पीएफ पेंशन के नियम 2024: कितनी मिलेगी? फॉर्म कौन सा भरें? PF Pension Rules in Hindi

किसी भी प्राइवेट कंपनी में 10 वर्ष तक काम करने के पश्चात कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ बैलेंस निकाल सकते हैं। अर्थात 10 वर्षों के टाइमपीरियड के पश्चात कर्मचारी पेंशन पाने के योग्य हो जाता है। कई कंपनियों में तो 10 वर्ष की सेवानिवृति होने के पश्चात भी रिटायरमेंट के पश्चात ही पेंशन प्रदान ... Read more

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Reported by Saloni Uniyal

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किसी भी प्राइवेट कंपनी में 10 वर्ष तक काम करने के पश्चात कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ बैलेंस निकाल सकते हैं। अर्थात 10 वर्षों के टाइमपीरियड के पश्चात कर्मचारी पेंशन पाने के योग्य हो जाता है। कई कंपनियों में तो 10 वर्ष की सेवानिवृति होने के पश्चात भी रिटायरमेंट के पश्चात ही पेंशन प्रदान की जाएगी। रिटायरमेंट के पश्चात आपको कितनी पेंशन प्राप्त होती है यह आपके पीएफ कटौती पर निर्भर करता है कि हर महीने आपकी सैलरी से कितना पीएफ कटता है या फिर आपने कितने वर्षों तक जॉब की है। इस लेख में हम आपको पीएफ पेंशन के नियम: कितनी मिलेगी? फॉर्म कौन सा भरें? (PF Pension Rules in Hindi) से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी को साझा करने जा रहें है अतः इस आर्टिकल के लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें।

पीएफ पेंशन के नियम 2024: कितनी मिलेगी? फॉर्म कौन सा भरें? PF Pension Rules in Hindi
पीएफ पेंशन के नियम

बेसिक सैलरी में से 12 फीसदी कटेगा

कर्मचारी की सैलरी से प्रत्येक महीने 12 प्रतिशत तक का पीएफ काटा जाता है जो कि पीएफ अकाउंट में जमा होता है। और इसके साथ ही नियोक्ता द्वारा भी बराबर योगदान दिया जाता है। और इससे लगभग 8.33 प्रतिशत तक की राशि कर्मचारी के पेंशन अकाउंट में जमा होती है। तथा शेष बचे हुए भाग 3.67 फीसदी की राशि कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जमा होती है। इसके पश्चात रिटायरमेंट होने के बाद कर्मचारी को पेंशन राशि प्राप्त होती है। अर्थात जितनी अधिक आपकी सैलरी होगी उतनी अधिक आपको पेंशन राशि प्राप्त होती है।

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पेंशन के लिए 10 साल की नौकरी करनी जरुरी है

यदि किसी कर्मचारी को किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हुए 10 साल हो गए है तो वह पीएफ पेंशन पाने के लिए दावेदार हो जाता है। और अगर कर्मचारी अपनी नौकरी को छोड़ देता हिअ तो उसे पेंशन दी जाती है। अगर कोई कर्मचारी अपनी नौकरी को 10 साल पूरे होने से पहले छोड़ देता है और दूसरी नौकरी करता है तो वह अपने टाइम पीरियड को दूसरी नौकरी से भी पूरा कर सकता है। और यदि आप दूसरी नौकरी नहीं कर रहें हैं और बेरोजगार हैं और आपने नौकरी छोड़ दी है जिसमें आपने 10 साल से कम सेवानिवृति दी है तो आप अपने पीएफ अकाउंट से बचे हुए पीएफ की निकासी कर सकते हैं।

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हर महीने 1 हजार रूपए की पेंशन मिलेगी

यदि आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ का पेंशन कटता है और पीएफ अकाउंट में जमा होता है तो आपको हर महीने 1000 रूपए तक की पेंशन राशि प्राप्त होती है। ये आपकी सैलरी पर निर्भर करता है कि आपकी कितनी सैलरी है और आपका कितना पीएफ काटा जाता है। आपको बता दे हर कर्मचारी की तनख्वा से 12 प्रतिशत तक की पीएफ राशि कटती है जो कि पीएफ अकाउंट में जमा होती है।

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यदि आप नौकरी नहीं करना चाहते तो पीएफ बैलेंस को निकाल सकते हैं

यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और आपको कार्य करते केवल 7 वर्ष ही हुए हैं और आप अपने पीएफ बैलेंस को निकालना चाहते हैं तो इसे पेंशन बेनेफिट कहा जाता है। यह आपको एक निश्चित नियम के आधार पर प्राप्त होता है इसमें आपको आपकी नौकरी की अवधि तथा अंतिम तनख्वा के आधार पर कार्य करता है।

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50 वर्ष की आयु में कम हुई पेंशन कैसे प्राप्त करें?

यदि आपकी आयु 50 वर्ष है तो आप reduced pension के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आपकी आयु 58 वर्ष हो जाती है इसके पश्चात जितने वर्ष आपकी आयु कम होती है, इतने ही वर्षों के आधार पर 4 प्रतिशत की वार्षिक दर के आधार पर कर्मचारी को पेंशन प्राप्त होती है।

अब रिटायरमेंट के 6 माह पहले भी पेंशन निकाल पाएंगें

यदि आप रिटायरमेंट होने के 6 माह पहले ही कुछ जरूरी कार्य के लिए पेंशन निकालना चाहते हैं तो अब आप निकाल सकते हैं अब यह सुविधा कर्मचारियों को प्रदान की गई है। और अब आप पीएफ पेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। इस बात की घोषणा 1 नवंबर 2022 को सरकारी अधिसूचना के तहत दी गई थी।

पीएफ पेंशन के नियम से जुड़े सवाल/जवाब

कर्मचारी की सैलरी से हर महीने कितने राशि की कटौती की जाती है?

कर्मचारी की सैलरी से हर महीने 12 प्रतिशत की राशि की कटौती की जाती है जो कि कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जमा होती है। जो कि रिटायरमेंट होने के पश्चात एक पेंशन के रूप में प्राप्त होती है।

PF Account क्या है?

सरकार द्वारा निजी कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने 12 फीसदी राशि कटौती की जाती है इसमें ही कम्पनी के नियोक्ता द्वारा बराबर अंशदान दिया जाता है।

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क्लेम फॉर्म-31 क्यों भरा जाता है?

कर्मचारी नौकरी करने के दौरान भी अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ राशि को निकाल सकते हैं, पीएफ अकाउंट से एडवांस पैसे निकालने के लिए आपको क्लेम फॉर्म-31 भरना होता है।

क्या उमंग ऐप के माध्यम से हम पीएफ राशि को निकाल सकते हैं?

जी हाँ, आपको अपने फ़ोन में उमंग ऐप ओपन करना है और उसके पश्चात पीएफ राशि निकालने के लिए अप्लाई करना है।

पीएफ बैलेंस चेक कैसे करें?

पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और सम्पूर्ण प्रक्रिया को पूरा करना है इसके अतिरिक्त आप उमंग ऐप पर भी अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं।

इस लेख में हमने PF Pension Rules in Hindi से जुड़ी प्रत्येक जानकारी को साझा कर दिया है यदि आपको लेख से सम्बंधित अन्य जानकारी या कोई प्रश्न पूछना है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न लिख सकते है हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके प्रश्रों का उत्तर जल्द दे पाएं। इसी तरह के अन्य लेखों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी साइट hindi.nvshq.org से ऐसे ही जुड़े रहें। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख पसंद आया हो और इससे जुड़ी जानकारी प्राप्त करने में आपको सहायता प्राप्त हुई होगी धन्यवाद।

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