार्ड के Duplicate कार्ड जारी करने की प्रक्रिया राशन कार्ड के नवीनीकरण के समान है । इसमें आपको आवेदन फॉर्म के साथ राशन कार्ड की छाया प्रति आवेदन फॉर्म के साथ सबमिट करनी होती है। यदि राशन कार्ड खो गया है तो आप नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

राशन कार्ड के Transfer / Surrender करने की प्रक्रिया :-

  • राशन कार्ड ट्रांसफर के लिए आवेदक को उसी क्षेत्र के स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए जहां का उसका राशन कार्ड बना हुआ है।
  • राशन कार्ड के ट्रांसफर के लिए आवेदन फॉर्म को भरकर और साथ में जरूरी दस्तावेजों को संलग्न कर डीएसओ/जीपीओ अधिकारी के पास फॉर्म को जमा करवाना होगा।
  • एसआई/जीपीओ मास्टर रजिस्टर में विवरण की जांच और सत्यापन करता है और रजिस्टर में आवेदक के लिए एफपीएस को अपडेट करता है।
  • इसके बाद क्लर्क/GPO अधिकारी के द्वारा नया राशन कार्ड बनाकर आवेदक को जारी कर दिया जाता है । इस तरह से आप ऑफलाइन राशन कार्ड ट्रांसफर / सरेंडर की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे।

राशन कार्ड डीटेल ऑनलाइन चेक करने की प्रक्रिया :-

  • सबसे पहले उत्तराखंड राशन कार्ड की आधिकारीक वेबसाईट fcs.uk.gov.in पर जाएँ।
  • वेबसाईट पर आने के बाद इसके होम पेज पर “Ration Card Details” का लिंक दिखेगा। इस लिंक पर क्लिक करें।
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म ओपन होगा फॉर्म में कैपचा कोड को डालकर “Submit” के बटन क्लिक कर आगे पढ़ें।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। पेज पर अपने जिले, योजना का नाम, डेट आदि की जानकारी को भरें। जानकारी भरने के बाद “View Report” के बटन पर क्लिक करें।
  • बटन पर क्लिक करते ही आपके राशन कार्ड की डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। इसमें दुकानदार का नाम, संपर्क हेतु मोबाईल नंबर और अन्य डीटेल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
  • इस तरह से आप अपने राशन कार्ड की डीटेल ऑनलाइन चेक कर पाएंगे।

उत्तराखंड राशन कार्ड FPS (FAIR PRICE SHOP) से संबंधित डाटा :-

Details of Fair Price Shops (Tehsil-wise) For State: UTTARAKHAND :-

FPS लिस्ट डाउनलोड करने का लिंक :- यहाँ क्लिक करें

राशन कार्ड के Allocation Generation status को ऑनलाइन कैसे चेक करें :-

  • सबसे पहले उत्तराखंड राशन कार्ड की आधिकारीक वेबसाईट fcs.uk.gov.in पर जाएँ।
  • वेबसाईट पर आने के बाद इसके होम पेज पर “Allocation Generation Status” का लिंक दिखेगा। इस लिंक पर क्लिक करें।
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा।
  • अब इसके बाद ओपन हुए नए पेज पर महीने को सिलेक्ट करें, अब साल के वर्ष को सिलेक्ट करें।
  • इसके बाद DSO ऑफिस को सिलेक्ट करें तथा अपना जिला सिलेक्ट करें। यह सब जानकारी भरने के बाद “View Report” के बटन पर क्लिक करें।
  • बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने संबंधित सभी डिटेल्स आ जाएगी।

नीचे आप दी गई पीडीएफ़ फाइल में NFSA के द्वारा जारी देश भर के राज्यों से संबंधित राशन कार्ड की डिटेल्स देख सकते हैं –

उत्तराखंड राशन कार्ड के लाभ

  • यदि आप देश से बाहर जाना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा की इसके लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। यदि आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो आप पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। राशन कार्ड आपके पासपोर्ट को बनवाने के लिए काफी मददगार हो सकता है।
  • यदि आपने BPL श्रेणी का राशन कार्ड बनवा रखा है तो आप सरकार के द्वारा दिए जाने वाले मुफ़्त राशन के लिए पात्र हो जाते हैं।
  • राशन कार्ड की सहायता से आप अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं।
  • राशन कार्ड होने से आप देश के किसी भी बैंक में अपना बैंक खाता खुलवा सकते हैं।
  • राशन कार्ड होने से आपको सरकार की कई जन कल्याण कारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिलता है।
  • राशन कार्ड की मदद से आप अपने अन्य सरकारी दस्तावेज (जैसे :- जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि) के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • राशन कार्ड को आप एड्रैस प्रूफ की तरह उपयोग में ला सकते हैं।
  • राशन कार्ड की मदद से बच्चों का स्कूल में ऐडमिशन आसानी करवाया जा सकता है।

उत्तराखंड शासन के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के राशन कार्ड ऑफिस स्ट्रक्चर :-

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उत्तराखंड के खाद्य आपूर्ति विभाग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से संबंधित डाटा :-

उत्तराखंड राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत 174 आंतरिक गोदामों और 22 बेस गोदामों का नेटवर्क स्थापित किया गया है जिससे फूड सप्लाइ चेन को अधिक सुगम और आसान बनाया जा सके।

Godown Location:

क्रम संख्या जिलों का नाम गोदाम की क्षमता गोदामों की संख्या
1पौड़ी गढ़वाल9,571.800 मीट्रिक टन23
2रुद्रप्रयाग2,663.000 मीट्रिक टन10
3टिहरी गढ़वाल8,755.200 मीट्रिक टन27
4उत्तरकाशी6,090.000 मीट्रिक टन16
5हरिद्वार10,540.400 मीट्रिक टन06
6देहरादून13,569.00 मीट्रिक टन12
7चमोली4,516.000 मीट्रिक टन16
8नैनीताल6,350.000 मीट्रिक टन08
9अल्मोड़ा6,120.600 मीट्रिक टन22
10पिथौरागढ़9,188.000 मीट्रिक टन25
11उधम सिंह नगर14,600.000 मीट्रिक टन07
12बागेश्वर3,042.800 मीट्रिक टन17
13चंपावत6,120.000 मीट्रिक टन07
टोटल1,01,126.800 मीट्रिक टन 196

Fair Price Shops :-

राज्य में राशन के उचित दर 9,139 दुकाने हैं जहां से राशन कार्ड धारक अपना कार्ड दिखाकर राशन प्राप्त कर सकते हैं दुकानों से संबंधित राशन वितरण का विवरण नीचे दिया गया है जो इस प्रकार से निम्नलिखित है –

क्रम संख्याजिलों के नाम शहरी FPS दुकानों की संख्या ग्रामीण FPS दुकानों की संख्याटोटल
1पौड़ी गढ़वाल52889941
2रुद्रप्रयाग14368382
3टिहरी गढ़वाल481,0301078
4उत्तरकाशी13530543
5हरिद्वार123423546
6देहरादून3446751,019
7चमोली70751821
8नैनीताल162490652
9अल्मोड़ा45905950
10पिथौरागढ़48720768
11उधम सिंह नगर202426628
12बागेश्वर07458465
13चंपावत17329346
टोटल 1,1457,9949,139

उत्तराखंड राशन कार्ड के अंतर्गत चलने वाली अन्य योजनाएँ :-

  1. NATIONAL FOOD SECURITY SCHEME (NFSA)
  2. STATE FOOD YOJANA (SFY)
  3. MID-DAY-MEAL SCHEME

उत्तराखंड राशन कार्ड के लिए पात्रता

यदि आप उत्तराखंड के राशन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो निम्नलिखित पात्रताओं को पूरा कर कार्ड के लिए अप्लाइ कर सकते हैं –

  • आवेदक उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • यदि आवेदनकर्ता नव विवाहित जोड़ा है तो वह नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है।
  • यदि आवेदनकर्ता के घर में कोई नवजात बच्चा जन्म लेता है तो वह नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है।
  • यदि आवेदक का पहले से बने राशन कार्ड की वैद्यता समाप्त हो चुकी है तो वह नए राशन कार्ड के लिए अप्लाइ कर सकता है।

उत्तराखंड राशन कार्ड के आवश्यक दस्तावेजों की सूची

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राशन कार्ड के आवेदन के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहियें।

  • आवेदनकर्ता का मतदाता पहचान पत्र
  • आवेदक के परिवार के मुखिया के नाम बिजली का बिल होना चाहिए।
  • परिवार में कमाने वाले एक से अधिक सदस्य हैं तो उन सभी सदस्यों की आय का विवरण।
  • आवेदक का बैंक खाता
  • आवेदक के पास LPG गैस कनेक्शन होना भी आवश्यक है।
  • नवजात बच्चे हेतु बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
  • आवेदक का आधार कार्ड अनिवार्य है।
  • नव विवाहित जोड़े के लिए कोर्ट के द्वारा जारी किया गया विवाह पंजीकरण का प्रमाण पत्र।
  • सरेंडर सर्टिफिकेट (टाउन/ग्राम पंचायत से दूसरे में ट्रांसफर होने की स्थिति में)
  • पिछले निवास का राशन कार्ड (नगर/ग्राम पंचायत से दूसरे में स्थानान्तरण की स्थिति में)
  • यदि आवेदक किराये पर रहता है तो किराया रसीद का प्रमाण
  • आवेदक का राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र

उत्तराखंड सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लिंक्स

क्रम संख्या पीडीएस सर्विस का नाम संबंधित लिंक्स
1Issuance of New Ration CardsClick here
2Modification in Ration CardClick here
3Duplicate , Renewal & Cancellation Ration CardClick here
4Ration Card TransferClick here

उत्तराखंड राशन कार्ड से संबंधित Orders & Notifications और उनके डाउनलोड लिंक्स

क्रम संख्या Orders & NotificationsDate Download links
1For making the kerosene distribution system systematic06 April 1990Click here
2Order for Kerosene Use and fixation of maximum rate for kerosene17 December 1993Click here
3Procedure for Identification of BPL Families20 September 1997Click here
4New Roster for pickup & distribution of Sugar under TPDS for Hilly Regions20 May 1999Click here
5Regarding the Administrative & Financial rights of Kshetra Panchayats22 July 1999Click here
6Regarding Antayodya Anna Yojna21 December 2001Click here
7Tristariya Panchayat -Administrative /Financial rights15 October 2005Click here
8Restructuring of FCS Department14th September 2006Click here
9GO for ensuring a distribution system all correct for prohibiting the misuse of LPG Cylinders06 September 2007Click here
10Regarding Supply of LPG Gas Cylinders to home17th October 2007Click here
11GO for ensuring a distribution system OK for prohibiting the misuse of LPG Cylinders12 August 2008Click here
12For taking action under 6A for seized LPG Home Cylinders3 September 2008Click here
13Issuance new Ration Card Guidelines25 February 2009Click here
14Regarding the eligibility of  FPS owners for allocation03 June 2010Click here
15GO for rate fixation of grains under Atal Khadyaan Yojna27 January 2011Click here
16Regarding Transportation charges claim for Contractors/FPS Owners09 February 2011Click here
17Profit Share to FPS Owners for transportation from Godown to FPS25 March 2011Click here
18Regarding the eligibility of FPS owners for allocation11 July 2011Click here
19Paddy Procurement Policy Under MSP for Kharif Season 2017-18
07 October 2017
Click here

उत्तराखंड राशन कार्ड के लिए अन्य वेबसाइट और लिंक्स

क्रम संख्या वेबसाईट का नाम संबंधित वेबसाईट के लिंक्स
1Department of Food & Public DistributionClick here
2Food Corporation of IndiaClick here
3Department of Consumer AffairsClick here
4Governor Office, Govt. Of UttarkhandClick here
5Chief Minister Office, Govt. Of UttarkhandClick here
6State Consumer Disputes Redressal ComissionClick here
7National food Security PortalClick here

उत्तराखंड राशन कार्ड से संबंधित डाटा

यहाँ हम आपको केंद्र सरकार के NFSA पोर्टल के द्वारा जारी उत्तराखंड के 13 जिलों के राशन कार्ड से संबंधित आंकड़ों के बारे में बता रहे हैं –

क्रम संख्या राशन कार्ड से संबंधित संबंधित डाटा AAY राशन कार्ड PHH राशन कार्ड
1Total Ration Cards14,11,8181,84,13812,27,680
2Total Beneficiaries60,93,4956,87,80554,05,690
3Aadhaar Seeded Beneficiary60,92,4936,87,51854,04,975
4Mobile No. Seeded RCs6,25,90572,3565,53,549
5Bank A/C Seeded RCs8,94,3291,22,0737,72,256
6Female HOF(NFSA)11,96,7211,56,20310,40,518

उत्तराखंड राज्य की राशन कार्ड से संबंधित गतिविधि की प्रति मासिक रिपोर्ट :-

जारी किए गए राशन कार्ड से संबंधित ग्राफ रिपोर्ट :-

Uttarakhnd Issue Ration card by NFSA portal-

हटाए गए राशन कार्ड से संबंधित ग्राफ रिपोर्ट :-

Uttarakhnd Delete Ration card by NFSA portal

ट्रांसफर किए गए राशन कार्ड से संबंधित ग्राफ रिपोर्ट :-

Uttarakhnd Transfer Ration card by NFSA portal

राशन कार्ड में जोड़े गए लाभार्थीयों से संबंधित ग्राफ रिपोर्ट :-

Uttarakhnd Ration card Add Beneficiary by NFSA portal

राशन कार्ड से हटाए गए लाभार्थीयों से संबंधित ग्राफ रिपोर्ट :-

Uttarakhnd Ration card Remove Beneficiary by NFSA portal

राशन कार्ड से स्थानांतरित लाभार्थीयों से संबंधित ग्राफ रिपोर्ट :-

Uttarakhnd Ration card Transfer Beneficiary by NFSA portal

उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा जारी राशन कार्डों के प्रकार :-

  1. APL (Above Poverty line) राशन कार्ड :- राज्य सरकार द्वारा जारी यह राशन कार्ड उन लोगों को किया जाता है जिन परिवार की महीने की आय ₹15,000/- से अधिक हो और जिनका जीवनयापन गरीबी रेखा से ऊपर होता है । राज्य सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा जारी APL राशन कार्ड पीले रंग का होता है ।
  2. SFY (State Food Scheme राशन कार्ड :- राज्य सरकार द्वारा जारी यह राशन कार्ड उन लोगों को किया जाता है जिन परिवार की महीने की आय ₹15,000/- से कम होती हैं। राज्य सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा जारी SFY राशन कार्ड सफेद रंग का होता है।
  3. BPL (Below Poverty line) राशन कार्ड :- यह कार्ड उन परिवारों को जारी किया जाता है जिन लोगों का जीवनयापन गरीबी रेखा से नीचे होता है । राज्य सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा जारी बीपीएल राशन कार्ड सफेद रंग का होता है । इस कार्ड के लिए खेतिहर मजदूर, असंगठित कामगार आदि लोग पात्र होते हैं ।
  4. AAY (Antyodaya Anna Yojana) राशन कार्ड :- यह कार्ड उन परिवारों को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा जारी किया जाता है जो सरकारी की अंत्योदय अन्न योजना के अंर्तगत आते हैं। AAY राशन कार्ड गुलाबी रंग का होता है।
  5. Annapurna Yojana राशन कार्ड :- यह कार्ड उन परिवारों को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा जारी किया जाता है जो राज्य सरकारी की अन्नपूर्णा योजना के अंर्तगत आते हैं। AY राशन कार्ड हरे रंग का होता है ।

राशन कार्ड पर मिलने वाली वस्तुओं का मूल्य और निर्धारित वितरण मात्रा की डिटेल्स :-

क्रम संख्यावस्तु का नाम वस्तु का मूल्य निर्धारित वितरण वस्तु की मात्रा
1गेहूँ (APL राशन कार्ड धारकों के लिए )₹4.00/- प्रति किलो ग्राम20 किलो ग्राम प्रति कार्ड
2गेहूँ (BPL राशन कार्ड धारकों के लिए )₹2.00/- प्रति किलो ग्राम10.250 KG प्रति कार्ड
(हरिद्वार जिले के लिए :- 22.860 KG प्रति कार्ड)
3गेहूँ अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए₹2.00/- प्रति किलो ग्राम10.460 KG प्रति कार्ड
4चावल (APL राशन कार्ड धारकों के लिए )₹6.00/- प्रति किलो ग्राम15 किलो ग्राम प्रति कार्ड
5चावल (BPL राशन कार्ड धारकों के लिए )₹3.00/- प्रति किलो ग्राम24.750 KG प्रति कार्ड
(हरिद्वार जिले के लिए :- 12.140 KG प्रति कार्ड)
6चावल अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए₹3.00/- प्रति किलो ग्राम24.540 KG प्रति कार्ड
7चीनी₹13.50/- प्रति किलो ग्राम500 KG से 600 KG प्रति कार्ड
8मिट्टी का तेलWhole Sale Rate :- ₹13.60/-
Retail Rate :-
₹14.15/-
5 लीटर से 7 लीटर तक प्रति कार्ड
बिना गैस कनेक्शन धारकों के लिए
9LPG गैसघरेलू गैस सिलेंडर :- ₹410.00/-
व्यावसायिक गैस सिलेंडर :- ₹1470.00/-
10डीजलNormal :- ₹49.61/-
Speed :- ₹69.68/-
11पैट्रोलNormal :- ₹68.71/-
Speed :- ₹77.84/-

List of Contact Details of Officers at Commissioner’s Office :-

SI. No.Officer NameDesignationContact No.Mobile No.
1Shri Bhupal Singh ManralCommissioner/ Secretary0135 – 27807659927699701
2Shri Pratap Singh ShahAddl. Secretary0135 – 27807659756665555
3Shri P S PangteyAddl. Commissioner0135 – 27807659410561225
4Dr. M.S VisenC.M.O/Joint Commissioner0135 – 27807659415995452
5Shri Har Singh BonalFinance Controller0135 – 27807659412964991
6Ms. Nidhi RawatDy. Commissioner HQ0135 – 27807659411144830
7Shri C M GhildiyalDeputy RMO0135 – 27807659412349277
8Shri Sushil Chandra SharmaAAO0135 – 27807658279998695
9Shri Dhawal SharmaSMO0135 – 27807659528434964

Contact Details of Officers at Regional level Offices

SI. No.Officer NameDesignationContact No.Mobile No.
1Shri Banselal RanaRegional Food Controller, Garhwal Region, Dehradun
0135 – 2720574
0135 – 2722897
7817073991
2Shri Harveer SinghRegional Food Controller, Kumaon Region, Haldwani05946 – 246046
05946 – 246051
7078859123
3Shri. Vipin KumarDy. Commissioner Garhwal Region0135 – 27228978859004050
4Shri. Vipin KumarDy. Commissioner Kumaon Region05946 – 2460517500921748

Contact Details of Officers at District level Offices

Sl. No.DistrictDistrict Supply Officer (DSO)Contact No.Mobile No.
1UttarkashiShri Manoj Soni (Incharge DSO)01374 – 2238399410385760
2Pauri GarhwalShri. Khushal Singh Kohli (Incharge DSO01368 – 2229039412961418
3ChamoliShri Kishori Lal (Incharge DSO)01372 – 2537999639645966
4DehradunShri Jaswant Sing Kandari0135 – 26537249997210874
5RudraprayagShri Garveen Chandra Bhatt
(Incharge DSO)
01364 – 2338899897804504
6Tehri GarhwalShri Mukesh01376 – 2321609899852996
7HaridwarShri K K Agarwal01334 – 2551259927955576
8NainitalShri Manoj Barman05942 – 2357709412910041
9AlmoraSmt. Divya Ahin Pandey ((Incharge DSO))05962 – 2306469410142742
10BageshwarShri Arun Kumar Verma05963 – 2211809536807814
11Udham Singh NagarShri Tejbal Singh05944 – 2424589412623333
12PithoragarhSmt. Chitra Rautela Bora (Incharge DSO)05964 – 2252839411178887
13ChampawatShri Rajendra Upreti CAG (Incharge DSO)05965 – 2307468755330909
उत्तराखंड शासन के राशन कार्ड की सर्विसेज़ :-

A – Services related to – Commissioner, Food and Civil Supply, Uttarakhand

Fair Price Shops – Opening, Cancellation and Renewal of Contract.
Ration Card – Issuance, Modification and Cancellation.
Addition, Deletion and Modification in any details of Ration Cards.
Consumer Helpline.

B – Services related to – Legal Metrology (W&M), Uttarakhand

Issuance of certificate for different measurement instruments
Enforcement, Verification and Stamping of Weights in Business and Commercial Shops.

C – Services related to – Consumer Protection

State Consumer Disputes Redressal Commission and District Forums.
Consumer Helpline.

आशा करते हैं की हमारा यह उत्तराखंड राशन कार्ड के बारे में यह आर्टिकल आपको पसंद आया होगा । फिर भी आर्टिकल से संबंधित कोई डाउट है तो आप कमेन्ट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद

उतराखंड राशन कार्ड से जुड़े FAQs :-

उत्तराखंड खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा राशन कार्ड बनने में कितना समय लगता है ?

जब आप नए राशन कार्ड के लिए अप्लाइ करते हैं तो राशन कार्ड बनने में 1 हफ्ते से लेकर 10 से 15 दिनों का समय लग जाता है।

राशन कार्ड आवेदन के लिए शुल्क कितना है ?

सरकार द्वारा मान्य सभी कार्डों के प्रकार के राशन कार्ड के लिए आवेदन शुल्क 5 रुपये है।

उत्तराखंड राशन कार्ड की आधिकारीक वेबसाईट क्या है?

उत्तराखंड राशन कार्ड की आधिकारीक वेबसाईट fcs.uk.gov.in है।

उत्तराखंड राशन कार्ड के अंतर्गत आने वाली अन्य वेबसाईट और उनके लिंक्स ?

State Consumer Disputes Redressal Commission
GOVERNMENT OF UTTARAKHAND :- यहाँ क्लिक करें
उत्तराखंड समाधान पोर्टल :- यहाँ क्लिक करें
UTTARAKHAND
Government Portal :- यहाँ क्लिक करें
india.gov.in :- यहाँ क्लिक करें

उत्तराखंड राशन कार्ड स्थानांतरित कैसे करें ?

राशन कार्ड स्थानांतरित करने की पूरी प्रक्रिया हमने उपरोक्त आर्टिकल में बताई है। जिसके बारे में आप आर्टिकल में पढ़ सकते हैं।

उत्तराखंड राज्य सरकार कितने प्रकार के राशन कार्ड जारी करती है?

उत्तराखंड राज्य सरकार तीन प्रकार AAY, APL तथा BPL राशन कार्ड राज्य के स्थायी निवासी नागरिकों के लिए जारी करती है।

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