PMAYU CLSS Awas Portal(CLAP): आपको पता ही होगा की भारत सरकार ने देश के शहरी इलाकों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास-शहरी योजना (pmayuclap.gov.in) शुरू की है। इस योजना के तहत भारत सरकार लाभार्थियों को आवास हेतु लोन की सुविधा प्रदान करती है। इस लोन में पात्र लाभार्थियों को सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है।
आपको बता दें की अब तक देश के 64 लाख से अधिक नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का लाभ पहुंचाया जा चूका है। आज के इस आर्टिकल में हम आपको आवास योजना में मिलने वाले लोन पर कितनी सब्सिडी मिलेगी यह कैसे पात करें, अपनी Application ID का status कैसे चेक करें इसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। जानने के लिए हमारा यह आर्टिकल अंत तक जरूर पढ़ें।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी: pmayuclap.gov.in
योजना का नाम | PMAY-U (Pradhanmantri Awas Yojana Urban) |
योजना किसके द्वारा लांच की गई | भारत सरकार के आवास और शहरी अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा |
योजना कब शुरू की गई | 25 जून 2015 |
योजना के लाभार्थी | भारत के आम नागरिक |
योजना का उद्देश्य | भारत के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आवासीय सुविधा प्रदान करना |
Subsidy calculate करने हेतु official Website | pmayuclap.gov.in |
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) हेतु आवश्यक पात्रताएं (Eligibility):
यदि आप PMAY-U स्कीम के तहत आवास हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो आपको भारत सरकार के आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा निर्धारित पात्रता से संबंधित नियमों का पालन करना होगा। यह सभी नियम इस प्रकार से हैं –
- EWS (Economically Weaker Section) वर्ग के लिए पात्रता:
- यदि PMAY-U स्किम का आवेदक EWS (आर्थिक रूप से कमजोर) वर्ग के तहत आता है तो वह होम लोन पर 6 लाख रूपये तक की बचत कर सकता है।
- आवास लोन हेतु EWS वर्ग के आवेदक हेतु परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- EWS वर्ग के आवेदक योजना के तहत Carpet Area 30 Sq mts. से अधिक होने पर आवास के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
- योजना के तहत सरकार द्वारा दी गई लोन की अवधि 20 साल से अधिक की नहीं होगी।
- EWS वर्ग के आवेदक के लिए आवास लोन चुकाने हेतु 2,500/- रूपये प्रतिमाह की क़िस्त निर्धारित है।
- दिए जा रहे आवास लोन पर भारत सरकार 10 % प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज भी वसूल करेगी।
- LIG (Low Income Group) के वर्ग के लिए पात्रता:
- यदि PMAY-U स्किम का आवेदक LIG (निम्न आय वर्ग) के तहत आता है तो वह होम लोन पर 6 लाख रूपये तक की बचत कर सकता है।
- आवास लोन हेतु LIG वर्ग के आवेदक हेतु परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से लेकर 6 लाख रूपये तक के बीच होनी चाहिए।
- LIG वर्ग के आवेदक योजना के तहत Carpet Area 60 Sq mts. से अधिक होने पर आवास के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
- योजना के तहत आवास लोन की अवधि 20 साल है।
- लोन की धनराशि लिया जाने वाले ब्याज की वार्षिक ब्याज दर 10% है।
- लोन चुकाने के लिए LIG वर्ग के आवेदक की मासिक क़िस्त 2,500/- रूपये है।
- MIG-I (Middle Income Group-I) के वर्ग के लिए पात्रता:
- यदि PMAY-U स्कीम का आवेदक MIG-I (माध्यम आय वर्ग -I) के तहत आता है तो वह होम लोन पर 5.4 लाख रूपये तक की बचत कर सकता है।
- MIG-I वर्ग के लोगों के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली लोन हेतु परिवार की वार्षिक आय 6 लाख से 12 लाख रूपये के बीच होनी चाहिए।
- योजना के अनुसार MIG-I वर्ग के आवेदक का बनने वाले घर का कार्पेट एरिया 160 sq mts. से अधिक नहीं होना चाहिए।
- MIG-I के वर्ग हेतु आवास योजना लोन की प्रतिमाह क़िस्त 2,250/- रूपये होनी चाहिए।
- योजना के नियमानुसार लोन की अवधि 20 साल होगी।
- लोन पर लिए जाने वाले ब्याज की वार्षिक ब्याज दर 10% है।
- MIG-II (Middle Income Group-II) के वर्ग के लिए पात्रता🙂
- यदि PMAY-U स्कीम का आवेदक MIG-II (माध्यम आय वर्ग-II) के तहत आता है तो वह होम लोन पर 5.3 लाख रूपये तक की बचत कर सकता है।
- योजना के तहत आवास लोन की अवधि 20 साल है।
- लोन की धनराशि लिया जाने वाले ब्याज की वार्षिक ब्याज दर 10% है।
- लोन चुकाने के लिए LIG वर्ग के आवेदक की मासिक क़िस्त 2,200/- रूपये है।
- योजना के अनुसार MIG-II वर्ग के आवेदक का बनने वाले घर का कार्पेट एरिया 200 sq mts. से अधिक नहीं होना चाहिए।
- MIG-II वर्ग के लोगों के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली लोन हेतु परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से 18 लाख रूपये के बीच होनी चाहिए।
PMAY-U CLSS Awas CLAP Portal पर Subsidy Calculate कैसे करें
दोस्तों यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत अपना घर बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए की भारत सरकार
- Step 1: Subsidy Calculate करने के लिए आप सबसे पहले PMAY-U CLSS Awas CLAP Portal की आधिकारिक वेबसाइट pmayuclap.gov.in को ओपन करें।
- Step 2: वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको आवास पोर्टल के होम पेज पर Subsidy Calculator का लिंक देखने को मिलेगा। लिंक पर क्लिक करें।
- Step 3: लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सब्सिडी कैलकुलेटर का पेज ओपन हो जाएगा।
- Step 4: अब आपको कैलकुलेटर में पहला विकल्प वार्षिक आय (Annual Salary) का दिखेगा। इसमें अपनी परिवार की वार्षिक आय की जानकारी को दर्ज करें।
- Step 5: वार्षिक आय की जानकारी दर्ज करने के बाद Loan Amount की जानकारी को दर्ज करें।
- Step 6: लोन के Amount की जानकारी भरने के बाद आपको लोन की अवधि भरनी है आपको जितने समय के लिए लोन मिला है उसकी जानकारी को भरें।
- Step 7: लोन अवधि की जानकारी भरने के बाद आपसे पूछा जायेगा की आपका यह पहला पक्का आवास है यह नहीं आप अपनी आवश्यकता अनुसार किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं।
- Step 8: इसके बाद घर के कार्पेट एरिया की जानकारी को भरें। जैसे भी आप घर के कार्पेट एरिया की जानकारी भर देते हैं स्क्रीन पर Subsidy Amount की जानकारी प्रदर्शित हो जाती है।
- Step 9: इस तरह से आप loan पर मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
Subsidy Approved हुई है या नहीं यह कैसे चेक करें?
यदि आप यह जानना चाहते हैं की आपके लोन की सब्सिडी सरकार ने Approve करी है या नहीं तो इसके लिए आप ऑनलाइन माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को step बाय step फॉलो करें –
- Step 1: सबसे पहले आपको CLSS पोर्टल के द्वारा generated Application ID प्राप्त करनी होगी जो आपको CLSS पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद मिलेगी। अपनी इस ID से पोर्टल पर लॉगिन करें।
- Step 2: login होने के बाद आपको योजना से संबंधित PLI की जानकारी भरनी होगी। PLI की लिस्ट आप CLSS पोर्टल पर आसानी से चेक कर सकते हैं।
- Step 3: जानकारी भरने के बाद CNA (Central Nodal Agency) की वेबसाइट पर जाकर योजना के लाभार्थी को अपनी स्वयं की फोटो और Success Story से संबंधित वीडियो बनाकर अपलोड करना है।
- Step 4: अपलोड होने के बाद आपके सामने Subsidy क्लेम की जानकारी आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी।
- Step 5: यदि आपकी सब्सिडी Approved हुई है तो PLI के द्वारा आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। यदि सब्सिडी approved नहीं हुई है तो इसकी सुचना आपके फ़ोन में SMS के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी।
CLSS Awas Portal पर status कैसे Track करें ?
प्रधानमंत्री आवास पोर्टल पर status ट्रैक करने हेतु यहाँ पर बताई गयी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। यह प्रक्रिया इस प्रकार से है –
- Step 1: Status ट्रैक करने के लिए आप सबसे पहले CLSS Awas पोर्टल की वेबसाइट pmayuclap.gov.in को ओपन करें।
- Step 2: वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको होम पेज पर CLSS Tracker का लिंक देखने को मिलेगा। लिंक पर क्लिक करें।
- Step 3: लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज ओपन होगा। आप ओपन हुए पेज पर अपनी Application ID को भरें।
- Step 4: एप्लीकेशन ID डालने के बाद Get Status के बटन पर क्लिक करें। बटन पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर CLSS पोर्टल के द्वारा OTP कोड भेजा जायेगा। जो आपको SMS के माध्यम से प्राप्त होगा।
- Step 5: अब इसके बाद OTP कोड को डालकर वेरीफाई करें। OTP कोड वेरीफाई होने के बाद आपके Application से संबंधित सभी डिटेल्स ओपन होकर आपकी स्क्रीन पर Display हो जाएगी। इस तरह से आप CLSS ट्रैकर के माध्यम से अपनी Application के स्टेटस की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
PMAY-U Mobile Application कैसे डाउनलोड करें:
यदि आप अपने मोबाइल पर CLSS पोर्टल की सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रधानमंत्री आवास-शहरी योजना App डाउनलोड करनी होगी। हम यहां आपको App डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया step बाय step बता रहे हैं जो इस प्रकार से है –
- Step 1: PMAY-U Mobile Application डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले अपने फ़ोन में Google Play Store App को ओपन करें।
- Step 2: एप्प ओपन होने के बाद सर्च बॉक्स में जाकर टाइप करें PMAY-U और इसके बाद search आइकॉन के ऊपर क्लिक करें।
- Step 3: आइकॉन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप एप्प के डाउनलोड पेज पर पहुँच जाएंगे।
- Step 4: PMAY-U एप्प के डाउनलोड पेज पर पहुँचने के बाद आपको पेज पर Install का बटन दिखेगा। बटन पर क्लिक करें।
- Step 5: बटन पर क्लिक करने के बाद PMAY-U App आपके फ़ोन में सफलता पूर्वक इनस्टॉल हो जायेगी। इस तरह से आप एप्प को अपने फोन में डाउनलोड कर पाएंगे।
PMAY-U Mobile Application डाउनलोड करने हेतु Google Play Store लिंक:
PMAY-U Mobile Application डाउनलोड करने हेतु App Store लिंक:
pmayuclap.gov.in Portal से जुड़े प्रश्न एवं उत्तर (FAQs):
PMAY-U योजना का हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से है –
Tollfree हेल्पलाइन नंबर NHB: 1800-11-3377, 1800-11-3388
HUDCO: 1800-11-6163
SBI: 1800-112-018
CLSS पोर्टल की वेबसाइट pmayuclap.gov.in है।
योजना के तहत मिलने वाले लोन की अवधि 20 साल है।
CLSS पोर्टल की Contact Details:
Address | Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) Ministry of Housing and Urban Affairs Nirman Bhawan, New Delhi-110011 |
Contact Phone No. | 011-23060484, 011-23063620, 011-23063567, 011-23061827 |
ई-मेल आईडी | MIS: http://pmaymis[at]gov[dot]in, Website: https://mohua[dot]gov[dot]in |
यह भी जानें: