गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण UP – ई क्रय प्रणाली 2024 | UP Gehu Kharid Registration

गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण @eproc.up.gov.in :- उत्तरप्रदेश सरकार ने रबी सीजन की फसल खरीद शुरू कर दी है , रबी सीजन की गेहूँ खरीद हेतु किसान को पंजीकरण करना होगा। किसानों को फसल का उचित मूल्य मिले इसके लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग उत्तरप्रदेश किसानों से उनकी फसल को खरीदता है। खाद्य और नागरिक ... Read more

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Reported by Pankaj Bhatt

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गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण @eproc.up.gov.in :- उत्तरप्रदेश सरकार ने रबी सीजन की फसल खरीद शुरू कर दी है , रबी सीजन की गेहूँ खरीद हेतु किसान को पंजीकरण करना होगा। किसानों को फसल का उचित मूल्य मिले इसके लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग उत्तरप्रदेश किसानों से उनकी फसल को खरीदता है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने गेहूं की खरीद अप्रैल 2024 से शुरू करेगी और गेहूं की खरीद मई तक की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं की खरीद का पूरा इंतजाम ऑनलाइन किया है। कोरोना के कारण देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए गेहूं खरीद केन्द्रो पर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं।

गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण UP – ई क्रय प्रणाली  | UP Gehu Kharid Registration
UP Gehu Kharid Registration

गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण

उत्तर प्रदेश के जो किसान अपनी फसल को राज्य सरकार को बेचना चाहते हैं उनकी फसल उत्तर-प्रदेश राज्य सरकार खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से खरीद लेती है ,राज्य सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल को भी लॉन्च किया है खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश ई-क्रय प्रणाली/ ई-उपार्जन पोर्टल इस ऑनलाइन पोर्टल पर किसी भी किसान को अपनी फसल बेचने से पहले अपना पंजीकरण करना आवश्यक होता है। जिसके बाद किसान को टोकन जारी किया जाता है। सभी किसान फसल को बेचने के लिए Gehun Kharid Kisan Panjikaran करना अनिवार्य है। पंजीकरण किये बिना कोई भी किसान अपने गेंहू को सरकारी गोदाम पर नहीं बेच सकते हैं ,यहां हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे की आपको गेहूँ खरीद हेतु किसान पंजीकरण कैसे करना है और इसकी प्रक्रिया क्या है।

योजना का नामगेहूं खरीद रजिस्ट्रेशन यूपी
मंत्रालय खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग
योजना शुरू की गईयूपी सरकार द्वारा
राज्यउत्तरप्रदेश
साल2024
पोर्टल में खरीद की अंतिम तिथिमई
किसान पंजीकरण लिंकयहाँ क्लिक करें
आधिकारिक वेबसाइटयहाँ क्लिक करें

यह भी पढ़े :- यूपी (उप्र) भूलेख खसरा खतौनी नकल जमाबंदी | Bhulekh Uttar Pradesh- UP Bhu Naksha

किसान पंजीकरण हेतु महत्वपूर्ण जानकारी

  1. किसान पंजीकरण हेतु आवेदनकर्ता किसान को आवेदन करने के लिए स्टेप 1 से स्टेप 6 तक पालन आपको अनिवार्य रूप से करना है ।
  2. कृपया ऑनलाइन किसान पंजीकरण करने से पूर्व “स्टेप 1. पंजीकरण प्रारूप” डाउनलोड करके प्रिंट कर लें एवं प्रिंट किये गए प्रारूप की जांच करके आवश्यक सभी सूचनाओं को भर लें।
  3. किसान पंजीकरण में फसल (गेहूँ) हेतु उपयोग की जाने वाली सभी भूमियों का विवरण देना अनिवार्य है ।
  4. भूमि विवरण के साथ खतौनी/खाता संख्या, प्लाट/खसरा संख्या, भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) एवं फसल (गेहूँ) का रकबा (हेक्टेयर में) को भरना अनिवार्य है ।
  5. आधार कार्ड , बैंक पास बुक व राजस्व अभिलेखों का सही विवरण को दर्ज करें ।
  6. “स्टेप 1. पंजीकरण प्रारूप” भरने के पश्चात “स्टेप 2. पंजीकरण पपत्र” के विकल्प से ऑनलाइन आवेदन को दर्ज कर लें ।
  7. ऑनलाइन आवेदन दर्ज होने पर “पंजीकरण संख्या” नोट कर लें एवं “स्टेप 3. पंजीकरण ड्राफ्ट” से अब ड्राफ्ट आवेदन पत्र प्रिंट कर लें ।
  8. पंजीकरण ड्राफ्ट में दर्ज सभी बिन्दुओं का पुनः अच्छे से निरीक्षण कर लें । मोबाइल संख्या देकर पंजीकरण ड्राफ्ट पुनः प्रिंट किया जा सकता है ।
  9. आवेदन में दर्ज सभी बिन्दुओं का निरीक्षण करने के पश्चात यदि किसी संशोधन की आवश्यकता है तो “स्टेप 4. पंजीकरण संशोधन” से मोबाइल संख्या देकर आवेदन में संशोधन किया जा सकता है ।
  10. यदि आवेदन का निरीक्षण करने के बाद कोई त्रुटी नहीं पाई जाती है तो “स्टेप 5. पंजीकरण लॉक” के विकल्प से आवेदन को लॉक कर दें । आवेदन लॉक हो जाने के पश्चात उसमें कोई संशोधन किसी भी स्तर से सम्भव नहीं हो सकेगा ।
  11. आवेदन लॉक हो जाने के पश्चात “स्टेप 6. पंजीकरण फाइनल प्रिंट” के विकल्प से आवेदन का फाइनल प्रिंट ले कर इसे सुरक्षित रख लें ।
  12. जब तक आवेदन लॉक नहीं किया जाता है , किसान पंजीकरण को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
  13. इस वर्ष ओ ० टी ० पी ० (O.T.P) आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है , जिसके लिए किसान बन्धु पंजीकरण के समय अपना वर्तमान मोबाइल न ० ही अंकित कराये एस ० एम ० एस ० द्वारा प्रेषित ओ ० टी ० पी ० (O.T.P) को भरकर पंजीकरण प्रकिया को पूरा किया जा सकें ।

किसान पंजीकरण हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

  1. 100 कुन्टल से अधिक विक्रय हेतु उपजिलाधिकारी से ऑनलाइन सत्यापन कराया जायेगा । चकबन्दी के ग्रामों में बेचीं जाने वाली मात्रा का शत प्रतिशत सत्यापन कराया जायगा ।
  2. किसान अपने खतौनी में दर्ज नाम का पंजीकरण में सही -सही दर्ज कराये , खतौनी में उल्लेखित (बाये तरफ ) समस्त नामो में अपना नाम चुने जाने के विकल्प उन्हें ऑनलाइन ड्राप डाउन में उपल्ध रहेगा । नाम से भिन्नता की स्थिति में उपजिलाधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जायेगा ।
  3. किसान अपना आधार संख्या , आधार कार्ड में अंकित अपना नाम तथा लिंग सही-सही अंकित करें ।
  4. किसान अपना बैंक खाता सी ० बी ० एस ० खाता खुलवाये तथा बैंक खाता व आई ० एफ ० एस ० सी ० कोड भरने में विशेष सावधानी रखे ।
  5. पी ० एफ ० एम ० एस० के माध्यम से त्वरित भुगतान सुनिश्चित हो सके , इस के लिए किसानो से अपील है कि अपने एकल बैंक खाते का न ० ही पंजीकरण के समय दें ।
  6. जो कृषक खरीफ विपणन वर्ष 2019 -20 में धान खरीद हेतु पंजीकरण करा चुके है , उन्हे गेहूं विक्रय हेतु पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यता नहीं है , संशोधन कर या बिना संशोधन के पुनः लॉक कराना होगा ।
  7. गेहूं विक्रय के समय पंजीयन प्रपत्र के साथ कम्प्यूटराइज़्ड खतौनी , फोटोयुक्त पहचान पत्र , बैंक के पासबुक के प्रथम पृष्ठ के छायाप्रति एंव आधार कार्ड साथ लाये ।
  8. गेहूं विक्रय के समय किसान अपने पंजीकरण प्रपत्र अवश्य लेकर आये । पंजीकरण प्रपत्र में यह देख ले कि उनके विक्रय की मात्रा 100 कुन्टल से अधिक होने पर , नाम का मिसमैच होने पर अथवा चकबंदी ग्राम होने पर उक्त जिलाधिकारी से सत्यापन हो गया । साथ ही पंजीकरण में पी ० एफ ० एम ० एस० से बैंक खाता सत्यापित हो गया है ।
  9. गेहूं विक्रय के उपरान्त केन्द्र प्रभारी से पावती पत्र अवश्य प्राप्त कर ले ।

UP Kisan Gehun Kharid पंजीकरण की महत्वपूर्ण बातें

अगर आप किसान हैं और अपनी फसल को सरकारी गोदाम पर बेचना चाहते हैं तो गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण करने से पहले नीचे बताई बातों का ध्यान रखें।

  1. गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण आपको ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा।
  2. जो कृषक खरीफ विपणन वर्ष 2019 -20 में धान खरीद हेतु पंजीकरण करा चुके है , उन्हे गेहूं विक्रय हेतु पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है , संशोधन करके पुनः लॉक कराना होगा ।
  3. गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण 6 चरणों में पूरा होगा |
  4. सबसे पहले चरण में आपको आवेदन ऑफलाइन प्रारूप का प्रिंट लेना होगा।
  5. फिर उसमें मांगी गई सभी जानकारी भरें और उस प्रारूप के साथ साथ सभी जरूरी दस्तावेज उसके साथ लगाने हैं |
  6. इसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी।

UP Kisan Gehun Kharid पंजीकरण के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ?

उत्तर प्रदेश के ई-क्रय प्रणाली पोर्टल के खाद्य और रसद अनुभाग में गेहूं खरीद के लिए किसान के पंजीकरण के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है।

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  • किसान की किताब
  • किसान भूमि का विवरण
  • कंप्यूटराइज्ड खतौनी खाता संख्या सहित
  • किसान फोटो के साथ आधार कार्ड / पहचान पत्र
  • किसान बैंक पासबुक फोटो की प्रति
  • किसान पता प्रमाण पत्र
  • किसान पासपोर्ट साइज फोटो
  • किसान का मोबाइल नंबर

गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण कैसे करें

अगर आप Food and Civil Supplies Department Uttar Pradesh e- Procurement System गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण करना चाहते हैं तो जैसे हमने नीचे बताया है उसी तरह आवेदन करते जाएँ।

  • गेहूं खरीद रजिस्ट्रेशन 2024 उत्तरप्रदेश स्टेप 1
    • गेहूं खरीद हेतु पंजीकरण के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट eproc.up.gov.in पर जाएं
    • अब इसी पेज पर गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण का एक लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करें।
गेहूं-खरीद-हेतु-किसान-पंजीकरण
  • अब किसान पंजीकरण हेतु महत्वपूर्ण जानकारी का पेज आ जायेगा इनको ध्यान से पढ़ें।
  • अब स्टेप 1. पंजीकरण प्रारूप पर क्लिक करें और फॉर्म को डाउनलोड करें।
गेहूं-खरीद-हेतु-किसान-पंजीकरण
  • पंजीकरण फॉर्म इस प्रकार है
गेहूं-खरीद-हेतु-किसान-पंजीकरण

गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण स्टेप 2.

  • दूसरे चरण में आपको स्टेप 2. पंजीकरण प्रपत्र पर क्लिक करना होगा |
  • पंजीकरण करने के लिए यहां पर किसान को अपना मोबाइल नंबर डालना है और कैप्चा कोड भर के आगे बढ़े पर  क्लिक करना है|
गेहूं-खरीद-हेतु-किसान-पंजीकरण
  • इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको मांगी गयी जानकारी भरनी है। जैसे ;-
  1. नाम
  2. पिता का नाम
  3. माता का नाम
  4. जेंडर
  5. आधार नंबर
  6. मोबाइल नंबर
  7. किसान की भूमि का विवरण
  8. किसान के निवास पता
  9. किसान के बैंक का विवरण
  • यह सारी जानकारी मांगी जाएगी उसके बाद आपसे आप की भूमि का विवरण आप से मांगा जाएगा कृपया भूमि का विवरण सही भरे।
  • इसके बाद आपको अपने खातेदार की जानकारी भी भरनी है।
  • भूमि का विवरण भरने के बाद आपसे बैंक की जानकारी मांगी जाएगी बैंक की जानकारी सही-सही भरे।
  • अब कैप्चा कोड भरने के बाद पंजीकरण करें पर क्लिक करें।

UP Kisan Gehun Kharid Pnajikarn चरण 3

  • इसके बाद अब आपको स्टेप 3. पंजीकरण ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है।
  • अब आपको यहां पर अपने पंजीकरण फॉर्म में भरी जानकारी दिखेगी।
  • अब फॉर्म में दी गई जानकारी को दोबारा चेक कर लेना है अगर यहां पर दी गई जानकारी सही है नहीं।
  • सारी जानकारी सही है तो आगे बढ़ें
  • इसके बाद अब आपको स्टेप 4. पंजीकरण संशोधन के ऊपर क्लिक करना होगा
  • अब आपके सामने आवेदन फॉर्म संशोधन के लिए खुल जाएगा
  • अगर फॉर्म में जो भी संशोधन करना है यहां पर करें या जिन किसानों ने खरीफ विपणन वर्ष 2019 -20 में धान खरीद हेतु पंजीकरण करा चुके है , उन्हे संशोधन कराना होगा ।
  • इसके बाद सारी जानकारी एक बार सही से चेक कर लें।
  • संशोधित करने वाली जानकारी को संशोधित कर लें।
  • अब अगर आप कोई भी जानकारी या आप अपनी और जमींन की जानकारी को जोड़ सकते हैं और अगर आप भूमि को नहीं जोड़ना चाहते हैं ना ही उसमें संशोधन करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़े पर क्लिक करें

गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण चरण 5

  • इसके बाद अब आप स्टेप 5. पंजीकरण लॉक के ऊपर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने आपने पंजीकरण फॉर्म में जो जानकारी भरी थी वो आपके सामने आ जाएगी और जिसमें आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राप्त हो जाएगा ।
  • यहां आपने सारी जानकारी वेरिफाई करनी है और आवेदन को सफलतापूर्वक लॉक कर दें लॉक करने के बाद आपका आवेदन ई क्रय प्रणाली अधिकारी को अग्रेषित कर दिया जाता है।
  • लॉक होने के बाद आप अपने फॉर्म में किसी प्रकार का सुधार नहीं कर पाएंगे।

Gehun Kharid Kisan Panjikaran step 6

  • आवेदन लॉक करने के बाद आपको स्टेप 6. पंजीकरण फाइनल प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है।
  • अब आपको ये पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड कर लेना है।
  • पंजीकरण फॉर्म आपसे सरकारी गोदाम पर मांगा जाएगा यह सभी दस्तावेज आपको वहां पर देने होंगे और इसकी एक कॉपी अपने पास रखें।

उत्तरप्रदेश गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण चरण 7

  • अंतिम चरण में आपको स्टेप 7. लॉक के उपरान्त टोकन बनाए पर क्लिक करना है।
  • अब आपको यहां पर अपना किसान पंजीकरण आईडी या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है।
  • उसके बाद आपको कैप्चा कोडभरना है और आगे बढ़े पर क्लिक करना है।
  • अब आपका टोकन जनरेट हो जायेगा ,आप टोकन का प्रिंट ले लें साथ ही टोकन पर गोदाम का विवरण भी होगा जहां पर आपको अपना गेहूं बेचने हेतु ले जाना है|

UP Kisan Gehun Kharid Yojana से सम्बंधित प्रश्न

उत्तरप्रदेश गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण क्या है ?

गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश ई-क्रय प्रणाली/ ई-उपार्जन व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसान ऑनलाइन खुद का पंजीकरण करके सरकारी गोदाम पर अपनी फसल बेच सकता है।

क्या ऑनलाइन किसान पंजीकरण करने के लिए कोई शुल्क लगता है ?

नहीं किसान पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं देना है यह आप फ्री में ऑनलाइन कर सकते हैं।

गेहूं खरीद हेतु पंजीकरण कौन किसान कर सकता है?

गेहूं खरीद हेतु पंजीकरण उत्तर प्रदेश के सभी किसान अपने गेहूं को बेचने के लिए पंजीकरण ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं

पंजीकरण मोबाईल से किया जा सकता है ?

जी हाँ आप पंजीकरण मोबाईल से भी कर सकते है।

खुद से पंजीकरण करना नहीं आता या नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें ?

अगर आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल नहीं है पंजीकरण करना नहीं आ रहा या नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने नजदीकी किसी भी CSC सेंटर या कंप्यूटर की दुकान पर जाकर गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण करवा सकते हैं इसके लिए संचालक आपसे कुछ शुल्क लेगा।

मैं किराये के खेतों पर खेती करता हूँ तो क्या मैं पंजीकरण कर सकता हूँ ?

जी हाँ हर वो किसान जो उत्तरप्रदेश का है और खेती करता है और जिसको अपनी फसल सरकारी गोदाम में बेचनी हो चाहे वो कैसे भी खेती करता हो पंजीकरण कर सकता है।

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आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा इस आर्टिकल के माध्यम से दी गयी जानकारी पसंद आयी होगी। गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण UP – ई क्रय प्रणाली 2024, UP Gehu Kharid Registration से सम्बन्धित जानकारी को आप आर्टिकल से प्राप्त कर चुके होंगे यदि फिर भी आपको UP Gehu Kharid Registration से जुडी कोई भी समस्या आ रही हो तो आप हमे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमे आपके सवालों का इंतजार रहेगा। ऐसे ही सरकारी या गैर सरकारी योजनाओं से सम्बंधित अपडेट और जानकारियों को पाने के लिए hindi.nvshq.org को जरूर बुकमार्क करें।

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