पीएफ का पैसा कितने दिन में आ जाता है? Time Limit for EPF Claim Settlement

EPF पोर्टल की सहायता से आप मिनटों में अपने PF अकाउंट से सम्बंधित सभी कार्यों को आसानी से पूर्ण कर सकते हो। यदि आप अपने PF अकाउंट से पीएफ बैलेंस निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो प्रोसेस पूर्ण होने के पश्चात 3 से लेकर 7 दिन के भीतर आपके अकाउंट में राशि को ... Read more

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Reported by Saloni Uniyal

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EPF पोर्टल की सहायता से आप मिनटों में अपने PF अकाउंट से सम्बंधित सभी कार्यों को आसानी से पूर्ण कर सकते हो। यदि आप अपने PF अकाउंट से पीएफ बैलेंस निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो प्रोसेस पूर्ण होने के पश्चात 3 से लेकर 7 दिन के भीतर आपके अकाउंट में राशि को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब आप अपने फ़ोन यह कार्य उमंग ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। आज हम आपको इस लेख में पीएफ का पैसा कितने दिन में आ जाता है? (Time Limit for EPF Claim Settlement) से जुड़ी प्रत्येक जानकारी के विषय में बताने जा रहें है, जो भी इच्छुक नागरिक इन जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं इसके लिए आपको इस आर्टिकल के लेख की अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ना है।

पीएफ का पैसा कितने दिन में आ जाता है?

यदि आप किसी Emergency कार्य के लिए एडवांस पीएफ निकालना चाहते हैं तो आपको यह एक दिन में ही प्राप्त हो सकता है। यदि आपको मेडिकल से सम्बंधित या फिर आप गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और आपको इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता है तो आपको एक दिन के भीतर एक लाभ रुपए तक का एडवांस पीएफ प्राप्त हो सकता है। इसके लिए आपको किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है। बीमारी के लिए एडवांस राशि को प्राप्त करने के लिए आपको प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। कर्मचारी अपने या अपने परिवार के लिए एडवांस पीएफ राशि निकाल सकता है इलाज के लिए आपको तुरंत ही बिना किसी प्रमाण के एडवांस मिल जाता है और यह आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।

पीएफ का पैसा कितने दिन में आ जाता है? Time Limit for EPF Claim Settlement
पीएफ का पैसा कितने दिन में आ जाता है?

यह भी देखें- पीएफ अकाउंट में एग्जिट डेट कैसे डालें- PF में Date of Exit

पीएफ क्लेम ना मिलने पर करें शिकायत

यदि आपका पीएफ से सम्बंधित कोई भी मामला समय से नहीं निपटाया जाता तो आप इसके लिए EPF Grievance पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं इसके लिए आपको इस दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। इसमें आपको दो प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे पहला पीएफ मेम्बर, यदि आप ईपीएफ से जुड़ी कोई भी शिकायत करना चाहते हैं तो आपको PF Member के विकल्प को सेलेक्ट करना है इसके पश्चात आपको यूएएन नंबर ने आप जो भी कंप्लेंट दर्ज करना चाहते हैं उसे दर्ज करना है। ईपीएफओ पोर्टल के अनुसार आपका मामला 7 दिन के भीतर सुलझाया जाता है।

दूसरा ऑप्शन EPS Pensioner से सम्बंधित है यदि आप ईपीएफ पेंशन से सम्बंधित शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको EPF Pensioner का नियम सेलेक्ट करना है। पीपीओ नंबर की मदद से आप अपनी कंप्लेंट डेज करा सकते हैं। यदि आप अपनी कंपनी से रिटायरमेंट के पहले या फिर नौकरी करते समय अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ निकालने के लिए आवेदन करते हैं तो इसके लिए आप EPF Grievance Portal पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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यह भी देखें- यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) Activate Kaise Kare

PF Passbook का पासवर्ड भूल गए तो क्या करें?

  • सबसे पहले आपको यूएएन पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर क्लिक करना है।
  • होम पेज पर आपको sign in का बॉक्स नजर आएगा इसके नीचे आपको forget password का ऑप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है।
  • अब आपको यहां पर यूएएन नम्बर और कैप्चा कोड को दर्ज करना है और नीचे दिख रहे submit के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • क्लिक करते ही आपके सामने आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिखेगा अब आपको ओटीपी प्राप्त करने के लिए एसके विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपके नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा उसे आपको ओटीपी बॉक्स में दर्ज कर देना है और verify के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपको स्क्रीन पर दो खाली बॉक्स दिखाई देंगें इसमें आपको नया पासवर्ड दर्ज करना है और दूसरे में भी उसी पासवर्ड को दोबारा डालना है।
  • अब अंत में आपको submit के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इस प्रकार आपका नया पासवर्ड तैयार हो जाता है। इससे आप यूएएन पोर्टल पर आसानी से लॉगिन कर सकते हैं।

यह भी देखें- How to check PF Balance Through SMS

पीएफ का पैसा कितने दिन में आ जाता है? से जुड़े प्रश्न/उत्तर

क्लेम सेटलमेंट होने के कितने समय पश्चात पीएफ आता है?

जब आपका क्लेम प्रोसेस पूरा होता है उसके पश्चात आपके बैंक अकाउंट में राशि को भेज दिया जाता है।

क्लेम फॉर्म 15 किस लिए भरा जाता है?

कर्मचारियों को टीडीएस की कटौती से बचने के लिए क्लेम फॉर्म 15 भरना आवश्यक रहता है।

कर्मचारी अपना पूरा पीएफ कब निकाल सकते हैं?

यदि कोई कंपनी 15 दिन तक बंद रहती है तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी अपने पीएफ खाते से अपना पूरा पीएफ बैलेंस निकाल सकते है।

क्लेम फॉर्म 31 क्या होता है?

एडवांस पीएफ निकालने के लिए प्रत्येक कर्मचारी को क्लेम फॉर्म 31 भरना होता है।

नौकरी छोड़ने के कितने समय बाद पीएफ निकाल सकते हैं?

कर्मचारी नौकरी छोड़ने के 2 महीने के पश्चात अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ बैलेंस निकाल सकता है?

Time Limit for EPF Claim Settlement से सम्बंधित प्रत्येक जानकारी को हमने इस लेख में साझा कर दिया है यदि आपको लेख से जुड़ी अन्य जानकारी या कोई प्रश्न पूछना है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज लिख सकते हैं हमारी टीम द्वारा जल्द ही आपके प्रश्रों का उत्तर दिया जाएगा। इसी तरह के अन्य लेखों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी साइट से जुड़े रहें। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख पसंद आया हो और इससे जुड़ी जानकारी प्राप्त करने में आपको सहायता प्राप्त हुई हो ध्यन्यवाद।

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