उत्तर प्रदेश के जितने भी दिव्यांग व्यक्ति है उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिव्यांग पेंशन दी जाएगी। ये योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है। यूपी विकलांग पेंशन योजना का शुभारंभ 2016 में किया गया था।
उत्तर प्रदेश सरकार ने Viklang Pension Yojana Uttar Pradesh का शुभारम्भ इसलिए किया ताकि जो भी विकलांग व्यक्ति है उनको आत्मनिर्भर बना सके और साथ ही उनकी आर्थिक मदद की जा सके।
इस योजना के तहत उम्मीदवार को महीने में 500 रूपये दिए जाते अभी तक कई विकलांग लोगो को इस योजना का लाभ मिला है। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत महिला पुरुष दोनों को रखा गया है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको यूपी का मूल निवासी होना जरुरी है। दिव्यांग पेंशन योजना के तहत उन्ही लोगो को लाभ दिया जायेगा जो 40% से अधिक दिव्यांग है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश वृद्वावस्था पेंशन के लिये भी लाभार्थी इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
यूपी विकलांग पेंशन योजना
जैसे की आप सब जानते है की जो दिव्यांग व्यक्ति है लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते व विकलांग होने के कारण उन्हें कोई रोजगार भी नहीं देता जिस कारण उन्हें दुसरो पर निर्भर रहना पढ़ता है और उन्हें बोझ समझा जाता है।
राज्य सरकार ने इन्ही सब समस्या को देखते हुये सरकार ने यूपी दिव्यांग पेंशन की शुरुआत की। जो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर नागरिक है उनको ये सेवा दी जाएगी। अगर आपने सही दस्तावेज जमा किये और आपका आवेदन स्वीकार लिया गया है तो आपके खाते में धन राशि भेज दी जाएगी।
यदि आप भी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यदि आप उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
यूपी विकलांग पेंशन 2023 अप्लाई ऑनलाइन (UP Viklang Pension Yojana Apply Online)
- सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश की दिव्यांग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- उसके बाद आपके सामने एक होम पेज खुल जायेगा आपको दिब्यांग पेंशन पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुल जायेगा। आपको ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करते ही आपके सामने दिव्यांग पेंशन का आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
- आपको फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी दर्ज करनी है।
- उसके बाद आप अपना पहचान पत्र नंबर दर्ज करें और पहचान पत्र की फोटो भी अपलोड करे,
- तहसीलदार द्वारा दिया गया आय प्रमाण पत्र अपलोड करें और.
- दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
- इस प्रकार आपका यूपी विकलांग पेंशन योजना के लिये आनलाईन आवेदन पूरा हो जायेगा।
उप दिव्यांग पेंशन ऑनलाइन आवेदन 2023
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 |
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उद्देश्य | विकलांग ब्यक्ति को आर्थिक सहायता |
आवेदन करने की तिथि | अभी उपलब्ध है |
आवेदन करने की अंतिम तिथि | कोई तिथि निर्धारित नहीं |
लाभार्थी | शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति |
अनुदान राशि | 500/-रूपये प्रति माह |
आधिकारिक वेबसाइट | sspy-up.gov.in |
यूपी दिव्यांग पेंशन आवेदन 2023 के लिए आवश्यक दस्तावेज
दिव्यांग पेंशन पाने के लिए या आवेदन फॉर्म के साथ जो दस्तावेज़ सलंग्न करने होते हैं उनकी सूची यहां नीचे दी गयी है।
- उम्मीदवार के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- उम्मीदवार का एक पासपोर्ट साइज फोटो
- 40 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण पत्र।
- स्कूल का सर्टिफिकेट जिसमे जन्म तिथि सही रूप में प्रमाणित हो।
UP Viklang Pension Yojana 2023 के लाभ
- उम्मीदवार यदि 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग है तो लाभार्थी के खाते में 500 रूपये भेज दिए जाते हैं।
- विकलांग लाभार्थी को किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा।
- लाभार्थी की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- कोरोना वायरस के चलते विकलांग लाभार्थियों के खाते में 500 की जगह 1000 रूपये भेजे जायेंगे।
- इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के हर एक विकलांग नागरिक को दिया जायेगा।
दिव्यांग पेंशन 2023 आवेदन के लिए पात्रता –
- विकलांग व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार के पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए।
- विकलांग में उम्मीदवार आवेदन के लिए 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए।
- उम्मीदवार की विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए।
- यदि विकलांग व्यक्ति किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ ले रहा है जैसे विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन आदि पेंशन का लाभ ले रहा है तो उम्मीदवार इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है।
- दिव्यांग उम्मीदवार की पारिवारिक आय 1 महीने की 1000 रूपये होनी चाहिए। यदि उम्मीदवार इससे ज्यादा आय प्राप्त करता है तो उम्मीदवार को इस योजना में शामिल नहीं किया जायेगा।
- यदि विकलांग ब्यक्ति किसी 3 पहिया या 4 पहिया के वाहन का मालिक है तो उसे इस योजना में शामिल नहीं किया जायेगा।
- दिब्यांग व्यक्ति यदि सरकारी कर्मचारी है तो वो इस योजना के पात्र नहीं होगा।
- यदि उम्मीदवार गांव का निवासी है तो विकलांग की पात्रता के अनुसार आपकी वार्षिक आय 46080 रूपये होनी चाहिए और शहर में निवास करने वाले उम्मीदवारों की वार्षिक आय 56460 रूपये होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन 2023 के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?
यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने पंचायत कार्यालय में जाकर या ब्लॉक से फॉर्म लेकर आवेदन कर सकते हैं आप फॉर्म में सही-सही जानकारी दर्ज करे और फॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेज भी संलग्न कर ले। और तहसील कार्यालय में जाकर जमा कर दें।
यूपी विकलांग पेंशन योजना 2023 आवेदन का स्टेटस ऐसे करें चेक (विकलांग पेंशन ऐसे चेक करें)
यदि आपने विकलांग पेंशन योजना में आवेदन किया है तो आप विकलांग पेंशन कैसे चेक करें से संबंधी सभी जानकारी नीचे बताई गयी प्रक्रिया के अनुसार आसानी से पेंशन की स्थिति को चेक कर सकते है। हम नीचे इसकी चरणबद्ध प्रक्रिया बता रहे हैं-
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश विकलांग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
- आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा आपको दिव्यांग पेंशन पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद फिर से आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुल जायेगा आपको आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने 3 विकल्प खुल जायेंगे आपको आवेदन की स्थिति हेतु लॉगिन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही नया फॉर्म खुल जाएगा। आपको फॉर्म में रजिस्ट्रेशन नंबर , पासवर्ड दर्ज करना होगा। और एक कैप्चा कोड दिया होगा उसे दर्ज करे और लॉगिन विद पासवर्ड पर क्लिक कर दे।
- आपकी स्क्रीन पर आपके आवेदन की स्थिति होगी।
यूपी विकलांग पेंशन 2023 भुगतान की प्रक्रिया (Payment Process) यहाँ जानें
पेंशन सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जाता है । लाभार्थी को पेंशन प्रतिवर्ष दो किस्तों में उनके खातों में भेजा जाता है । प्रथम किश्त अप्रैल से सितम्बर माह तक तथा दूसरी किश्त अक्टूबर से मार्च माह तक भेजा जाता है ।
ऑनलाइन आवेदन लिंक | यहाँ क्लिक करे |
योजना के बारे में | यहाँ क्लिक करे |
आवेदन का प्रारूप | यहाँ क्लिक करे |
पेंशनर सूची | यहाँ क्लिक करे |
यूपी विकलांग पेंशन योजना 2023 से जुड़े प्रश्न / उत्तर
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट – http://sspy-up.gov.in/ है।
यूपी दिव्यांग पेंशन की शुरुआत 2016 में हुयी थी।
जी हाँ उम्मीदवार अपने तहसील या पंचायत कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकता है।
विकलांग पेंशन के अंतर्गत लाभार्थी को 500 रूपये माह दिए जायेंगे।
हमने आपको आर्टिकल में ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया बता रखी है आप ऊपर देख सकते हैं।
यदि आपको इस योजना से जुडी कोई समस्या है या शिकायत है तो आप नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं।
टोल फ्री नंबर – 18004190001