हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2024 : ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ऐसे भरें।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा शुरू कर दी गयी है आपको बता दे बीच में कुछ समय पहले विकलांग पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था लेकिन उन लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है जो पहले योजना का लाभ ले रहे थे। योजना के फिर से ... Read more

Photo of author

Reported by Dhruv Gotra

Published on

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा शुरू कर दी गयी है आपको बता दे बीच में कुछ समय पहले विकलांग पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था लेकिन उन लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है जो पहले योजना का लाभ ले रहे थे। योजना के फिर से शुरू होने से अब थोड़ा विकलांग लोगों को राहत प्राप्त होगी। जिससे की उन्हें अब किसी से भी आर्थिक सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। आज हम अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको बताएंगे की कैसे आप Haryana Viklang Pension Yojana 2024 का लाभ ले सकते हैं। योजना के लिए आपको कौन-कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी आपके लिए सरकार द्वारा क्या-क्या पात्रताएं सुनिश्चित की गयी है हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से बताने वाले है। उम्मीदवार जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना : ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ऐसे भरें।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना : ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ऐसे भरें।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2024

जैसे की आप जानते हैं की सरकार द्वारा ऐसे बहुत सी योजनाओं का आरम्भ किया जाता है जिससे की जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। हरियाणा के विकलांग लोगों के लिए अब सरकार हर महीने 1800 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। लेकिन जो पात्र विकलांगता होगी वो 60 प्रतिशत तक होनी चाहिए। इससे कम विकलांगता प्राप्त होने पर उम्मीदवार योजना के लाभार्थी के पात्र नहीं होंगे।

आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए जिला चिकित्सा द्वारा प्रमाणित एक विकलांग प्रमाण पत्र जारी करना होगा जिसमें आपकी 60 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता के बारे में लिखित जानकारी होनी चाहिए। योजना का उद्देश्य विकलांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। जिससे की उन्हें अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए किसी पर भी बोझ बनने की आवश्यकता नहीं होगी।

यह भी पढ़े :- [रजिस्ट्रेशन] हरियाणा सक्षम योजना 2024: Haryana Saksham Yojana Online Form

Haryana Disabled Pension Scheme

योजना का नाम हरियाणा विकलांग पेंशन योजना
विभागसामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग
किसके द्वारा शुरू की गयीहरियाणा मुख्यमंत्री द्वारा
लाभार्थीराज्य के विकलांग नागरिक
उद्देश्यविकलांग एवं असहाय नागरिकों आर्थिक लाभ पहुँचाना
आवेदन मोड़ऑनलाइन/ ऑफलाइन
पेंशन राशि1800 रूपये
आधिकारिक वेबसाइट www.socialjusticehry.gov.in

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2024 के अंतर्गत आवेदक ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से योजना में आवेदन कर सकते हैं, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जो भी आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं वह सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर आसानी से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर आवेदन कर सकेंगे।

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp

Haryana विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

Haryana विकलांग पेंशन योजना में आवेदन हेतु आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है। इसके लिए आवेदक सभी दस्तावेजों की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।

  • आधार कार्ड
  • विकलांगता का सर्टिफिकेट
  • राशन कार्ड की फोटोकॉपी
  • मोबाइल नंबर
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक संबंधित जानकारी
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता

राज्य के वह आवेदक जो हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लाभ हेतु योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह इसकी पात्रता की जानकारी पढ़कर ही योजना में आवेदन करें।

  • आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। इससे कम आयु होने पर लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • उम्मीदवार की विकलांगता 60 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक होनी चाहिए।
  • अगर हरियाणा की कोई महिला विधवा पेंशन का लाभ ले रही हैं तो वे विकलांग पेंशन के लिए एप्लिकेशन फॉर्म नहीं भर सकती।
  • यदि व्यक्ति मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से भी विकलांग है तो उसे योजना के पात्र माना जाएगा।
  • वे विकलांग व्यक्ति योग्य माने जायेंगे जो हरियाणा में 3 वर्ष से या इससे अधिक वर्ष से रह रहे हो।
  • अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना के कारण विकलांग हो गया हो तो भी वे योजना के पात्र होंगे।
  • अगर कोई अंधा है या उन्हें बहुत कम दिखाई देता हो, या फिर वे कुष्ठ रोग से प्रभावित हो तो वे भी योजना में आवेदन करने के पात्र होंगे।
  • अगर कोई व्यक्ति वृद्धा पेंशन का लाभ ले रहे है तो उसे विकलांगता पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
  • योजना में आवेदन करने हेतु आवेदक के पास सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
  • अगर किसी विकलांग व्यक्ति के पास तीन या चार पहियों वाली गाड़ी है तो वे योजना में आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
  • इसके साथ ही अगर कोई विकलांग व्यक्ति सरकारी नौकरी करता हैं तो भी वे पेंशन का लाभ नहीं ले सकता।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लाभ और विशेषताएं

  • इस योजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गयी थी।
  • पहले विकलांग पेंशन योजना को शुरू किया गया लेकिन सरकार द्वारा योजना में कुछ कमियां पायी गयी जिस कारण फिर से योजना के लिए आवेदन खोल दिए गए हैं।
  • योजना के अंतर्गत पात्र उम्मीदवारों को हर महीने 1800 रूपये की धनराशि दी जायेगी।
  • विकलांग में महिलाओं और पुरुषों दोनों को लाभ दिया जाएगा।
  • योजना के शुरू होने से अब किसी भी विकलांग व्यक्ति को बोझ न समझकर उनकी अच्छे से देखभाल की जाएगी।
  • हर महीने लाभार्थी के खाते में सरकार द्वारा पेंशन राशि भेज दी जायेगी।
  • सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग द्वारा हरियाणा विकलांग पेंशन योजना को चलाया जा रहा है।
  • तिमाही या छमाही आधार पर विकलांग जनों को पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • समय-समय पर दिव्यांगजन नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जाती है।

Haryana Viklang Pension Yojana का उद्देश्य

जैसे की आप जानते हैं की हर राज्य में कई तरह के लोग निवास करते हैं जिनमें कुछ आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और वे अपने लिए आय के साधन जुटाने में सक्षम नहीं होते हैं ऐसे में सरकार द्वारा ऐसे लोगों को हर महीने अपनी आवश्यकता की चीजें प्राप्त करने के लिए बैंक अकाउंट में पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।

इस योजना का उद्देश्य मुख्यत विकलांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना है जिससे की वे अपने परिवार के जनों पर बोझ न बने। जीवन आरमदायक व्यतीत करने के लिए विकलांग नागरिकों को यह सुविधा राज्य सरकार की और से दी गयी है। प्रतिमाह दिव्यांगजन व्यक्तियों को योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जिसके अंतर्गत वह दैनिक जीवन में होने वाली जरूरतों की पूर्ति कर सकते है।

Haryana Viklang Pension Yojana में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?

जो उम्मीदवार योजना में ऑफलाइन मोड़ में आवेदन करना चाहते हैं उनको हम यहाँ पर आवेदन करने के कुछ स्टेप्स बता रहे हैं।

  • सबसे पहले उम्मीदवार अपने ब्लॉक या जिला कार्यालय में जाएँ।
  • आपको अपने सभी दस्तावेज अपने साथ ले जाने होंगे।
  • उसके बाद आप संबंधित कर्मचारी से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लें। और फॉर्म में दर्ज सभी जानकारी भर दें।
  • उसके बाद आप आवेदन फॉर्म के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न कर लें। जिसके बाद आपको फॉर्म उसी विभाग में जमा कर देने होंगे। और आपको मात्र 20 रूपये आवेदन शुल्क देना होगा।
  • इस प्रकार आपका ऑफलाइन मोड़ में आवेदन हो जाएगा।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें ?

जो उम्मीदवार ऑनलाइन मोड़ में आवेदन करना चाहते हैं उन्हें हम यहां पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कुछ स्टेप्स बता रहे हैं आप दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

  • सबसे पहले उम्मीदवार सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • उसके बाद आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल जाएगा। आपको फॉर्म के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप फॉर्म के सेक्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने सभी योजनाओं का नाम आ जाएगा आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ के लिंक पर क्लिक करना होगा।Haryana-Viklang-Pension-Yojana
  • उसके बाद आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ के रूप में आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। आपको ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और इसका प्रिंट निकाल लेना है।
  • प्रिंट निकालने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी व्यक्त करनी होगी और अपनी पासपोर्ट साइज फोटो भी लगा दें।
  • और आप सभी दस्तावेज भी आवेदन पत्र के साथ लगा दें। इसके बाद आप अपने जिला कार्यालय में जाकर या ब्लॉक के कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म जमा कर दें।
  • अधिकारियों द्वारा आपके दस्तावेज की पुष्टि की जायेगी जिसके बाद आपको योजना का लाभ प्राप्त होगा।

Haryana Disabled Pension Scheme से जुड़े कुछ प्रश्न और उनके उत्तर

सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट- www.socialjusticehry.gov.in है।

योजना का उद्देश्य क्या है ?
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp

इस योजना का उद्देश्य राज्य के विकलांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है और उन्हें हर महीने आर्थिक सहायता देना है।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत कितने रूपये की राशि दी जाएगी ?

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत उम्मीदवारों को हर महीने 1800 रूपये दिए जायेंगे।

विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत कौन-कौन से मोड़ में आवेदन कर सकते हैं ?

आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड़ में आवेदन कर सकते हैं।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी जानकारी दी है आप दिए हुए प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं।

Haryana विकलांग पेंशन योजना का संचालन किस विभाग के अंतर्गत किया जाता है ?

Haryana विकलांग पेंशन योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग द्वारा किया जाता है।

विकलांग पेंशन योजना हरियाणा में आवेदन हेतु आवेदक की कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है ?

विकलांग पेंशन योजना हरियाणा में आवेदन हेतु आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।

Haryana Viklang Pension Yojana में आवेदन करने के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी ?

Haryana Viklang Pension Yojana में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास उनका आधार कार्ड, विकलांगता का सर्टिफिकेट, राशन कार्ड की फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र,, बैंक संबंधित जानकारी, आयु प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो होना आवश्यक है।

हेल्पलाइन नंबर

हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2715090, 1800-2000-023

जैसे की हमने अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना से जुडी सारी जानकारी दी है। अगर आपको योजना से जुडी कोई भी अन्य जानकारी चाहिए या आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मेसेज कर सकते हैं।

Photo of author

Leave a Comment