यूपी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में जानकारी प्राप्त होना बहुत ही आवश्यक है Driving licence नियम सभी राज्यों में लागू है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस का डिजिटलीकरण करने की प्रक्रिया है। यह उत्तर प्रदेश के अलावा भी अन्य सभी राज्यों में भी शुरू कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन , एप्लीकेशन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। यदि आपके पास कोई भी गाड़ी (कार,बाइक,स्कूटी, ट्रक आदि) है तो आपको उसका लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है Uttar Pradesh Online Driving licence यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं।
तो आज हम आपको बताएंगे की उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन कैसे किया जाता है ? उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं ? इससे सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे इसके लिए आपको आर्टिकल को अंत तक ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा। अगर आपको ड्राइविंग लइसेंस बनवाना है तो आवेदन प्रक्रिया यहाँ देखें।
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन – Uttar Pradesh Online Driving licence
ड्राइविंग लाइसेंस हमारे लिए एक तरीके का पहचान पत्र होता है पहले हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानि RTO ऑफिस जाते थे जिसके पश्चात हमें वहां एक फॉर्म भरना है और उसे जमा करने के बाद हमारा टेस्ट होता है जिसके लिए हमको ट्रेफिक नियमों की जानकारी होनी जरुरी है
और टेस्ट में पास होना भी अनिवार्य है इसके बाद हमें लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, इसके बाद फिर से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है जिसमे गाड़ी चलवाने के टेस्ट होता है जिसके पश्चात आपके घर के पते पर 10 दिन बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन कर भेज दिया जाता है
परन्तु अब केंद्र सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परिवहन राजमार्ग की ऑफिसियल वेबसाइट (parivahan.gov.in) पर आवेदन कर सकते हैं। Uttar Pradesh Online Driving licence बनाना शुरू कर दिया गया है जिसे हम घर बैठ कर बना सकते हैं और आपको केवल निश्चित दिन आरटीओ कार्यालय में जा कर टेस्ट देना है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया आपको नीचे दी गयी है इसे ध्यान पूर्वक पढ़ें।
Uttar Pradesh Driving Licence Online Apply
आर्टिकल | उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन |
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मंत्रालय | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा |
विभाग | परिवहन |
आवेदन | ऑनलाइन |
वेबसाइट | parivahan.gov.in |
राज्य | उत्तर प्रदेश द्वारा |
ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
डीएल बनाने के लिए हमें कुछ आवश्यक पात्रताओं की आवश्यकता होती है जिनको हमें पहले से ही तैयार कर के रखना पड़ता है इसकी जानकारी आपको नीचे दी गयी सूची में बतायी गयी है इसे ध्यान पूर्वक पढ़ें।
- आपके पास आपकी आईडी (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड या बिजली का बिल) होना चाहिए।
- आवेदक के पास उसकी दो पासपोर्ट साइज फोटो होनी आवश्यक है
- आवेदन कर्ता भारत का निवासी होना चाहिए।
- दसवीं व बारवी की मार्कशीट होनी चाहिए।
- जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक के पास अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए।
Rate list of fees for getting driving license in Uttar Pradesh
क्र संख्या | लाइसेंस के प्रकार | फीस विवरण |
1 | वाहन के प्रत्येक वर्ग के लिए लर्नर लाइसेंस प्रदान करना | 30 रूपए |
2 | स्मार्ट कार्ड पर स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस | 200 रूपए |
3 | अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (on paper) | 500 रूपए |
4 | स्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण | 250 रूपए |
5 | वाहन के प्रत्येक वर्ग के लिए ड्राइविंग टेस्ट | 50 रूपए |
6 | स्मार्ट कार्ड डीएल पर वाहन के नए वर्ग का अनुमोदन | 200 रूपए |
7 | अनुग्रह अवधि समाप्त होने के बाद स्मार्ट कार्ड पर डीएल का नवीनीकरण | Rs 200.00 + penalty @ Rs 50 per year or part thereof |
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
यूपी का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है राज्य को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना है ताकि उन्हें आगे होने वाली किसी परेशानी का सामना न करना पड़े यदि व्यक्ति के पास गाड़ी चलाने का प्रमाण हो की उसे गाड़ी चलानी आती है।
यह एक पहचान पत्र का काम करता है जैसा की हम जानते हैं कि हमें बहुत से कागजातों की जरूरत पड़ती है जिनके बिना हमें बहुत सी कठिनाइयाँ होती है इसी प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस भी हैं जिसे बनाना हमारे लिए अति आवश्यक होता है यदि किसी कारण से हमारी गाड़ी कहीं फंस जाती है।
जैसे एक्सीडेंट केस में या ट्रेफिक नियमों का पालन न करने में, और यदि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो हम पर पुलिस करवाई हो सकती है इन सब समस्याओं से बचने के लिए हमें ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अब आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं जिसकी सारी जानकारी आपको हमारे आर्टिकल में दी गयी है इसे आसानी से बनाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को सावधानी पूर्वक पढ़ें और फॉलो करें ।
- सबसे पहले आपको राजमार्ग मंत्रालय की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा जिसके लिए यहां क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने साइट का होम पेज खुल जाएगा।
- जिसमे आपको ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा आपको वहां क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक लिस्ट खुल जाती है जहां आपके सामने ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस का ऑप्शन आएगा वहां क्लिक करें।
- इसमें आपको नीचे भी ऑनलाइन ड्राइविंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा वहां भी क्लिक कर सकते हैं जैसा हमने आपको नीचे दी गयी फोटो में दर्शाया है।
- इसके बाद आपके सामने सारथी की ऑफिसियल वेबसाइट खुल जायेगी।
- इसे खोलने के बाद आपके सामने एक होम पेज खुलेगा।
- जिसमे नीचे सलेक्ट का ऑप्शन होगा वहां क्लिक करें और अपने राज्य को चुने।
- सलेक्ट स्टेट नाम पर क्लिक करके आपके सामने एक लिस्ट आएगी यहां आपको अपने राज्य का नाम सलेक्ट करना है।
- उसके बाद आपके सामने एक पेज खुलता है जहां ऑनलाइन अप्लाई लिखा हैं नीचे दी गयी फोटो में लाल रंग के बॉक्स में दर्शाया गया है वहां पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है आपके सामने एक सूची खुल जाती है जिसमे आपको न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करना है।
- फिर आपके सामने एक पेज खुलता है जिस पर नीचे जारी (continue) लिखा होगा।
- उसके बाद आपके सामने एक पेज खुलता है जिसमे आपको अपना नाम और जन्म तिथि भरनी है और ओके पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा जिसमे आपको पूछी गयी सारी जानकारी सावधानी पूर्वक भरनी है।
- फिर अपने दस्तावेजों को अपलोड करना है।
- अपने हस्ताक्षर भी अपलोड करना है।
- फिर सबमिट कर दें।
- इसके पश्चात आपके सामने टेस्ट स्लॉट बुकिंग के लिए दिनांक का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए फीस का भुगतान करवाना पड़ता है इसे आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं।
- इसके पश्चात आपकी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन की क्रिया पूरी हो जाती है फिर आपको निर्धारित दिनांक पर अपने आरटीओ ऑफिस में जा कर ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है।
- टेस्ट पास होने के बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है जिसे आप सड़क परिवहन की ऑफिसियल वेबसाइट पर जा कर निकाल सकते हैं इसका लिंक आपको आर्टिकल में ऊपर दिया गया है।
यूपी ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस चेक कैसे करें ?
ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस चेक करने के लिए आपको ऑफिसियल वेबसाइट जाना होगा इसका लिंक आपको आर्टिकल आर्टिकल में दिया गया है
- परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें।
- उसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जाता है।
- जहां नीचे लाइसेंस स्टेटस लिखा होगा वहां क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलता है जहां आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड डालना है।और सबमिट पर क्लिक कर दें।
- फिर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस चेक कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए फीस (Utter Pradesh driving licence fees)
यूपी के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए फीस देने की प्रक्रिया की जानकारी हम आपको नीचे दी गयी सूची में बता रहें हैं सावधानी पूर्वक पढ़ें।
- किसी भी प्रकार का लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए फीस 30 रूपए लगती हैं इसे आप नेट बेकिंग द्वारा भी भर कर सकते हैं।
- आपको ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट फीस के लिए 50 रूपए देने पड़ते हैं।
- लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए 250 रूपए लगते हैं।
- यदि आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनाना है तो आपको 500 रूपए का भुगतान करना पड़ता है।
- इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए 250 रूपए फीस देनी पड़ती है।
- यदि आपके ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने की तारिक चली गयी तब आपको जुर्माने की फीस 50 रूपए भरनी पड़ती है।
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कैसे करवाते हैं ?
यदि आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना है और आपको नहीं पता की कैसे रिन्यू करवाते हैं तो हम आपको अपने आर्टिकल में बता रहे हैं इसके लिए आपको नीचे दिए गए लाइन को फॉलो करें।
- सबसे पहले आपको अपने आरटीओ कार्यालय में जाना होगा।
- अब वहां आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म 9 लेना है।
- फॉर्म में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारी को भरना है।
- फिर आपको एक सेल्फ डिक्लिरेशन फॉर्म लेना होता है उसे भी भरें अगर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो गर्म नंबर 1 लेना है और अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो फॉर्म 1A लेना होगा।
- ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना है।
- फिर फीस का भुगतान होगा।
- इसके पश्चात आपको फॉर्म को आरटीओ ऑफिस में सबमिट करना होता है
- जिसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हो जाता है।
UP Driving licence Apply से सम्बंधित प्रश्न उत्तर
डीएल एक पहचान तरह का पहचान पत्र है जिससे हमें गाड़ी और उसके मालिक की जानकारी के बारे में पता चलता है।
ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
इसके लिए हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
DL सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए (आधार कार्ड,पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास, दसवीं व बारवी की मार्कशीट, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो की ) आवश्यकता होती है।
रोड राजमार्ग परिवहन की ऑफिसियल वेबसाइट पर जा कर हम डीएल को रिन्यू करवा सकते हैं।