EPF क्‍लेम फॉर्म 10C,10D, 31 और 19 में क्या है अंतर? कब पड़ती है किस फॉर्म की जरूरत

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक महीने प्राइवेट कर्मचारी की सैलरी से 12 प्रतिशत पीएफ काटा जाता है जो कि पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद एक पेंशन के रूप में मिलती है। परन्तु इस राशि को किसी आवश्यक कार्य के लिए नौकरी करने के बीच ... Read more

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Reported by Saloni Uniyal

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जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक महीने प्राइवेट कर्मचारी की सैलरी से 12 प्रतिशत पीएफ काटा जाता है जो कि पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद एक पेंशन के रूप में मिलती है। परन्तु इस राशि को किसी आवश्यक कार्य के लिए नौकरी करने के बीच में भी निकाल सकते हैं इसके लिए कर्मचारी को अलग-अलग फॉर्म की जरुरत पड़ती है जिसके तहत वे आवेदन करके ईपीएस से पैसे निकाल सकते हैं। वैसे तो कर्मचारी को 58 वर्ष के पश्चात ही 10 साल नौकरी करने के पश्चात पेंशन मिलती है लेकिन यदि आपने दस साल नौकरी नहीं की है तभी भी पीएफ राशि को निकाल सकते हैं। यहां आज हम आपको EPF क्‍लेम फॉर्म 10C,10D, 31 और 19 में क्‍या है अंतर? कब पड़ती है किस फॉर्म की जरूरत होती है? आदि के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देने जा रहें हैं अतः इच्छुक नागरिक अंत तक इस आर्टिकल के लेख ध्यानपूर्वक पढ़ें।

EPF क्‍लेम फॉर्म 10C,10D, 31 और 19 में क्‍या है अंतर?

कर्मचारियों को पीएफ का पैसा निकालने के लिए कई ईपीएफ फॉर्म की जरुरत पड़ती है जैसे – EPF क्‍लेम फॉर्म 10C,10D, 31 और 19 आदि इन फॉर्म को अलग-अलग तरीके से पैसे निकालने के लिए भरा जाता है। इन सब में क्या अंतर होता इसकी जानकारी हम आपको नीचे विस्तार से बताने जा रहें हैं।

Also Read- पीएफ का क्लेम फॉर्म 10C क्या होता है? पेंशन के लिए कैसे भरा जाता है?

Form 10C

EPF क्‍लेम फॉर्म 10C,10D, 31 और 19 में क्‍या है अंतर? कब पड़ती है किस फॉर्म की जरूरत
EPF क्‍लेम फॉर्म 10C,10D, 31 और 19 में क्‍या है अंतर?

कर्मचारी को Form 10C तब भरना पड़ता है जब उसे कंपनी में नौकरी करते हुए 10 साल पूर्ण नहीं हुए होते हैं और वह अपने EPF का सम्पूर्ण जमा फंड निकालना चाहता है तो उसे फॉर्म 10C भरना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त इस फॉर्म की सहायता से कर्मचारी अपने पेंशन सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन सर्टिफिकेट के माध्यम से आप अपनी पुरानी PF राशि को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्थानांतरण करा सकते हैं।

Form 10D

यदि कोई कर्मचारी किसी कंपनी में पूरे 10 साल तक नौकरी करता है तो EPFO के नियम शर्तों के मुताबिक वह ईपीएफ पेंशन पाने के लिए दावेदार हो जाता है। ईपीएफ पेंशन कर्मचारी को उसके रिटायर होने के बाद प्रदान की जाती है। परन्तु आपको पहले Form 10D भरना आवश्यक होता है जिसके जरिये आप रिटायरमेंट होने के पश्चात पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं। यह प्रोसेस पूर्ण होने के बाद ही आपको पेंशन दी जाती है।

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Form 31

कर्मचारी को अपने ईपीएफ अकाउंट से एडवांस पीएफ की निकासी करने के लिए पीएफ क्लेम फॉर्म 31 भरकर आवेदन करना होता है। ईपीएफओ नियम के आधार पर कर्मचारी अपनी नौकरी करने के समय एवं रिटायरमेंट से पहले अपने पीएफ अकाउंट से कुछ राशि की निकासी कर सकता है। पीएफ अकाउंट से आप किसी आवश्यक कार्य के लिए ही एडवांस पीएफ निकाल सकते हैं जैसे- बच्चों की शादी, पढाई, गंभीर बीमारी के इलाज एवं घर बनाना आदि कार्यों के लिए आप क्लेम फॉर्म 31 भरकर राशि प्राप्त कर सकते हैं। इस फॉर्म को आप ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी भरकर आवेदन कर सकते हैं।

Also Read- पीएफ क्लेम फॉर्म 31 क्या है? इससे कितना पीएफ निकाल सकते हैं? कैसे भरें?

Form 19

आपको बता दे Form 19 को EPF Claim Form 19 भी कहते हैं। जब कोई कर्मचारी दो महीने तक बेरोजगार रहता है तो EPFO नियमानुसार वह अपने ईपीएफ फंड का पूरा जमा बैलेंस निकाल सकता है। इसके लिए कर्मचारी को फॉर्म 19 की जरुरत पड़ती है अर्थात सम्पूर्ण राशि को निकालने के लिए आपको यह फॉर्म भरकर आवेदन करना होता है। इसके अतिरिक्त यदि आप कंपनी से रिटायर हो गए हैं और अपने सम्पूर्ण जमा पीएफ बैलेंस को किसी आवश्यक कार्य के लिए निकालना चाहते हैं तो आपको यह फॉर्म भरना होता है।

EPF क्‍लेम फॉर्म 10C,10D, 31 और 19 में क्‍या है अंतर? से सम्बंधित प्रश्न/उत्तर

कर्मचारी Form 31 क्यों भरते हैं?

कर्मचारी को अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस पीएफ निकालने के लिए क्लेम form 31 भरना होता है जिसके तहत उनके खाते में राशि को ट्रांसफर किया जाता है। कर्मचारी एडवांस पीएफ को केवल कुछ शर्तों के लिए ही निकाल सकते हैं।

Form 19 क्यों भरा जाता है?

यदि कोई कर्मचारी ईपीएफ अकाउंट से पूरे जमा बैलेंस को निकालना चाहता है तो इसके लिए उसे फॉर्म 19 भरना होता है।

फॉर्म 10D एवं 10C में क्या अंतर होता है?

यदि आप किसी कंपनी में 10 वर्ष नौकरी पूर्ण करते हैं तो फॉर्म 10D के तहत आप पेंशन लेने हेतु हकदार हैं। यदि आपको अभी नौकरी करते हुए 10 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं तो आपको पेंशन फंड निकालने के लिए फॉर्म 10C भरना होता है।

ईपीएफओ की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है?

ईपीएफओ की ऑफिसियल वेबसाइट www.epfindia.gov.in है।

पीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है?

पीएफ का फुल फॉर्म Provident Fund है।

कर्मचारी को बच्चों की शादी के लिए पैसे निकालने हेतु कौन सा फॉर्म भरना चाहिए?
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कर्मचारी को बच्चों की शादी के लिए पैसे निकालने हेतु फॉर्म 31 भरना होता है यह फॉर्म एडवांस राशि निकालने के लिए भरा जाता है।

What is the difference between EPF claim forms 10C, 10D, 31 and 19? When is which form required? से सम्बंधित जानकारी को हमने इस लेख में साझा कर दिया है यदि आपको इस लेख से जुड़ी अन्य जानकारी या फिर कोई प्रश्न पूछना है तो इसके लिए आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न लिख सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके प्रश्रों का उत्तर जल्द दे पाएं। इसी तरह के अन्य लेखों की जानकारी जानने के लिए आप हमारी साइट hindi.nvshq.org से ऐसे ही जुड़े रह सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख पसंद आया हो और लेख से जुड़ी जानकारी जानने में मदद मिली हो धन्यवाद।

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