उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करें – (UP Domicile/Residence Certificate)

निवास प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ के रूप में प्रयोग होता है। जिसे बनाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। Residence Certificate पत्र की आवश्यकता हमें बहुत से कामों में पड़ती है। जैसे-आय प्रमाण पत्र बनाने में, सरकार द्वारा निकाली गयी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में, स्कूल कॉलेज में छात्रवृति प्राप्त ... Read more

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Reported by Pankaj Bhatt

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निवास प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ के रूप में प्रयोग होता है। जिसे बनाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। Residence Certificate पत्र की आवश्यकता हमें बहुत से कामों में पड़ती है। जैसे-आय प्रमाण पत्र बनाने में, सरकार द्वारा निकाली गयी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में, स्कूल कॉलेज में छात्रवृति प्राप्त करने के लिए आदि कामों में हमें निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। पहले निवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन बनाये जाते थे जिसमें बहुत समय लग जाता था और लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। परन्तु अब आप domicile/residence certificate को घर में बैठ कर ऑनलाइन बना सकते हैं। जिससे आपके समय की बचत होगी और बिना किसी परेशानी के निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा। यदि आप इच्छुक हैं, तो हम आर्टिकल में निवास प्रमाण पत्र सम्बन्धित पूरी जानकारी जैसे – Domicile Certificate कैसे बनाया जाता है? निवास प्रमाण पत्र के क्या-क्या लाभ होते हैं ? और इसे बनाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है आदि सभी जानकारी आपको नीचे लेख में दी गयीं है। इसके लिए आपको आर्टिकल को सावधानी पूर्वक पूरा पढ़ना होगा।

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करें - How to apply online for domicile/residence certificate up
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करें

यह भी देखें : उत्तर प्रदेश आय जाति निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन सत्यापन

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की जनता के लिए ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल बनाया गया है। जिसके तहत आप विभिन्न प्रकार की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

आर्टिकल का नाम उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र
साल2024
राज्य का नामउत्तर प्रदेश
आवेदन मोडऑनलाइन
आवेदन शुल्क10/- रुपये मात्र
लाभार्थीराज्य के नागरिक
प्रयोगनिवास स्थान प्रमाण पत्र के रूप में
ऑफिसियल वेबसाइटedistrict.up.gov.in

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब आप उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया आपको नीचे लेख में दी गयी है। जिससे आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं उसके लिए आपको आर्टिकल में दिए गए चरणों को फॉलो करना होगा।

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश ई-साथी की ऑफिसियल वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाना होगा।
  • उसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जाता है। उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिये आवेदन करें- Domicile Certificate Uttar Pradesh
  • वहां आपको अपनी यूजर आईडी बनानी होगी उसके लिए होम पेज पर नवीन पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन पर क्लिक करें। उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट ऑनलाईन सेवायें-UP Niwas Praman Patra E district
  • उसके बाद आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुलता है। वहां आपको पूछी गयी जानकारी भरनी है जिसके बाद आपकी लॉगिन आईडी बन जाती है। पंजीकरण फॉर्म का प्रारूप आ नीचे दिए गए चित्र में देख सकते है। online-login-id-up-nivas-prmaan-ptr
  • जिसके बाद लॉगिन करना है, लॉगिन करने के लिए फॉर्म में आपको अपना नाम पासवर्ड, कैप्चा कोड डाल कर सबमिट कर देना है। नीचे दिए गए चित्र में आप लॉगिन डैशबोर्ड देख सकते है।
    up residence certificate
  • फिर आपके सामने एक पेज खुलता है जहां आपको आवेदन भरें के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • आपकी स्क्रीन पर लिस्ट खुल जाती है उसमें से आपको निवास प्रमाण पत्र पर क्लिक करना है। उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिये आवेदन ऑनलाईन- Niwas Praman Patra Apply online
  • जिसके बाद आपके सामने फॉर्म खुल जाता है। फॉर्म का प्रारूप आप नीचे दिए गए चित्र में भी देख सकते है। उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र ऑनलाईन फॉर्म-UP Nivas Praman Patra Form
  • अब आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गयी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होंगी।
  • उसके बाद आवेदन फॉर्म में दस्तावेजों को अपलोड करें और दर्ज करें के विकल्प पर क्लिक करके फॉर्म सेव करें।
  • अब अगले पेज पर आपके द्वारा दी गयी जानकारी दिखाई जाएगी सभी डिटेल Verify करें और सेवा शुल्क भुगतान पर क्लिक कर आवेदन फीस भरें।
  • शुल्क भुगतान के पश्चात आपके निवास प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिये आवश्यक दस्तावेज़

अगर आपको अपना निवास स्थान प्रमाण पत्र बनवाना है, तो उससे सम्बन्धित दस्तावेजों की जानकारी आपको नीचे सूची में दे रहें हैं।

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  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
  • दसवीं बारहवीं की मार्कशीट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट साइज फोटो

यूपी निवास प्रमाण पत्र के लाभ

हम कोई भी दस्तावेज बनाते हैं तो उनका हमें कहीं ना कहीं लाभ तो मिलता ही है। हम आपको आर्टिकल में निवास स्थान प्रमाण पत्र के लाभ की जानकारी दे रहें है उसके लिए आपको नीचे दिए गए चरणों को सावधानी से पढ़ना होगा।

  • निवास प्रमाण पत्र का प्रयोग सरकार द्वारा निकाली गयी योजना का लाभ लेने के लिए किया जाता है।
  • स्कूल/कॉलेज में दाखिला करवाने के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
  • सरकारी नौकरी में अप्लाई करने के लिए उपयोग होता है
  • अन्य दस्तावेजों जैसे- आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि को बनाने के लिए आवश्यक है।
  • स्कूल व कॉलेज में छात्रवृति प्राप्त करने के लिए निवास प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता हैं।

आवेदन का प्रिंट आउट कैसे निकालें ?

यहाँ हम आपको Uttar Pradesh Domicile Certificate का प्रिंट निकालने की प्रोसेस कुछ आसान से स्टेप्स के माध्यम से बताने जा रहें है। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप आवेदन का प्रिंट आउट निकाल सकते है। ये स्टेप्स निम्न प्रकार है –

  • Residence certificate के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है यदि उन्हें आवेदन का प्रिंट आउट निकलना है तो उन्हें पहले ई- साथी पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • उसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज में लॉगिन आईडी दर्ज कर के सबमिट पर क्लिक कर दें।
  • अब आपके सामने खुले नए पेज में आपको आवेदन प्रिंट करें के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • फिर खुले हुए नए पेज में आवेदन संख्या दर्ज करें।
  • आवेदन संख्या दर्ज करने के बाद सुरक्षित करें के विकल्प पर क्लिक कर दें।
  • फिर आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा वहां से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। Residence Certificate

Residence Certificate ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?

निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते है इसकी जानकारी आपको नीचे लेख में दी गयी है। इसके लिए आपको दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

  • Residence certificate ऑफलाइन बनाने के लिए आपको पहले जन सुविधा केंद्र/नगर पालिका /सीएससी सेंटर में जा कर निवास पंजीकरण फॉर्म लेना होगा।
  • रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर सावधानी पूर्वक भर लें।
  • इसके बाद आपको फॉर्म में पूछे गए दस्तावेज़ों को अटैच करना है।
  • अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं और पुरे फॉर्म को चेक करने के बाद कार्यालय में सबमिट कर दें।
  • उसके बाद आपके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाएगा।
  • पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपके निवास प्रमाण पत्र को जारी कर दिया जाता है।
  • जिसके बाद 30 दिनों में आपका निवास प्रमाण पत्र बन जाता है।
  • फिर आप निवास प्रमाण पत्र को नजदीकी कार्यालय से जा कर लें सकते हैं।

निवास प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड कैसे करें ?

निवास प्रमाण पत्र आप यूपी की ऑफिसियल वेबसाइट पर जा कर डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी पूरी प्रक्रिया आपको नीचे दी गयी है। आप नीचे दी गयी प्रोसेस को फॉलो कर सकते है –

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की ई-डिस्ट्रिक्ट की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • उसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जाता है। जहां सेवाएं लिखा होगा वहां क्लिक करें।
  • उसके बाद आपके सामने एक पेज खुलता है जिसमें ऑनलाइन सेवाएं लिख होगा उसपर क्लिक कर के खोल ले अब आपके सामने आवासीय प्रमाण पत्र का ऑप्शन आता है, उसे खोलें।
  • जिसके पश्चात आपका निवास प्रमाण पत्र फॉर्म खुल जाता है। इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। nivaas-prmaan-ptr-aavedan
निवास प्रमाण पत्र स्व-घोषणा पत्र

स्व-घोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको सीधे लिंक दिया जा रहा है आप यहां क्लिक करके स्व-घोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

स्व-घोषणा-प्रमाण-पत्र

निवास प्रमाण पत्र से सम्बन्धित कुछ प्रश्न उत्तर

उत्तरप्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनवाने के वेबसाइट क्या है ?

यूपी निवास प्रमाण पत्र बनाने की वेबसाइट edistrict.up.gov.in है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दिया है। इस वेबसाइट पर जाकर आप निवास पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते है।

निवास प्रमाण पत्र क्यों बनवाया जाता है ?

उत्तर प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों के प्रूफ के लिए जैसे- व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, तहसील, पता, थाने और सम्बन्धित अन्य जानकारियों को प्रमाणीत करने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र को बनाया जाता है।

Residence certificate बनाने के क्या क्या लाभ हैं ?
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सरकार द्वारा निकाली गयी योजना का लाभ लेने के लिए, सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए ,स्कूल कॉलेजों में छात्रवृति प्राप्त करने के लिए और अन्य दस्तावेजों (मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र , आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि को बनाने के लिए लिए मूल निवास की आवश्यकता होती है।

निवास पत्र बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए ?

आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आवेदक की दो पासपोर्ट साइज फोटो, दसवीं बारहवीं की मार्कशीट, स्व-घोषणा प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड।

क्या हम Domicile/Residence certificate बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ?

जी हाँ, आप Domicile/Residence certificate बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते यहीं इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश की ई-साथी की ऑफिसियल वेबसाइट पर जा कर आवेदन करना होगा जिसकी जानकारी आपको आर्टिकल में दी गयी है।

स्व-घोषणा प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ?

स्व घोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया इस आर्टिकल में उपलब्ध कराई गयी है।

मूल निवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन कैसे बना सकते हैं ?

Domicile/Residence certificate ऑफलाइन बनाने के जन सुविधा केंद्र/नगर पालिका /सीएससी सेंटर में जाएँ।
वहां से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना है।
फॉर्म लेने के बाद फॉर्म में पूछी गयी जानकारियों को भरें सम्बन्धित दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करें। अब फॉर्म को उसी कार्यालय में जमा कर दें जहां से अपने फॉर्म प्राप्त किया था

निवास प्रमाण पत्र यूपी से संबंधित हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को हेल्पलाइन नंबर-0522-2304706 पर सम्पर्क करें। वहां कॉल कर के उम्मीदवार सभी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं।

यूपी निवास प्रमाण पत्र स्व-घोषणा पत्र कैसे डाउनलोड करें ?

आप यूपी निवास प्रमाण पत्र स्व-घोषणा पत्र डाउनलोड करने के हमारे लेख में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते है।

हेल्पलाइन नंबर

निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय यदि उम्मीदवारों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो या निवास प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है तो आप उत्तर प्रदेश ई-साथी हेल्पलाइन नंबर – 0522-2304706 पर संपर्क कर सकते हैं। आशा करते है आपको हमारे द्वारा दी गयी सूचनाओं से अपना यूपी निवास प्रमाण पत्र बनवाने में सहायता मिलेगी।

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