राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र राज्य के मूल निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह विभिन्न सरकारी योजनाओं, नौकरियों और अन्य लाभों के लिए आवश्यक होता है। अगर आप भी राजस्थान के मूल निवासी हैं और मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो आप इसे ऑनलाइन आसानी से कर सकते हैं।
जिन लोगों ने अभी तक अपना निवास प्रमाण पत्र नहीं बनाया है, वह इस आर्टिकल के माध्यम से सभी जानकारी प्राप्त करके घर बैठे Domicile Certificate बना सकते हैं.
हम उनको बताएंगे की वे कैसे अपना RAJASTHAN MOOL NIWAS PRAMAN PATRA ONLINE APPLY कर सकते है। इस लेख के माध्यम से हम आप को इसी बारे में बताने जा रहे हैं।
राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र
हर राज्य का निवास प्रमाण पत्र बनाने का अलग तरीका हो सकती है लेकिन ये प्रमाण पत्र काम एक जैसे कामों में ही आता है जैसे अगर आपको छात्रवृति मिलती है तो भी पहले आपको अपने मूल निवास को प्रस्तुत करना होता है।
जैसे सरकार द्वारा बहुत सी योजनाओं का संचालन किया जाता है जिसमें आपको योजना का लाभ लेने के लिए दस्तावेजों को जमा करना पड़ता है उसमे से मूल निवास भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राजस्थान सरकार द्वारा अब डिजिटलीकरण का उपयोग अधिक किया जा रहा है अब लोग घर बैठे ही अपने सरकारी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन घर बैठे ही कर रहे है। राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र भी आप अब अपने कम्प्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से आवेदन कर सकते है इसके लिए आपको किसी भी दफ्तर में नहीं जाना होगा।
Rajasthan Domicile Certificate Apply Online
आर्टिकल | राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अप्लाई |
आवेदन मोड़ | ऑफलाइन /ऑनलाइन |
उद्देश्य | राज्य की नागरिकता |
फॉर्म डाउनलोड करने के लिए | यहां पर क्लिक करे |
लाभ | सरकारी कार्यों में लाभ |
आधिकारिक वेबसाइट | jaipur.rajasthan.gov.in |
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें
- उम्मीदवार सबसे पहले जयपुर राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- आपको Citizen Corner के सेक्शन पर जाकर क्लिक करना होगा
- इसके बाद आपको Download Forms पर क्लिक करना होगा।
- उम्मीदवार को मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रपत्र के आगे डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करना होगा।
- आपको ये आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा और इसका प्रिंट निकाल ले।
मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बना रहे है तो इसके लिए आपको कुछ दस्तावेज भी देने होंगे जो आवश्यक है –
- उम्मीदवार का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- वोटर आईडी अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने पिता की वोटर आईडी दे सकते है।
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- अगर लड़की शादी शुदा है तो विवाह प्रमाण पत्र और पति का मूल निवास प्रमाण पत्र।
मूल निवास के लिए ऑफलाइन आवेदन ऐसे करें
जो उम्मीदवार निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है वे सबसे पहले अपने तहसील में जाए. वहां से आप अपना निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म ले लें। उसके बाद आपको फॉर्म में दर्ज सारी जानकारी भरनी होगी। पूरी डिटेल भरने के बाद आप सारे दस्तावेज भी आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न कर ले। उसके बाद आप अपना आवेदन फॉर्म तहसील में कार्यरत कर्मचारी के पास दे दे आपके दस्तावेज के सत्यापन होने के बाद आपका निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।
आप ई-मित्र केंद्र में भी जाकर मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए भी आवेदन कर सकते है इसके लिए आपको अपने निकट के ई-मित्र केंद्र में जाना होगा और साथ ही आप अपने साथ सारे दस्तावेज भी ले जाएँ। आप ई -मित्र के संचालक से मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन कर सकते है और साथ ही आप अपने मूल निवास संबंधित सारे दस्तावेज संचालक के पास दे दे। और अपना आवेदन शुल्क भी जमा कर दें।
Rajasthan Domicile Certificate से जुड़े कुछ प्रश्न और उनके उत्तर-
राजस्थान मूल निवास की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
Rajasthan Domicile Certificate की आधिकारिक वेबसाइट- jaipur.rajasthan.gov.in है।
मूल निवास प्रमाण पत्र क्यों जरुरी है ?
जब हम सरकार द्वारा किसी सरकारी योजना का लाभ लेते है या फिर छात्रवृति लेते है स्कूल कॉलेज में दाखिला के लिए आवश्यक है। और यदि आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे है तो भी आपको अपना मूल निवास प्रस्तुत करना होता।
मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए कौन कौन से मोड़ में आवेदन कर सकते है ?
आप मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड़ में आवेदन कर सकते है।
Domicile Certificate के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?
आपको अपने तहसील में जाना होगा आप तहसील कर्मचारियों से आवेदन फॉर्म ले फॉर्म में दर्ज सारी जानकारी भर दें साथ ही मांगे गए सारे दस्तावेज भी संलग्न कर ले और तहसील में ही जमा करके भी रख दें।
How can I apply online for Mool Niwas certificate after downloading and filled the form.