मध्यप्रदेश वृद्धावस्था पेंशन – जैसे की आप सब जानते ही है की सरकार जनता की भलाई के लिए नयी – नयी योजनाओं का शुभारम्भ करती रहती है, फिर चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। ऐसे ही मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भी गरीब बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की है।
इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के सभी पात्रता रखने वाले वृद्धजनों को मिलेगा। योजना के तहत सभी योग्य लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रतिमाह प्रदान की जाएगी जिससे वो अपना गुजर बसर करने हेतु समर्थ बन सकें। इस योजना को इंदिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन के नाम से भी जाना जाता है।
आज इस लेख के जरिये आप मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन में आवेदन कैसे करें? वृद्धा पेंशन योजना मध्य प्रदेश पात्रता, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना लिस्ट आदि सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आइये अब जानते हैं – MP Vridha Pension Yojana क्या है? के बारे में।
मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन ऑनलाइन आवेदन
वृद्धा पेंशन योजना मध्यप्रदेश का लाभ राज्य के कई लाख बुजुर्गों को मिलेगा, चाहे वो पुरुष हो या महिला। वृद्धावस्था पेंशन योजना के चलते सभी बूढ़े व्यक्ति अपना जीवन सरलता से व्यतीत कर सकते हैं। सरकार ने अलग-अलग उम्र के अनुसार वृद्धवस्था पेंशन देने का निर्णय लिया है।
इस योजना का लाभ सिर्फ उन्ही व्यक्तियों को मिलेगा जो बीपीएल कार्ड धारक होंगे यानी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे होंगे। मध्यप्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट भी जारी कर दी है इसलिए की बुजुर्ग व्यक्ति या बीमार व्यक्ति को आवेदन करने के लिए किसी कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा।
इससे उनके समय और धन की बचत होगी। उम्मीदवार का आवेदन सत्यापित होने पर आपके खाते में पेंशन भेज दी जाएगी।
मध्यप्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना
योजना का नाम | मध्यप्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना |
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योजना का उद्देश्य | गरीब बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के वृद्ध उम्मीदवार (पुरुष – महिला) |
वृद्ध पेंशन के लिए लाभार्थी की उम्र | 60 वर्ष |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड |
योजना की स्थिति / स्टेटस | जारी है। |
पेंशन राशि | 500/- रूपये प्रतिमाह |
आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट | socialsecurity.mp.gov.in |
एमपी वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ये हैं आवश्यक दस्तावेज
Vridha Pension Yojana में आवेदन करने के लिए आप को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आगे हमने एमपी वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेजों की सूची प्रदान की है।
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- जाति प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- अकाउंट नंबर जो आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक हो
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो
- जन्म प्रमाण पत्र
मध्य प्रदेश वृद्ध पेंशन योजना हेतु पात्रता जानें
- वृद्धावस्था पेंशन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरुरी है।
- उम्मीदवार कोई सरकारी पेंशन का भागीदार ना हो यानी की वे विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन या अन्य किसी पेंशन का लाभ न ले रहे हो।
- आवेदनकर्ता सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
- वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत उम्मीदवार की आयु 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- उम्मीदवार के पास सभी दस्तावेजों के प्रमाण होने आवश्यक है।
- लाभार्थी 3 पहिया या 4 पहिये वाली वाहन का मालिक नहीं होना चाहिए।
एमपी वृद्धावस्था पेंशन योजना की ये हैं विशेषताएं
- वृद्धावस्था पेंशन अप्लाई मध्यप्रदेश में आवेदन करने के कुछ समय बाद आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जायेंगे।
- लाभार्थी को घर बैठे ही दर्ज मोबाइल नंबर के माध्यम से पता चल जायेगा की उनके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए है।
- प्रत्येक माह पेंशन राशि को लाभार्थियों के खाते में पहुंचाया जायेगा जिससे वह जीवन में होने वाली दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकते है।
- जिन लाभार्थियों की उम्र 60-69 के बीच है उन्हें हर महीने 300 रुपये दिए जायेंगे।
- जिन लाभार्थी की उम्र 80 वर्ष या इससे ऊपर है उन्हें हर महीने सरकार की तरफ से वृद्धावस्था पेंशन ऑनलाइन आवेदन करने पर 500 रुपये दिए जायेंगे।
- वृद्ध व्यक्तियों तक वृद्धावस्था पेंशन अप्लाई मध्यप्रदेश का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा पोर्टल भी जारी किया गया है जिसकी सहायता से वह घर बैठे पेंशन सेवाओं का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
- आम नागरिकों तक सभी सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य में संचालित सभी पेंशन योजनाओं को नागरिकों को सुविधाएँ देने के लिए लांच किया गया है।
Vridha Pension Yojana के उद्देश्य
जैसे की आप सब जानते है की एक उम्र हो जाने के बाद व्यक्ति काम नहीं कर पाता उसका शरीर साथ नहीं देता। इसी कारण गरीब व्यक्ति की स्थिति दयनीय हो जाती है जिस कारण उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर पाती और वे अपने बच्चों पर आश्रित हो जाते है।
लेकिन कभी-कभी बच्चे भी अपने माँ -बाप का ख्याल नहीं रखते और ऐसे में वृद्धजन अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ हो जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी समस्या को देखते हुए वृद्धावस्था पेंशन योजना का लांच किया है।
Vridha Pension Yojana का उद्देश्य यही है की गरीब लाभार्थी अपनी आवश्यकता पूर्ण कर सके और किसी पर भी आश्रित ना रहे। सरकार के द्वारा राज्य के उन सभी वृद्धजनों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता का लाभ प्रदान किया जायेगा जो आर्थिक रूप से निम्न श्रेणी से संबंधित है।
पेंशन योजना की विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की ओर से पेंशन पोर्टल को भी जारी किया गया है जिसकी मदद से बुजुर्ग व्यक्ति घर बैठे ही आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन ऐसे कर सकते हैं –
जो उम्मीदवार वृद्धावस्था पेंशन ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते वे ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को यहाँ दिए गए तरीके को फॉलो करना होगा।
- अपने तहसील में जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लें।
- उसके बाद आप फॉर्म में दर्ज जानकारी सही-सही ध्यानपूर्वक भर दे।
- फिर फॉर्म में अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं और मांगे गए सारे दस्तावेज फॉर्म में संलग्न करें।
- इसके बाद आप को तहसील में ही अपना आवेदन फॉर्म जमा करना देना है।
- द्वारा सबसे पहले आप के आवेदन पत्र और दस्तावेजों और उसमें दर्ज जानकारियों की जांच की जाएगी।
- सभी जानकारियां सत्यापित होने के बाद आप को योजना के तहत लाभार्थी बना दिया जाएगा और आप की पेंशन शुरू कर दी जाएगी।
- योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
मध्यप्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन ऐसे करें
यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है और आप भी इस योजना के पात्र है तो आप जल्दी से वृद्धावस्था पेंशन ऑनलाइन आवेदन कर लें। आवेदन करके आप योजना का लाभ प्रति माह ले सकते हैं। हम आपको बताएंगे की आप किस प्रकार घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप यहाँ दिए हुए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं –
- सबसे पहले आप मध्य प्रदेश की समग्र पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने एक होम पेज खुल जायेगा। यहाँ आप को ‘सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएँ’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अगले पेज पर आपको 4 विकल्प दिखाई देंगे उसमें से आपको पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पृष्ठ खुल जायेगा। आपको पृष्ठ में दी हुयी जानकारी भरनी होगी जैसे जिला का नाम, स्थायी निकाय और समग्र सदस्य आईडी दर्ज करनी होगी। उसके बाद अंत में ‘पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें’ पर क्लिक कर दें।
- ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का फॉर्म आ जायेगा।
- उम्मीदवार फॉर्म में दर्ज सारी जानकारी सही-सही दर्ज कर दे व दस्तावेज भी अपलोड कर दे। और अंत में सब्मिट के बटन पर क्लिक कर दें।
- आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपको पेंशन फॉर्म की जानकारी के लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। जिससे आवेदन कर्ता कभी भी अपने आवेदन की स्थिति जांच सकता है।
ऊपर दिए गए प्रक्रिया के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और साथ ही योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन करने के कुछ दिन बाद आप ऑनलाइन ही अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
पेंशन लाभार्थी सूची कैसे देखें ?
- मध्य प्रदेश वृद्ध पेंशन की लाभार्थी सूची देखने के लिए आप को मध्य प्रदेश पेंशन पोर्टल पर जाना होगा।
- इसके बाद आप आधिकारिक पोर्टल के होम पेज पर पहुँच जाएंगे।
- यहाँ पेंशन हितग्राहियों की संख्या व सूची जिलेवार, स्थानीय निकाय वार, ग्राम पंचायत/वार्ड वार के विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद अगले पेज पर जिला, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, वार्ड, पेंशन प्रकार का चयन करें।
- इसके बाद सूची देखें के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आप लाभारतगी सूची देख सकते हैं।
पेंशन योजना से जुड़े कुछ प्रश्न और उनके उत्तर
मध्य प्रदेश वृद्ध पेंशन में ऑनलाइन आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट- socialsecurity.mp.gov.in है।
उम्मीदवार वृद्ध पेंशन के लिए ऑनलाइन मोड व ऑफलाइन मोड, दोनो मोड में आवेदन कर सकते हैं।
आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड की फोटो कॉपी, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अकाउंट नंबर जिसके साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए।
हमने आपको आर्टिकल में ऊपर ऑनलाइन आवेदन करने की पूर्ण प्रक्रिया बतायी हैआप देख सकते हैं।
मध्य प्रदेश के उम्मीदवार को अलग-अलग उम्र के हिसाब से पेंशन दी जाएगी जिनकी उम्र 60 से 69 के बीच होगी उन्हें महीने के 300 रूपये जायेंगे और जो 80 वर्ष या इससे ऊपर होंगे उन्हें 500 रूपये मुहैया कराई जाएगी।
यदि कोई एमपी उम्मीदवार ऑफलाइन मोड में आवेदन करता है तो इसके लिए आपको अपने तहसील में जाना होगा और वहां से आपको आवेदन फॉर्म लाना होगा। आवेदन फॉर्म में सही -सही जानकारी दर्ज करे और दस्तावेज भी लगा दे उसके बाद जहां से आपने फॉर्म लिया था वहीं जाकर जमा भी कर दे।
अभी राज्य सरकार द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि घोषित नहीं की है। उम्मीदवार लाभ लेने के लिए अभी भी आवेदन कर सकते है।
आवेदन की पूर्ण प्रक्रिया होने के बाद उम्मीदवार को एक पंजीकरण संख्या प्राप्त हुयी होगी। आपको पंजीकरण संख्या दर्ज करनी होगी तब आप अपने आवेदन स्थिति जांच सकते हैं।
उम्मीदवार को यदि वृद्ध पेंशन योजना से जुडी कोई समस्या हो रही है या उन्हें कोई शिकायत है तो वे नीचे दिए गए नंबर पर फोन, फैक्स या ई -मेल कर सकते हैं।
आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
1250, तुलसी नगर भोपाल-462003
फोन नंबर : 0755-2556916
फैक्स नंबर : 0755-2552665
ई -मेल : dpswbpl@nic.in
मध्यप्रदेश वृद्धावस्था पेंशन
तो जैसे की हमने आपको बताया है आप किस प्रकार ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। सिंगल क्लिक पेंशन योजना के माध्यम से अब वृद्ध पेंशन सीधे वृद्धजनों के खातों में आएगी और इसकी जानकारी उन्हें मोबाइल पर भी SMS के माध्यम से मिलेगी।
इस योजना के प्रारंभ होने से वृद्धजनों को आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता साथ ही किसी और पर उनकी निर्भरता भी काम हो जाती है ।यदि आपको इस योजना से जुडी कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेसेज करके भी बता सकते हैं।
ऐसी ही अन्य उपयोगी योजनाओं के बारे में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.nvshq.org से जुड़ सकते हैं।