Kabir Anteyeshti Anudan Yojana कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना आवेदन – SSUPSW Bihar

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना की शुरुआत बिहार राज्य सरकार द्वारा 2007 में की गयी थी। इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जो बीपीएल परिवार से हो। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत यदि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है। चाहे वो किसी भी उम्र का क्यों न हो बिहार सरकार द्वारा मृतक ... Read more

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Reported by Rohit Kumar

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कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना की शुरुआत बिहार राज्य सरकार द्वारा 2007 में की गयी थी। इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जो बीपीएल परिवार से हो। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत यदि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है।

चाहे वो किसी भी उम्र का क्यों न हो बिहार सरकार द्वारा मृतक की अंत्येष्टि के लिए 3 हजार रूपये सहायता के रूप में दिए जायेंगे। वर्ष 2014 तक योजना के अनुसार लाभार्थियों को 1500 रूपये दिए जाते थे लेकिन उसके बाद इसकी राशि बढ़ा दी गयी।

Kabir Anteyeshti Anudan Yojana  कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना आवेदन - SSUPSW Bihar
Kabir Anteyeshti Anudan Yojana

Kabir Anteyeshti Anudan Yojana को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। मृत्यु के समय ये राशि किसी संबंधी या रिश्तेदार को दी जाएगी जिससे की गरीब परिवारों को अपने स्वजन की अंत्येष्टि करने में इस राशि से सहायता हो सके।

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की तरफ से हर पंचायत राज्य में पहले से ही 5 अनुदान भुगतान के लिए 15 हजार रूपये की राशि भेज दी जाती है ताकि जरूरत के समय ये राशि पात्र लोगो को दी जा सके। ऐसे ही नगर पंचायत में 30 हजार रूपये, नगर परिषद में 60 हजार और नगर निगम में 90 हजार रूपये पहले से ही उपलब्ध रहती है।

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ताकि समय रहते ही बीपीएल परिवारों को योजना का लाभ दिया जा सके। आपको बता दें Kabir Anteyeshti Anudan Yojana में वही आवेदन के पात्र होंगे जो बिहार राज्य में 10 वर्ष या इससे अधिक समय से रह रहे हो। आज हम आपको अपने लेख के माध्यम से इस योजना से जुडी और भी जानकारी दे रहे हैं जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

Kabir Anteyeshti Anudan Yojana 2023

योजना का नाम कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना
लाभार्थीराज्य के बीपीएल परिवार
उद्देश्यबीपीएल गरीब परिवार अंत्येष्टि के लिए राशि देना
स्कीम लांच2007-08
राशि3000 रूपये
विभागसमाज कल्याण विभाग
वेबसाइट का नाम ई-सुविधा पोर्टल
आर्टिकल लिंक यहां क्लिक करें

अंत्येष्टि योजना का उद्देश्य

जैसे की आप सब जानते है की बिहार राज्य में ऐसे बहुत जिले है जहां लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए है जहां लोगो के पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई भी साधन नहीं होते। परिवार में यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है।

तो अंत्येष्टि यानी दाह संस्कार करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते जिस कारण उन्हें उस समय अन्य लोगों से पैसे लेने पड़ते है सरकार द्वारा इन्ही समस्याओं को देखते हुए बीपीएल परिवारों को 3 हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है।

इस सहायता राशि से वह मृतक व्यक्ति का बिना किसी आर्थिक समस्या के दाह संस्कार कर सकते है। यह गरीब परिवारों के हित के लिए बिहार राज्य सरकार के द्वारा कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का गठन किया गया है। अब सभी गरीब परिवार योजना के अंतर्गत मृतक व्यक्ति के क्रियाक्रम के लिए 3000 हजार रूपए की मदद सरकार से ले सकते है।

पात्रता

  • उम्मीदवार बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता के पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए।
  • परिवार लगभग 10 वर्ष पहले से राज्य में निवास कर रहा हो।
  • परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर उम्र के हिसाब से अलग कोई राशि नहीं दी जाएगी। जितनी सरकार द्वारा तय की गयी है उतनी ही राशि दे दी जाएगी।
कबीर अंत्येष्टि में आवेदन करने के लिए दस्तावेज
  • मृतक का आधार कार्ड
  • बैंक अकाउंट संबंधित विवरण
  • बीपीएल राशन कार्ड की फोटो कॉपी
  • मृत्यु प्रमाण पत्र

अंत्येष्टि अनुदान योजना के लाभ

  • योजना के अंतर्गत मृतक के परिजनों को अंत्येष्टि के लिए 3000 रूपये दिए जायेंगे।
  • कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को दिया जायेगा।
  • वर्ष 2020-21 में लगभग 1715 लाभार्थियों को स्कीम का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।
  • ग्राम पंचायत में पहले से ही 15 हजार रूपये उपलब्ध कराये जायेंगे। ताकि समय पर ही पात्र लोगो को इसका लाभ दे दिया जायेगा।
  • अभी तक हजारों लोगो को योजना का लाभ दे दिया गया है।
  • सिर्फ बिहार के लोगों को ही योजना का लाभ दिया जायेगा।
  • यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शुरू की गयी एक विशेष प्रकार की योजना है।
कबीर-अंत्येष्टि-अनुदान-योजना

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 2023 के लिए आवेदन

आपको बता दे अब और पहले में योजना में आवेदन करने के लिए और अब आवेदन करने के लिए भिन्नता है। पहले सिर्फ एक सादे कागज पर ही आवेदन करके भुगतान हो जाता था आवेदन पत्र के साथ कोई भी दस्तावेज जमा नहीं करने पड़ते थे।

  • लेकिन अब आपको आवेदन पत्र के साथ साथ मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • मृतक का आधार कार्ड, बैंक संबंधित पूरा विवरण, बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि देना आवश्यक है।
  • इसके लिए ई-सुविधा पोर्टल की वेबसाइट जारी की गयी है।
  • आपको अपने ग्राम मुखिया या ग्राम पंचायत से इसके लिए आवेदन करना होगा।
  • इसके बाद जो मुख्य सचिव होंगे वे सारे दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करेंगे।
  • इसके कुछ दिन बाद परिवार के बैंक खाते में ये राशि भेज दी जाएगी।

SCHEME से जुड़े कुछ प्रश्न और उनके उत्तर

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लिए ई- सुविधा पोर्टल को लांच किया गया है लेकिन उस पोर्टल में सिर्फ मुख्य सचिव ही आवेदन कर सकते हैं या दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।

योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कितने रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी ?

योजना के अंतर्गत पहले 1500 की राशि आवंटित की जाती थी लेकिन अब इसकी राशि बढ़ा कर 3000 रूपये कर दी गयी है।

क्या योजना का लाभ बिहार के सभी लोगों को दिया जायेगा ?
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जी नहीं योजना का लाभ सिर्फ बीपीएल परिवार के लोगो को दिया जायेगा।

स्कीम के अनुसार 2020-21 में कितने लोगो को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है ?

इस वर्ष लगभग 1715 लोगो को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

उम्मीदवार योजना में आवेदन कैसे करे ?

उम्मीदवार आवेदन करने के लिए अपने गांव के मुखिया या ग्राम पंचायत में जाकर आवेदन कर सकते है। इसके बाद आपका आवेदन आगे मुख्य सचिव के पास दिए जायेंगे। दस्तावेजों की पुष्टि होने पर आपको आर्थिक लाभ दे दिया जायेगा।

योजना का उद्देश्य क्या है ?

इस योजना से उन लोगो को लाभ दिया जायेगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनकी यदि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है इस अवस्था में सरकार द्वारा मृतक की अन्तेष्ठी के लिए सहायता राशि दी जाएगी। ताकि उन्हें किसी से भी पैसे उधार न लेने पड़ें।

परिवार को आर्थिक सहायता क्या मृतक के आयु के अनुसार दी जाएगी ?

जी नहीं सरकार द्वारा ऐसी कोई प्रावधान नहीं रखा गया है उम्र के हिसाब से कोई राशि नहीं दी जाएगी। सबके लिए एक जैसी राशि मुहैया कराई जायेगी। चाहे मृतक कम उम्र का हो या ज्यादा उम्र का।

KABIR ANTESHTHI अनुदान योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

बिहार राज्य सरकार द्वारा उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है यदि आपको स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है। आपको बता दे ये एक टोल फ्री नंबर है इस पर आप निशुल्क संपर्क कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर – 1800-345-62-62

राज्य के नागरिक इस योजना हेतु किस प्रकार आवेदन कर सकते है ?

बिहार राज्य सरकार के माध्यम कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए ई सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसमें नागरिक योजना हेतु ऑनलाइन मोड में पोर्टल की मदद से आवेदन कर सकते है।

तो जैसे की हमने आज अपने लेख के माध्यम से बताया की कैसे आप कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में आवेदन कर सकते हैं और योजना से जुडी अन्य जानकारी साझा की है। यदि आपको इस योजना से जुडी कोई भी अन्य जानकरी चाहिए या कोई भी समस्या होती है तो आप हमे नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मेसेज कर सकते हैं।

ऐसे ही अन्य उपयोगी योजनाओं के बारे में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट Hindi NVSHQ से जुड़ सकते हैं।

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