पीएफ कटौती के नियम 2024 | EPF Deduction Rules in Hindi

दोस्तों यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपका हर महीने पीएफ कटता होगा यह आपकी बेसिक सैलरी से काटा जाता है जो कि पीएफ आकउंट में जमा होता है। यह राशि आपको आपके रिटायरमेंट के पश्चात एक पेंशन के रूप में दी जाती है। हर महीने कर्मचारी की सैलरी से 12 ... Read more

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Reported by Saloni Uniyal

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दोस्तों यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपका हर महीने पीएफ कटता होगा यह आपकी बेसिक सैलरी से काटा जाता है जो कि पीएफ आकउंट में जमा होता है। यह राशि आपको आपके रिटायरमेंट के पश्चात एक पेंशन के रूप में दी जाती है। हर महीने कर्मचारी की सैलरी से 12 प्रतिशत भाग पीएफ अकाउंट में जमा होता है इसके साथ ही इतना ही हिस्सा (12 प्रतिशत) नियोक्ता को भी देना होता है जो कि कुल मिलाकर 24 प्रतिशत होता है। यदि आपका पीएफ कटता है तो आपको पीएफ कटौती के नियम 2024 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी पता होनी चाहिए। आज इस लेख में हम आपको पीएफ कटौती के नियम 2024 (EPF Deduction Rules In Hindi) से जुड़ी प्रत्येक जानकारी देने जा रहें है अतः इस लेख को लास्ट तक जरूर पढ़ें।

पीएफ कटौती के नियम 2024 | EPF Deduction Rules In Hindi
पीएफ कटौती के नियम 2024 | EPF Deduction Rules In Hindi

बेसिक सैलरी से कितना पीएफ कटता है?

आपको बता दे प्रत्येक माह कर्मचारी की सैलरी से 12 फीसदी भाग की कटौती होती है जो कि ईपीएफ खाते में जमा होता है। वे कम्पनियाँ एवं संस्थान जिनके यहां 20 से ज्यादा कर्मचारी कार्य करते हैं उनको पीएफ कटना अनिवार्य होता है अर्थात कर्मचारियों को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड किया जाता है ताकि उनकी सैलरी से पीएफ फंड काटा जाए। कई कम्पनियाँ 10 प्रतिशत हिस्से हो काटती है जिनके यहां केवल 20 कर्मचारी ही कार्य करते है और ठीक इतना ही हिस्सा कंपनी कर्मचारी के पीएफ आकउंट में जमा करती है।

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10% पीएफ कटौती

कई कम्पनियाँ या उद्योग ऐसे होते हैं जहां कर्मचारियों का केवल 10 प्रतिशत ही पीएफ काटा जाता है यह मंजूरी उन्हें सरकार द्वारा प्राप्त होती है जैसे- ईंट फैक्ट्री, जूट फैक्ट्री आदि।

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इसके अतिरिक्त कई ऐसी कम्पनियाँ होती है जो घाटे में होती है उनका नुक्सान अधिक होता इस स्थिति में वे कर्मचारियों का केवल 10 प्रतिशत पीएफ ही काट सकती है।

परन्तु यह सभी कंपनियों को अनिवार्य नहीं है जो कंपनियां औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड सरकार द्वारा कमजोर घोषित की गई हो उन्हीं कंपनियों में यह कटौती लागू की गई है।

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12 फीसदी हिस्सा कंपनी भी जमा करती है

कर्मचारी की सैलरी से हर महीने 12% हिस्से को काटकर पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है ठीक इसके ही बराबर कंपनी द्वारा 12% हिस्सा कर्मचारी के PF Account में जमा किया जाता है और यह सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य होता है। दोनों के हिस्से को मिलकर 24% भाग जमा होता है।

अर्थात 12% कर्मचारी+12% नियोक्ता = 24%

8.33% पेंशन फंड में जमा होता है

कई कर्मचारी कंफ्यूज रहते है कि जब बेसिक सैलरी से 12% हिस्सा पीएफ अकाउंट में जमा होता है तो वह बैलेंस चेक करने में पूरा क्यों नहीं दिखाई देता है तो हम आपका यह भरम दूर करते हैं। कर्मचारी की सैलरी से कटा हुआ 12% भाग दो भागों में जमा होता है 12% में से केवल 8.33% भाग कर्मचारी के पेंशन अकाउंट में जमा किया जाता है और जो बाकी राशि बची होती है उसे ईपीएफ अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। जब एम्प्लोयी रिटायर होता है तो उसके पश्चात अंशदान का पूरा भाग जिसमें कर्मचारी व नियोक्ता दोनों का भाग शामिल होता है वह पेंशन के रूप में दिया जाता है।

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कर्मचारी 12% अंशदान को बढ़ा सकते हैं

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यदि आप अपने भविष्य में अधिक पेंशन या फंड प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने 12% अंशदान को बढ़ा भी सकते हैं यह अनुमति सभी कर्मचारी को प्राप्त होती है। आप अपनी इच्छा के आधार पर अंशदान बढ़ोतरी कर सकते हैं।

ईपीएफ अकाउंट में ब्याह भी मिलता है

हाल ही में सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि कर्मचारियों को उनके पीएफ अकाउंट की जमा राशि में 8.15 प्रतिशत का ब्याज भी प्रदान किया जाएगा।

महीने के अंत में बैलेंस पर मिलता है ब्याज

कर्मचारियों के लिए ख़ुशी की बात है कि हर महीने के अंत में उनके पीएफ बैलेंस में ब्याज भी जुड़ता है अर्थात जितना बैलेंस जमा होता है उस पर ब्याज प्राप्त होता है। आपके ब्याज दर के हिसाब से सरकार द्वारा ब्याज दर लागू की जाती है। आपको हर महीने बैलेंस में प्राप्त ब्याज नहीं दिखाई देता है यह सरकार द्वारा वित्त वर्ष की घोषणा के बाद पता चलता है। इसमें पिछले वर्ष के ब्याज दर की के हिसाब से गणना करके ब्याज दरें घोषित होती है।

पीएफ कटौती के नियम 2024 से जुड़े प्रश्न/उत्तर

कर्मचारी को पीएफ कटौती से बचने के लिए क्या करना चाहिए?

कर्मचारी को पीएफ कटौती से बचने के लिए क्लेम फॉर्म 15 भरना होता है।

TDS क्यों कटता है?

यदि कोई कर्मचारी नौकरी करने के दौरान पांच साल पूरे होने से पहले ही 50 हजार से अधिक पीएफ राशि निकालता है तो सरकार द्वारा उसका TDS काटा जाता है।

क्या Umang App पर पीएफ बैलेंस चेक किया जा सकता है?

जी हाँ, उमंग ऐप पर हम अपने पीएफ बैलेंस को बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं।

क्या बिना इंटरनेट की सहायता से पीएफ बैलेंस डिटेल्स देखी जा सकती है।

जी हाँ, बिना इंटरनेट की सहायता से पीएफ बैलेंस की सम्पूर्ण डिटेल्स प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए सरकार द्वारा SMS प्रक्रिया एवं मिस्ड कॉल प्रक्रिया बनाई हुई है जिसके तहत आप मुफ्त में अपने पीएफ बैलेंस राशि को चेक कर सकते हैं।

यदि कोई कर्मचारी एडवांस पीएफ निकालना चाहता है तो वह कैसे आवेदन करेगा।

सबसे पहले आपको बता दे एडवांस पीएफ निकालने के लिए भी कुछ शर्ते बनाई गई है जिसके तहत आप महत्वपूर्ण कार्यों के लिए एडवांस पीएफ निकाल सकते हैं। Advance PF को निकालने के आपको क्लेम फॉर्म 31 भरकर आवेदन करना होता है।

EPF Deduction Rules In Hindi से सम्बंधित जानकारी हमने इस लेख में आपको साझा कर दी है यदि आपको लेख से जुड़ी अन्य जानकारी या कोई प्रश्न पूछना है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न लिख सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब जल्द दे पाएं। इसी तरह के और लेखों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी साइट hindi.nvshq.org से ऐसे ही जुड़े रहें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह लेख पसंद आया हो और इससे जुड़ी जानकारी जानने आपको सहायता मिली हो धन्यवाद।

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