आज के समय में अधिकतर खाद्य सामानों में भी मिलावट की जाने लगी है जिससे सभी के लिए खतरा हो गया है। ऐसे में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ये एक ऐसा प्राधिकरण है जिसे भारत सरकार द्वारा खाद्य सामग्री से जुड़े सभी व्यापार के लिए लाइसेंस प्रदान करने का दायित्व दिया गया है। यह प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये लाइसेंस उन्ही व्यापारियों को उनके खाद्य पदार्थों के व्यापार हेतु प्रदान किया जाता है, जो कि मानव उपयोग हेतु सुरक्षित हो। इसीलिए किसी भी खाद्य सामग्री से जुड़ा कोई भी व्यापार शुरू करने से पहले सभी को फ़ूड लाइसेंस की आवश्यकता होती है। आज इस लेख के माध्यम से हम आप को Food Licence online प्राप्त करने से संबंधित जानकारी देंगे।
Food Licence online Apply करने व अन्य सबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप को इस लेख में उपलब्ध कराएंगे। जानने के लिए इस लेख को पूरा पढ़ें।
क्या है fssai food licence ?
फ़ूड लाइसेंस किसी भी खाद्य सामग्री से जुड़े व्यापार को करने के लिए दिया जाता है। फ़ूड लाइसेंस होने का अर्थ है कि सम्बंधित उत्पाद भारत सरकार के निर्धारित खाद्य मानकों को पूरा करता है। इसके साथ ही वो मानव उपयोग हेतु सुरक्षित है। ये फ़ूड लाइसेंस भारत की खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके लिए सभी खाद्य व्यापार के संचालन हेतु निर्माता, खुदरा विक्रेता, वितरक, ट्रांसपोर्टर आदि आवेदन कर सकते हैं। FSSAI का फुल फॉर्म : food safety and standard authority of india है।
Highlights Of fssai food licence
आर्टिकल का नाम | fssai food licence Apply Online |
सम्बंधित विभाग | भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) |
उद्देश्य | मानव-उपभोग के लिये सुरक्षित तथा सम्पूर्ण आहार की उपलब्धि सुनिश्चित करना। |
लाभार्थी | खाद्य पदार्थ संबंधी व्यापार करने वाले |
वर्तमान वर्ष | 2023 |
आधिकारिक वेबसाइट | FSSAI Official website |
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Food License के प्रकार
किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप को लाइसेंस हेतु एफएसएसआई में पंजीकरण करवाना होगा जिसके बाद आप को फ़ूड लाइसेंस मिलेगा। फ़ूड लाइसेंस मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं –
एफएसएसएआई मूल पंजीकरण / Basic License
ये मूल रूप से उन छोटे कारोबार के लिए हैं जो 12 लाख रूपए तक या उस से नीचे के हैं। इसके अंतरगत उनके लिए मात्र पंजीकरण ही पर्याप्त होगा। उन्हें लाइसेंस बनाने के लिए बाध्यता नहीं होती। इसकी अवधि कुल 1 साल से लेकर 5 साल तक होती है। इसके लिए आप को हर साल 100 रूपए चुकाने पड़ते हैं। या फिर पूरे पांच साल की फीस भी एक साथ चुका सकते हैं। इसमें आप ऐसे व्यवसायों को रख सकते हैं जो घर से भी चलाये जा सकते हैं जैसे की अचार – पापड़ आदि का बिजनेस।
राज्य एफएसएसएआई लाइसेंस / State Food license
यदि व्यवसाय में आपकी वार्षिक आमदनी एक साल की 12 लाख से लेकर 20 करोड़ होती है तो आप State Food license बनवाएंगे। इसकी अवधी भी 1 से पांच वर्षों तक के लिए होती है। इसकी सालाना फीस 2000 दो हजार रूपए होती है। इसको आप बाद में रिन्यूअल करा सकते हैं।
केंद्रीय एफएसएसएआई लाइसेंस/ Central Food license
ये सभी फ़ूड लाइसेंस से बड़ा होता है। ये उन व्यापारियों के लिए है जिनकी 20 करोड़ से भी अधिक की वार्षिक आमदनी होती है। इसके अतिरिक्त उनके कई राज्यों में व्यापार फैला है तो उन सभी को केंद्रीय एफएसएसएआई लाइसेंस बनवाना होता है। इसकी अवधी भी एक से पांच वर्षों की होती है। और हर साल की फीस 7500 रूपए की होती है।
Food License हेतु आवश्यक दस्तावेज
यदि आप भी कोई खाद्य पदार्थों या उसके उत्पादन से जुड़ा कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप को फ़ूड लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए आप को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी –
- पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड
- पते का प्रमाण पत्र (आधार कार्ड)
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
- व्यक्ति के नाम और पते के साथ अथारिटी लेटर
- घोषणा पत्र
How to apply Food Licence online
यदि आप ने भी कोई खाद्य पदार्थ संबंधी व्यापार शुरू करने की सोची है तो आप को इसके लिए एफएसएसएआई से Food Licence प्राप्त करना होगा। आगे fssai food licence online apply की प्रक्रिया दी जा रही है। जिसे फॉलो करके आप आसानी से अपना फ़ूड लाइसेंस बना सकते हैं।
- एफएसएसआई फ़ूड लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले आप को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आप यहाँ दिए गए FSSAI की आधिकारिक वेबसाइट के डायरेक्ट लिंक के जरिये भी होम पेज पर पहुँच सकते हैं।
- होम पेज पर आप को नीचे दिए गए विकल्पों में से Apply License/ Registration Fee के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने पर अगला पेज खुलेगा। जहाँ आप को तीन विकल्प दिखाई देंगे।
- यहाँ आप अपने व्यापर के अनुसार चयन कर सकते हैं। हम पहले विकल्प Apply for License/ Registration को मान कर चलते हैं।
- अगले पेज पर दिए गए ड्राप डाउन मेनू में से अपने राज्य का चयन करें।
- यहाँ अपने व्यापार की प्रकृति अनुसार दिए गए विकल्पों का चयन करें। फिर उसके अंतरगत आये विकल्पों में से भी चयन करें।
- चयन हो पूरा हो जाने के बाद Proceed के बटन पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर आप के चयन के अनुसार आप जिस लाइसेंस की योग्यता रखते हैं वो License Category स्क्रीन पर दिखेगा ।
- अब आप को Click Here To Apply For State/ Central License For All Business के लिंक पर क्लिक करना है।
- अगले पेज पर Form “B”: Application for License / Renewal of license under Food Safety and Standards Act, 2006 खुल जाएगा।
- आप को इसमें पूछी गयी सभी जानकारियां भरनी हैं।
- ये एप्लीकेशन फॉर्म आप को कुल 5 चरणों में पूरा करना होगा।
- सभी में अलग अलग जानकारियां भरें और सभी मांगे गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी अपलोड कर दें।
- अंत में पेमेंट की प्रक्रिया को पूरा करें और सब्मिट कर दें। ध्यान दें कि पेमेंट रिसीप्ट को सेव कर लें।
- इस प्रकार आप की Food License online Apply की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
फ़ूड लाइसेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप की एप्लीकेशन संबंधित डिपार्टमेंट के पास वेरिफिकेशन के लिए चली जाती है। वेरिफिकेशन के लिए कम से कम 7 से 15 दिन का समय लगता है। जिसके बाद सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। इसका नोटिफिकेशन आप के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर मिल जाता है। इसके अतिरिक्त आप आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके भी एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकते हैं।
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FSSAI Food licence से सम्बंधित प्रश्न उत्तर
FSSAI भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) यह प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भण्डारण, वितरण, विक्री तथा आयात आदि को नियन्त्रित करना है ताकि मानव-उपभोग के लिये सुरक्षित तथा सम्पूर्ण आहार की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके
एफएसएसएआई भारत में हर खाद्य व्यापार के लिए एक खाद्य लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक प्राधिकरण है।
जी हाँ, सभी छोटे व्यवसाय के लिए भी एफएसएसएआई पंजीकरण करवाना आवश्यक है। ये एक बुनियादी लाइसेंस है जिसे हर कारोबारी को बनाना होता है।
ऑनलाइन फ़ूड लाइसेंस बनाने के लिए आप को एफएसएसएआई की आधिकारिक वेबसाइट https://foscos.fssai.gov.in/ पर जाना होगा। विस्तृत प्रक्रिया जानने के लिए लेख को पढ़ें।
यदि आप बेसिक फ़ूड लाइसेंस बनवा रहे हैं तो आप को फ़ूड लाइसेंस फीस 100 रुपये प्रति वर्ष पड़ेगी। वहीँ State Food licence के लिए 2000 रुपये और Central Food licence के लिए आप को प्रतिवर्ष 7500 रुपये, फूड लाइसेंस फीस चुकानी होगी।
Food License बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन पूरा (सब्मिट) करने के 15 से 60 दिन तक लग सकते हैं।
FSSAI लाइसेंस को ‘फूड लाइसेंस’ के नाम से भी जाना जाता है। यह लाइसेंस किसी भी खाद्य पदार्थ संबंधित व्यापार/ बिज़नेस को देश में चलाने हेतु आवश्यक होता है। आप के पास ये लाइसेंस होने का मतलब है कि आपका फ़ूड प्रोडक्ट जो आप बनाते है या बेचते है, वो उन खाद्य मानकों को पूरा करता है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गए है।
आज इस लेख में आप को Food Licence online के बारे में जांनकारी दी गयी है। उम्मीद है आप को ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण लेख पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट Hindi NVSHQ से जुड़ सकते हैं।