बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना एप्लीकेशन फॉर्म

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Reported by Dhruv Gotra

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बिहार की राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पूर्ण विकास हेतु बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं। जिस से सभी प्रदेश वासियों को लाभ मिले और समाज के सभी वर्गों का विकास हो। जैसा की हम जानते हैं की आज भी देश विभिन्न हिस्सों में जातिवाद जैसी समस्या अब भी बनी हुई है। खासकर अस्पृश्यता की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए समय-समय पर कोशिशें की जाती रही हैं।

इस योजना के तहत Intercaste Marraige करने पर विवाहित जोड़े को आर्थिक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए विवाह के समय या विवाह के एक वर्ष के अंदर नव-विवाहित जोड़े को इस योजना के तहत Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Apply करना होगा।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना एप्लीकेशन फॉर्म
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Apply

तो आइए जानते बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है और योजना में आवेदन कैसे करें ? योजना से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को अंत तक पढ़े.

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, जिसे डॉ. अंबेडकर सामाजिक समावेश के माध्यम से अंतरजातीय विवाह योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है. इसका उद्देश्य समाज में जातिवाद को कम करना और विभिन्न जातियों के बीच भाईचारा बढ़ावा देना है। यह योजना उन जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिनमें से एक साथी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है और दूसरा सवर्ण वर्ग से है। विवाहित जोड़े को विवाह के बाद 2.5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी.

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योजना का नाम अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
राज्य का नामबिहार
संबंधित विभागडॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन( स्वायत्तशासी ) सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत
उद्देश्यजातिवाद को खत्म करना और अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना।
लाभार्थीप्रदेश के अंतर्जातीय विवाह करने वाले नागरिक
योजना का प्रकारराज्य सरकार की योजना
वर्तमान वर्ष2024
आवेदन पत्रयहाँ क्लिक करें
आधिकारिक वेबसाइटयहाँ क्लिक करें

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार में मिलने वाली प्रोत्साहन राशि

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र व्यक्ति को कुल 2.5 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके लिए आवेदक को 10 रूपए के नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर पर एक प्री स्टाम्प्ड रिसीप्ट जमा करनी होगी। जिसके बाद उनके खाते में आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से 1.5 लाख रूपए भेज दिए जाएंगे।

बाकी की बची हुई राशि को fixed deposit कर दिया जाएगा। ये डिपाजिट की राशि लाभार्थियों को 3 वर्ष के बाद प्राप्त होगी। साथ ही फिक्स्ड डिपाजिट पर जमा ब्याज भी लाभार्थियों को मिलेगा।

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana पात्रता मानदंड

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए वर-वधु को बिहार का मूल / स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • विवाह करने वाले जोड़े का यह पहला विवाह होना चाहिए।
  • नवविवाहित जोड़े का विवाह ” हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 ” के तहत पंजीकृत होनी चाहिए।
  • विवाहित युगल में लड़के की उम्र शादी के समय कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए जबकि लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है की विवाहित जोड़े में से एक सवर्ण और दूसरा अनुसूचित जाती/ जनजाति से सम्बन्धित होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए ये आवश्यक है की विवाह के बाद नए जोड़े को एक साल के भीतर ही आवेदन करना होगा। उस के बाद आप इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं ले सकते।
  • यदि किसी जोड़े की शादी हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के अतिरिक्त किसी और एक्ट के तहत पंजीकृत है तो उन्हें अपना शादी का अलग से सर्टिफिकेट जमा कराना होगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड ( दूल्हा दुल्हन दोनों का)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • वोटर आईडी
  • बैंक अकाउंट नंबर (वर-वधु का जॉइंट खाता होना चाहिए)
  • पैन कार्ड
  • मैरिज सर्टिफिकेट / शादी का प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • शादी का फोटो (साथ में संयुक्त फोटो)
  • मोबाइल नंबर

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना एप्लीकेशन फॉर्म

  • योजना में आवेदन करने के लिए आप को सबसे पहले आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए यहां क्लिक करें.
  • फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और उनसे पूछी गई सभी जानकारी जैसे – नाम, पता, जन्म तिथि आदि जानकारी भरने के बाद आवश्यकता देस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच कर लीजिए.
  • अब इस आवेदन फॉर्म को संबंधी कार्यालय में जमा करें.
  • सभी दस्तावेजों की जांच होने के बाद आपको योजना का लाभ मिल जायेगा.
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए आप इस लिंक ambedkarfoundation.nic.in को फॉलो कर सकते हैं।
  • इस के बाद आप के सामने आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुलेगा। यहाँ आप को Online Form का विकल्प दिखेगा।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर

अंतर जाति विवाह में कितना पैसा मिलता है?

इंटरकास्ट शादी में बिहार सरकार द्वारा विवाहित जोड़ों को कुल 2.5 लाख रुपये दिए जाते हैं। जिनमें से पहले उन्हें 1.5 लाख रुपए बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे और बाकी की राशि को 3 वर्षों के लिए फिक्स्ड डिपाजिट कर दिया जाएगा। जो कि उन्हें 3 साल बाद ब्याज समेत प्रदान किया जाएगा।

अंतरजातीय विवाह योजना क्या है?

यह भी देखेंCFMS Bihar Employee Salary Slip

CFMS Bihar Employee Salary Slip e-Nidhi Login Pay Slip Download

ये बिहार सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना है जिसका मकसद राज्य में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है। ताकि समाज से अस्पृश्यता की समस्या खत्म हो सके। आप को बता दें की इस योजना में आवेदन करने वाले जोड़ों को आर्थिक प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

Antar Jati Vivah Yojana Bihar का उद्देश्य क्या है ?

इसका उद्देश्य समाज से अस्पृश्यता और जातिवाद की समस्या को जड़ से खत्म करना है। जिससे समाज में भेदभाव न हो।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन के लिए कौन दस्तावेज चाहिए होंगे ?

इस के लिए आप को नवविवाहित जोड़े का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी , विवाह की फोटो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, शादी का प्रमाणपत्र, पैन कार्ड, वर वधु का जॉइंट बैंक खाता दस्तावेज चाहिए होंगे।

हेल्पलाइन नंबर :

इस लेख के माध्यम से हमने आप को बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में सभी आवश्यक जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर आप इस के अतिरिक्त कुछ जानना चाहें या कुछ पूछना चाहें तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम से पूछ सकते हैं। हम आप के सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इस के अतिरिक्त आप आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भी अपने प्रश्नों व समस्याओं का हल प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में हम आप को हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध करा रहे हैं –

Dr. Ambedkar Foundation,15, Janpath, New Delhi-110 001 (India)
Tel.91-11-23320571,23320576
Fax: 91-11-23320582

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