NRI क्या होता है? NRI किसे कहते है? जानिए NRI बनने से जुड़ी सभी जानकारी हिंदी में

NRI देश का वह नागरिक जो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से वीजा और पासपोर्ट प्राप्त कर देश से बाहर विदेश में नौकरी, शिक्षा, घूमने आदि कार्यों के लिए गया है। NRI नागरिकों के कारण देश में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है और देश की अर्थव्यवस्था के साथ देश का भी विकास होता है। विदेश ... Read more

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Reported by Rohit Kumar

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NRI देश का वह नागरिक जो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से वीजा और पासपोर्ट प्राप्त कर देश से बाहर विदेश में नौकरी, शिक्षा, घूमने आदि कार्यों के लिए गया है। NRI नागरिकों के कारण देश में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है और देश की अर्थव्यवस्था के साथ देश का भी विकास होता है। विदेश में रहने वाले NRI नागरिकों देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। दोस्तों आज के आर्टिकल में हम आपके लिए NRI से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी लेकर आये हैं। यदि आप जानने के इच्छुक हैं की NRI क्या होता हैं तो हमारा यह आर्टिकल अंत तक जरूर पढ़ें।

NRI क्या होता है
NRI क्या होता है? NRI फुल फॉर्म जानिए

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NRI की फुल फॉर्म (Full form) क्या होती है ?

दोस्तों आपको बताते चलें की NRI की फुल फॉर्म है Non-Resident Indian जिसको हिंदी में अप्रवासी भारतीय कहा जाता है। जो कोई भी अपनी उद्देश्य पूर्ति के लिए विदेश गया है या विदेश में जाकर बस गया है। वह सभी नागरिक अप्रवासी भारतीय कहलाते हैं।

विदेश में NRI से संबंधित स्टेटस:

  • दोस्तों आपने यह जरूर सुना होगा की देश के किसी बड़े संस्थान में पढ़ने वाले छात्र को बाहर की विदेशी कम्पनी नौकरी के लिए लाखों का पैकेज ऑफर किया है जिसे कारण स्टूडेंट को विदेश में जाकर बसना पड़ता है। हमारे संविधान ने NRI नागरिक को भी भारतीय मूल के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।
  • विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों की बात करें तो लगभग पूरी दुनिया के अलग-अलग देशों में लगभग 24 मिलियन से अधिक प्रवासी भारतीय रहते हैं। जिसमें से लगभग 3 मिलियन लोग सयुंक्त राज्य अमेरिका (USA) में रहते हैं।
  • इसी तरह हम यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन और मलेशिया की बात करें तो लगभग 1 मिलियन प्रवासी भारतीय हैं जो विदेशों में रह रहे हैं।

NRI नागरिकों के अलग-अलग देशों में बसे होने से संबंधित आंकड़ें :

देशआंकड़े
United State of America4,460,000
United Arab Emirates3,425,145
Malaysia2,987,950
Saudi Arabia2,594,950
Myanmar2,009,207
United Kingdom1,892,000
Canada1,689,055
Sri Lanka1,504,000
South Africa1,490,000
Kuwait1,029,861
Mauritius894,500
Nigeria800,000
Oman781,141
Qatar746,550
Australia660,350
Singapore650,000
Nepal600,000
Trinidad and Tobago468,524
Thailand465,000
France Overseas France364,520
Bahrain326,658
Fiji315,198
Guyana299,382
Netherlands240,000
New Zealand240,000
Suriname237,205
Italy203,052
Germany185,085
Philippines120,000
Indonesia120,000
France109,000
Kenya100,000
Sweden47,369
Ireland40,000
Brazil23,254
Pakistan16,501

NRI भारतीय के विदेश में रहने के कारण:

किसी भी नागरिक के विदेश में रहने के कई कारण हैं जिसके लिए नागरिक को विदेश मंत्रालय में वीजा के लिए Apply करना पड़ता है। यहां हमने कुछ प्रमुख कारणों के बारे में आपको बताया है –

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  • नौकरी और रोजगार के कारण
  • बिजनेस हेतु व्यावसायिक हितों को पुरा करने के कारण
  • किसी MNC या संस्थान में Training (प्रशिक्षण) के कारण
  • विदेश के विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के कारण
  • विदेश यात्रा और छुट्टियों मनाने के लिए विदेश जाने के कारण
  • नागरिक की स्वास्थ स्थिति से संबंधित मेडिकल सेवाएं लेने के कारण
NRI प्रवासी भारतीयों के लिए विभिन्न श्रेणियां एवं महत्वपूर्ण नियम और शर्तें:

जो भी देश नागरिक भारत से बाहर जाकर विदेश में रह रहे हैं उनके लिए भारत सरकार ने कुछ नियम निर्धारित किये हुए हैं जिनको पूरा करना देश से बाहर जाने वाले नागरिकों को पूरा करना आवश्यक है। यह नियम इस प्रकार से है –

  • भारत सरकार के India’s Foreign Exchange Management Act 1999 के अनुसार जो भी नागरिक व्यवसाय , रोजगार , शिक्षा और विदेश में छुट्टियां मनाने हेतु विदेश गए हैं उन्हें सरकार ने प्रवासी भारतीयों की श्रेणी में रखा गया है।
  • वह भारतीय नागरिक जो भारत देश में एक साल में 182 दिनों से भी कम समय रहते हों उन्हें NRI कहा जाएगा।
  • ऐसे सभी नागरिक जो भारत सरकार के सार्वजनिक अधिकारी के रूप में बाहर के देशों में कार्यरत हैं।
  • वह नागरिक जो बिना किसी कारणवश अनिश्चित काल के लिए विदेश में जाकर बस गए हों।
  • यदि वीजा और पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले नागरिक के ऊपर कोई आपराधिक मामला चल रहा है तो उसे विदेश जाने हेतु कोई वीजा नहीं दिया जाएगा।

NRI के संबंध में भारत की नागरिकता अधिनियम (Indian Citizenship Act):

भारत की आज़ादी के बाद से जो भी नागरिक देश या विदेश में रह रहा है उसके लिए भारत सरकार ने नागरिकता के संबंध में कुछ नियम बनाये हुए हैं जो हमारे संविधान में दर्ज हैं –

  • जब किसी नागरिक का जन्म 26 जनवरी 1950 या इसके बाद भारत में हुआ हो
  • वंश परम्परा के आधार पर नागरिकता
  • नागरिकता रजिस्ट्रेशन के आधार पर
  • भूमि-विस्तार के आधार पर नागरिकता
  • नागरिकता देशीयकरण के आधार पर

NRI के संबंध में कुछ महत्व पूर्ण तथ्य :

  • अधिकतर NRI वह हैं जिनका हमारे देश की top यूनिवर्सिटी IIT, IIM, NIT जैसी संस्थाओं से किसी विदेशी कंपनी के द्व्रारा स्टूडेंट का चयन नौकरी की भारी भरकम पैकेज के साथ हुआ है।
  • अमेरिका में रहने वाले अधिकतर NRI भारतीय मूल के नागरिक किसी न किसी बड़ी कम्पनी के CEO जैसे समकक्ष पदों पर कार्यरत हैं।
  • आपको बताते चलें पूरी दुनियाभर में 48 देशों में भारतीय नागरिक बसे हुए हैं।

NRI के संबंध में Frequently Asked Question (FAQs):

पासपोर्ट Apply करने हेतु official वेबसाइट क्या है ?

पासपोर्ट Apply करने हेतु official वेबसाइट https://passportindia.gov.in/ है।

NRI की फुल फॉर्म क्या है ?

NRI का पूरा नाम है Non-Resident Indian

NRI स्टेटस किसके द्व्रारा प्रदान किया जाता है ?

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भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाले इनकम टैक्स विभाग के द्वारा NRI नागरिकों को उनकी समय और आय के अनुसार NRI स्टेटस प्रदान किया जाता है।

वीजा Apply करने के बाद कितने दिनों में वीजा प्राप्त हो जाता है ?

ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करने पर 5 से 7 दिनों में वीजा प्राप्त कर सकते हैं।

वीजा के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है ?

वर्तमान पासपोर्ट और इसी के साथ पुराने पासपोर्ट (यदि हों तो)
एक पासपोर्ट साइज फोटो
वीजा भुगतान रसीद
मूल इंटरव्यू नियुक्ति पत्र

पासपोर्ट का हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

पासपोर्ट का हेल्पलाइन नंबर 1800-258-1800 (Toll Free) है।
Citizen Service Executive Support: 8 AM to 10 PM
Automated Interactive Voice Response (IVRS) Support: 24

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