जैसे की दोस्तों आप जानते हैं की सरकारी दस्तावेजों के हमारे जीवन में क्या महत्व है अगर हमारे पास कोई भी सरकारी दस्तावेज ना हो तो हमें सरकार द्वारा मिलने वाली किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे पास सरकारी प्रमाण पत्र होने आवश्यक है।
ऐसे ही एक सहकारी प्रमाण पत्र है हैसियत प्रमाण पत्र आप इस प्रमाण पत्र का अनुमान अपने आय से लगा सकते हैं। यानी की इस सर्टिफिकेट को आपकी आय, सम्पति से जोड़ा जाता है। और जिसका पूरा विवरण आपको अपने राज्य की सरकारों को देना होता है।
और जिनके आधार पर विभाग द्वारा आपके Haisiyat Praman Patra को जारी किया जाता है। हर राज्य के नागरिकों को इस प्रमाण पत्र को बनाना होता है। लेकिन हम आज अपने आर्टिकल में राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र की बात करेंगे। और आपको इससे जुडी बहुत सी जानकारी साझा भी करेंगे।
हैसियत प्रमाण पत्र राजस्थान
जैसे की हमने आपको बताया की हैसियत प्रमाण पत्र आपकी वार्षिक आय, महीने की सैलेरी के अनुसार बनाया जाता है। हैसियत प्रमाण पत्र को अलग-अलग नाम से भी जाना जाता है जैसे (सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट) Solvency certificate, Sampatti Praman Patra (सम्पत्ति प्रमाण पत्र), Value certificate (वैल्यू प्रमाण पत्र) जो आपकी भूमि, इनकम सभी पर निर्भर करती है।
लेकिन क्या राजस्थान के उम्मीदवार जानते हैं की वे कैसे अपना हैसियत प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अब इसके लिए सरकार द्वारा अपने राज्य के नागरिकों को ऑनलाइन विशेष सुविधा मुहैया कराई गयी है। अब आपको अपना Haisiyat Praman Patra बनाने के लिए किसी भी सरकारी दफ्तर के दौरे नहीं लगाने पड़ेंगे।
और साथ ही कई सरकारी कर्मचारियों से आवेदन करते समय अतिरिक्त पैसे लिए जाते थे। जहां पहले नागरिक अपना प्रमाण पत्र बनाने जाते थे वहां काफी लम्बा प्रोसेस चलता है कभी डीएम के हश्ताक्षर या कभी एसएसपी के हश्ताक्षर। जिसे बनने में 2 से 3 महीने का समय लगता है।
लेकिन अब आपके आवेदन करते ही आपका हैसियत प्रमाण पत्र 1 महीने के भीतर जारी कर दिया जाता है। आज हम अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको बताएंगे की कैसे आप राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके लाभ, दस्तावेज से जुडी जानकारी बता रहे हैं। उम्मीदवार जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
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Rajasthan Haisiyat Praman Patra Highlights
आर्टिकल का नाम | हैसियत प्रमाण पत्र राजस्थान |
विभाग | राजस्व विभाग |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
वर्ष | 2023 |
उद्देश्य | सभी सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध होना |
आवेदन मोड़ | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | sso.rajasthan.gov.in |
राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र क्या है ?
उम्मीदवार ध्यान दें आपका Solvency certificate / Haisiyat Praman Patra (सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट) सिर्फ 2 वर्ष के लिए मान्य होता है इसके बाद आपको नया प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा। या फिर आपकी आय में कोई भी परिवर्तन होता है या सम्पति में कोई भी परिवर्तन आता है तो आपके प्रमाण पत्र की मान्यता समाप्त हो जाएगी।
इस प्रमाण पत्र में आदमी की वार्षिक, महीने की आय, जमीन, बीमा, बैंक में एकत्रित पैसे, सम्पति, ज्वैलरी सभी का आकलन किया जाता है। तब जाकर आपका हैसियत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस प्रमाण पत्र में आपकी निम्नलिखित जानकारी मौजूद रहती है जैसे -व्यक्ति का नाम, सम्पति विवरण, निवास स्थान का पता आदि।
राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में पूरी जानकारी रहती है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है तो आप किसी भी सरकारी टेंडर लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं और नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए बैंक से आसानी से ऋण ले सकते हैं। राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र राज्य के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है।
Benefit Of Haisiyat Praman Patra
जैसे की हर एक प्रमाण पत्र के लाभ है वैसे ही जानते हैं की राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र /Haisiyat Praman Patra (सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट)के क्या लाभ हो सकते हैं इस प्रक्रिया में हम आपको हैसियत प्रमाण पत्र के लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं यदि आप इस जानकारी को जानना चाहते हैं तो इसे ध्यान से पढ़े।
- ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सरकारी टेंडर खरीदना चाहते हैं और आपके पास हैसियत प्रमाण पत्र है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
- अगर आप नया उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो अपनी वैल्यू प्रमाण पत्र को दिखाकर बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं।
- सरकार द्वारा किसी भी बड़े आधार पर विकास में कार्य करने के लिए टेंडर खरीदना।
- सरकारी निर्माण कार्य में निवेश करने के लिए।
- सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का लाभ आप उन सभी वस्तुओं के लिए ले सकते हैं जिनकी सेवा और वस्तुओं की लागत अन्य के भांति ज्यादा हो।
आवश्यक दस्तावेज
Haisiyat Praman Patra (सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट) को बनाने के लिए आपके पास निम्न दस्तावेजों का होना आवश्यक है क्योकि आप इन सभी दस्तावेजों के बिना आवेदन नहीं कर सकते हैं।
- उम्मीदवार का आधार कार्ड
- भामाशाह आईडी
- पहचान पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- सम्पति से जुड़े सभी दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- भूमि से जुड़े कागजी दस्तावेज
- बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारी
- पैन कार्ड
- स्वयं का घोषणा पत्र
- 2 उत्तर दायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए जारी किये गए दिशा-निर्देश
- अगर आप विभाग में जाकर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 100 रूपये का आवेदन शुल्क दे सकते हैं।
- लेकिन अगर आप जन सेवा केंद्र जाकर आवेदन करते हैं तो आप 120 रूपये का भुगतान करना होगा।
- जो सम्पति या प्रॉपर्टी आपके नाम पर होगी केवल वही मान्य मानी जायेगी। यदि वही सम्पति आपके नाम पर या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर होगी। तो वो वैध नहीं होगी। और प्रमाण पत्र में आवेदनकर्ता के नाम पर दर्ज सम्पति का ही विवरण लिया जायेगा।
- यदि आपके द्वारा किसी विभाग से धन राशि ली गयी है तो आपको उसका विवरण देना भी अनिवार्य होगा।
- आपका प्रमाण पत्र केवल 2 वर्ष के लिए वैध माना जायेगा। सम्पति में परिवर्तन के कारण इसे केवल 2 वर्ष की ही मान्यता प्राप्त है।
राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
जो उम्मीदवार राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र ( Solvency certificate ) के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उन्हें हम यहां पर आवेदन करने के लिए कुछ स्टेप्स बता रहे हैं। लेकिन उम्मीदवार ध्यान दें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास एसएसओ आईडी का होना आवश्यक है। तभी आप आवेदन कर सकते हैं। यहां पर आपको आवेदन का प्रोसेस बता रहे हैं आप दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- SSO ID बनाने की प्रक्रिया
- हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सर्वप्रथम SSO ID को बनाना होगा जिसके लिए इसकी आधिकारिक वेब साइट पर जाएं।
- इस राजस्थान SSO पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसके लिए दिए गए Registration ( यदि आपने पहले से SSO आईडी बनाई है तो आप सीधे लॉगिन भी कर सकते हैं ) पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जायेगा अब इस पर सिटीजन पर क्लिक करें।
- इसके बाद जन आधार, भामाशाह, फेसबुक या गूगल में से किसी एक पर क्लिक करें।
- अब चुने हुए ऑप्सन का नंबर को भर कर Next पर क्लिक करें SSO ID बना लें।
- आवेदन फॉर्म को भरें
- सबसे पहले उम्मीदवार एसएसओ की आधिकारिक वेब साइट पर जाएँ।
- उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा लॉगिन में आपको एसएसओ आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आप ई-मित्र के लिंक पर क्लिक करें आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुल जायेगा। जहां आपको नए पेज में डेशबोर्ड के लिंक पर क्लिक करना होगा। जहां पर आपको एप्लिकेशन सर्विस के लिंक पर क्लिक करना होगा और हैसियत प्रमाण पत्र को सर्च करना होगा।
- इसके बाद आप नीचे दिए गए जानकारी भरेंगे जैसे भामाशाह आईडी कार्ड, जन आधार आईडी, आधार नंबर, ई-मित्र पंजीकरण संख्या इनमे से किसी एक का चयन करें और आगे बढ़ें के बटन पर क्लिक करें।
- अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म आ जायेगा। आपको आवेदन फॉर्म में दर्ज जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, ई-मित्र पंजीकरण संख्या आदि जानकारी दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आप स्व घोषणा पत्र के लिंक पर टिक करें। और आपको सभी पूछे गए दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड कर देना है। और अंत में गंतव्य कार्यालय का चयन करके भेज देना है।
- उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। आपको अपने बैंक का चयन करके शुल्क ऑनलाइन जमा कर देना है। इसके बाद आप रिसीप्ट निकाल दें।
हैसियत प्रमाण पत्र राजस्थान ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया –
जो उम्मीदवार राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं उन्हें हम यहां पर कुछ स्टेप्स बता रहे हैं आप दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- सबसे पहले उम्मीदवार अपने जिला कार्यालय में या तहसील में जाएँ। आप अपने साथ सभी दस्तावेज ले जाएँ। (उम्मीदवार चाहें तो ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर हैसियत प्रमाण पत्र एप्लिकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं और सभी जानकारी दर्ज करके राजस्व विभाग में जमा कर सकते हैं।)
- उसके बाद आपको संबंधित कर्मचारी से हैसियत प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म लेना होगा। जिसके लिए आपको 100 रूपये का शुल्क भी देना होगा।
- आवेदन फॉर्म लेने के बाद आप दर्ज सभी जानकारी को भर दें।
- सभी जानकारी भरने के बाद दस्तावेजों को संलग्न कर लें और विभाग में ही जमा कर दें।
- जिला अधिकारी और अन्य अधिकारीयों तक आपके दस्तावेज पहुंचाए जायेंगे। दस्तावेज का सत्यापन होने के बाद आपका हैसियत प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।
नोट– आपको बेहतर सुविधा देने के लिए सरकार द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए जन सेवा केंद्र में भी ये सुविधाएँ उपलब्ध कराई गयी है। आप अपने निकट के सीएससी केंद्र में जाकर सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के लिये आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको CSC संचालक को 120 रूपये का आवेदन भुगतान करना होगा।
हैसियत प्रमाण पत्र से सम्बंधित प्रश्न
सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बनाने की आधिकारिक वेब साइट- sso.rajasthan.gov.in है।
आप हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड़ में आवेदन कर सकते हैं।
जी हाँ आप सीएससी केंद्र जाकर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने साथ सभी दस्तावेज ले जाएँ। और अपना सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर पाएंगे।
ऑनलाइन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आपको मात्र 100 रूपये का भुगतान करना होगा।
राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र जारी की गयी तारीख से 2 साल के लिए वैध माना जायेगा।
हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन मोड़ में आवेदन करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट कर लें। उसके बाद आप फॉर्म में दर्ज सभी जानकारी भर दें। और राजस्व विभाग में जमा दें।
राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमने आर्टिकल में पूरा प्रोसेस दे रखा है। आप दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट Solvency certificate, Sampatti Praman Patra (सम्पत्ति प्रमाण पत्र , Value certificate वैल्यू प्रमाण पत्र के नाम से जाना जाता है।
हैसियत प्रमाण पत्र को बनने में लगभग 15 से 30 दिन तक का समय लग जाता है।
इससे सम्बंधित समस्या के लिए आप तहसील के राजस्व विभाग के पास जा सकते है।
यदि आप किसी सरकारी टेंडर का का काम कराना चाहते है तो इससे पहले सरकार आपसे हैसियत प्रमाण पत्र को चेक करते हैं जिससे आपके सम्पूर्ण जमीन का पता चलता है।
हैसियत प्रमाण पत्र ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से बन सकता है। इस के लिए आप को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इस के अतिरिक्त अगर माध्यम से भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम से आप को डीएम कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना होगा जिसे की संबंधित तहसील में भेज दिया जाएगा। वहां से सभी जानकारी को सत्यापित कर एसडीएम कार्यालय में भेज दिया जाएगा और उस के बाद वापस डीएम कार्यालय के माध्यम से आप का परमं पत्र जारी कर दिया जाएगा।
इस के अतिरिक्त आप लेख में दिए गए ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
तो जैसे की हमने अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र के बारे में पूरी जानकारी दी है और ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस करने की पूरी प्रक्रिया बता रखी है। अगर आपको इससे जुडी कोई भी अन्य समस्या है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मेसेज कर सकते हैं। हम आप के सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य देने का प्रयास करेंगे।