उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं इसकी जानकारी आज हम अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको देने वाले है। कैसे आप घर बैठे अपने निवास प्रमाण पत्र के लिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी अपना निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा आज का आर्टिकल काफी मददगार साबित होने वाला है। जैसे की आप सब जानते हैं की आज के दौर में हमारे में domicile certificate कितना जरुरी हो गया है। जो एक सरकारी दस्तावेज के रूप में हमारे रोज मर्रे की जिन्दंगी में महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं, Uttarakhand Mool Niwas Praman Patra आवेदन प्रक्रिया के बारे में सारा प्रोसेस बता रहे हैं। उम्मीदवार जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
जैसे की आप जानते हैं की अब सरकार द्वारा जो भी योजनाएं शुरू की जाती है या अपने राज्य के नागरिक को सेवाएं मुहैया कराई जाती है वो इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जारी की जाती है। भारत को डिजिटल बनाने के लिए सभी राज्य अपनी -अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार द्वारा डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए सारी सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा ई-डिस्टिक पोर्टल लांच की गयी है जिसका लाभ अब उत्तराखंड के नागरिक ले सकते हैं। सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बहुत सी योजनाओं को शुरू किया जाता है जिसमें आपको आवेदन करने के लिए स्थायी निवास जैसे प्रमाण पत्र को दस्तावेज के रूप में दिखाना होता है। जिसके आधार पर आपको लाभ दिया जायेगा। हम अपने लेख के माध्यम से आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने का प्रोसेस आपको बताने वाले है। और इससे जुडी आपको और भी जानकारी दे रहे हैं। उम्मीदवार जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
Uttarakhand Domicile Certificate
आर्टिकल | उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं |
पोर्टल का नाम | उत्तराखंड ई-डिस्ट्रिक |
राज्य | उत्तराखंड सरकार |
उद्देश्य | नागरिकों को घर बैठे ऑनलाइन सेवाओं का लाभ देना |
आवेदन मोड़ | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | edistrict.uk.gov.in |
स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं उन्हें कुछ अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता भी पड़ेगी। लेख के माध्यम से हम आपको नीचे सूची में सभी आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दे रहें है उम्मीदवार दिए गए सभी दस्तावेजों को पहले से बना कर रखें।
- उम्मीदवार के पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए।
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- अभिभावक का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जन्म प्रमाण पत्र
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उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र के लाभ
uttarakhand mool niwas praman patra के माध्यम से लाभार्थियों को कौन-कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। उन सभी लाभों की विस्तार पूर्वक जानकारी आर्टिकल में नीचे सूची के माध्यम से दिया जा रहा है। आवेदन कर्ता सभी लाभों को नीचे आर्टिकल से प्राप्त कर सकते हैं।
- अगर उम्मीदवार किसी सरकारी भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उनके पास अपने राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- सिर्फ उत्तराखंड के नागरिक ही निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य राज्य का व्यक्ति उत्तराखंड में अपने मूल निवास के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
- सरकार द्वारा कई स्कालरशिप योजनाओं का आरम्भ किया जाता है जिसमें आपको पहले सरकारी दस्तावेज के रूप में अपने स्थायी प्रमाण पत्र को देना होगा।
- अब उत्तराखंड के नागरिक घर बैठे ई डिस्ट्रिक पोर्टल पर जाकर domicile certificate के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- उम्मीदवार को अपना सर्टिफिकेट बनाने के लिए अब किसी भी सरकारी कार्यालय में नहीं जाना होगा।
- राज्य सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाओं को शुरू किया जाता है जिसमें आपको आवेदन करने के लिए या लाभ लेने के लिए पहले अपना मूल निवास प्रमाण पत्र देना होता है।
उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र क्या है ?
मूल स्थायी निवास प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें उम्मीदवार के निवास से जुडी सभी चीजें दर्ज होती है। जैसे राज्य का नाम, जिला, तहसील, गांव का नाम एवं माता -पिता का नाम आदि। ये प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है जो आपके राज्य का मूल निवासी होने का सबूत होता है। और उत्तराखंड राज्य की नागरिकता का प्रदर्शित करता है। Uttarakhand Domicile Certificate उन्ही के बनाये जाते हैं जो राज्य में कई वर्षों से निवास कर रहे हों। इस प्रमाण पत्र के आधार पर राज्य के नागरिक सरकार के द्वारा चलाई जा रही कई प्रकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यह राज्य वासियों के लिए एक प्रमाण के रूप में कार्य करता है जिसमें उनके सभी महत्वपूर्ण विवरणों को शामिल किया जाता है। राजस्व विभाग के माध्यम से यह प्रमाण पत्र नागरिकों को जारी किया जाता है।
स्थायी निवास प्रमाण पत्र के उद्देश्य
जैसे की आप जानते हैं की हमारे लिए सरकारी दस्तावेज कितने जरुरी होते हैं चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र कोई भी सर्टिफिकेट हो। जिनका इस्तेमाल हम सरकारी नौकरी, योजनाओं आदि स्थानों में प्रयोग करते हैं। Uttarakhand Mool Niwas certificate बनाने का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गयी योजनाओं में सिर्फ राज्य के पात्र नागरिक ही आवेदन कर सके। और जो अपात्र आवेदनकर्ता है वे किसी भी गलत तरीके से योजना का लाभ न मिल सके। Uttarakhand Domicile Certificate की आवश्यकता निवास स्थान की वरीयता के लिए होती हैं।
उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?
उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए जो उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं उनको हम यहां पर ऑफलाइन आवेदन करने के लिए कुछ स्टेप्स बता रहे हैं आप दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- ऑफलाइन आवेदन मोड़ में आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार अपने तहसील में जाएँ।उम्मीदवार अपने ग्राम प्रधान से लिखित रूप में स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी ले जाएँ। जिसमें प्रधान की मुहर और साइन हो। आप अपने साथ अपने ओरिजनल दस्तावेज भी ले जाएँ और उनकी स्कैन की हुयी फोटो ले जाएँ।
- उसके बाद संबंधित कर्मचारी से आपको Domicile एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा।
- फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी दर्ज करनी होगी जैसे आवेदक का नाम, जन्मतिथि, पता प्रमाण, अभिवावक का नाम, आधार नंबर, जिला, तहसील, गांव का नाम आदि जानकारी दर्ज करनी होगी।
- यदि आपको आवेदन फॉर्म भरने में कहीं भी समस्या आती है तो आप इसके लिए संबंधित कर्मचारी से आवेदन फॉर्म भरने के लिए कह सकते हैं।
- इसके बाद सभी दस्तावेज एप्लिकेशन फॉर्म के साथ संलग्न कर लें। और वही तहसील में जमा कर दें।
- विभाग के कर्मचारियों के द्वारा आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा। सत्यापित होने के बाद आपका निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।
उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें ?
उम्मीदवार ध्यान दें उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए अभी ई-डिस्ट्रिक की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मौजूद नहीं है। आवेदन फॉर्म आप अपने तहसील में जाकर ही भर सकते हैं। mool niwas praman patra आवेदन प्रक्रिया नीचे देखें।
- मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले अपने क्षेत्र की पटवारी चौकी में जायें।
- पटवारी चौकी से आपके सभी डॉक्यूमेंट वेरिफाई करे जायेंगे तथा इस आख्या तैयार करके आपको दी जाएगी।
- इसके बाद आपको तहसील में जाकर मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा, आवेदन फॉर्म के साथ पटवारी द्वारा वेरिफाई डॉक्यूमेंट भी सलंग्न करें।
- सभी डॉक्यूमेंट जैसे शिक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र, निवास से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर नकल, राशन कार्ड की कॉपी,पहचान सम्बन्धी डॉक्यूमेंट और 10/- रू के स्टाम्प पर तैयार नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र के साथ सभी डॉक्यूमेंट सम्बंधित अधिकारी के पास जमा कराएं।
- इसके बाद आवेदन शुल्क के रूप में 30/- जमा कराएं और पावती पर्ची ले लें।
- आवेदन जमा करने के 15 दिन के पश्चात तहसील से आप अपना उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण ले सकते हैं।
Uttarakhand Mool Niwas certificate Download
उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र को लाभार्थी ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रमाण पत्र को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले उत्तराखंड ई-डिस्ट्रिक की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ।
- वहां होम पेज में लाभार्थियों को “सेवाएं” विकल्प दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।
- फिर खुले हुए पेज में आपको “domicile certificate” के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने Mool Niwas Praman Patra की पीडीएफ खुल जाता हैं।
- वहां से उम्मीदवार फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।
- अब आपके मोबाइल में पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है।
हेल्पलाइन नंबर
mool niwas praman patra के लिए जो लाभार्थी आवेदन कर रहें हैं अगर उनको प्रमाण पत्र बनाने के लिए किसी अन्य जानकारी की आवश्यकता होती है तो वे हेल्पलाइन नंबर – 7579219598 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
Mool Niwas Praman Patra Uttarakhand से जुड़े कुछ प्रश्न और उनके उत्तर
उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आधिकारिक वेबसाइट- edistrict.uk.gov.in है।
जी हाँ आप अपने तहसील में जाकर स्थायी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यदि राज्य का कोई भी नागरिक सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता है या किसी भी स्कीम के लिए आवेदन करता हैं तो उसके लिए आपके पास Uttarakhand Domicile Certificate होना जरुरी है।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको हमने पूरा प्रोसेस अपने आर्टिकल में दे रखा है। आप दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करके अपना आवेदन कर सकते हैं।
जी हाँ आपको आवेदन करने से पहले अपने ग्राम प्रधान से घोषणा पत्र लाना होगा जो लिखित रूप में होगा।
Uttarakhand Mool Niwas Praman Patra download करने के लिए उम्मीदवारों को e-district की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां से मोल निवास प्रमाण पत्र को उम्मीदवार आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को हेल्पलाइन नंबर 7579219598 पर सम्पर्क करना होगा वहां से लाभार्थी सभी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं।
नहीं मूल निवास से संबंधी सेवाओं के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा ऑनलाइन रूप में कोई सेवाएं पोर्टल में उपलब्ध नहीं की गयी है,स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए नागरिक को अपने क्षेत्र के तहसील से आवेदन करना होगा।
तो जैसे की हमने अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको mool niwas praman patra कैसे बनवाएं, आवेदन प्रक्रिया के बारे पूरी जानकारी दी है। अगर आपको इससे जुडी कोई भी अन्य जानकारी चाहिए या कोई भी समस्या होती है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मेसेज कर सकते हैं।
उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र पीडीएफ डाउनलोड – यहां क्लिक करें
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