मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के उज्जवल भविष्य के लिए वर्ष भर में कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। और महिलाओं के लिए तो द्वारा बहुत प्रकार की योजनाएं लायी जाती है जिनसे उनको लाभ प्राप्त हो सके। इस तरह राज्य में मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का शुभारम्भ किया गया है।
इस योजना के तहत राज्य की जितनी भी विधवा महिलाएं है उनको इस योजना के तहत शामिल कर लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को दर्द करने के लिए वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
इस लेख के माध्यम से हम आपको मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 2023: एप्लीकेशन फॉर्म, पात्रता व लाभ से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी को विस्तार से साझा करेंगे, जिसके लिए आपको इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ना होगा।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना
मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं के लिए Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana को शुरू किया गया है।
इस योजना की शुरुवात वर्ष 2018 से की गई है। इस योजना को निशक्त कल्याण विभाग तथा सामाजिक न्याय द्वारा शुरू किया गया है।
इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इन महिलाओं को शादी के लिए सरकार द्वारा 2 लाख रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत जो भी राशि मिलेगी वह आवेदिका के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी।
Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana Highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना |
शुरू की गयी | मध्यप्रदेश सरकार द्वारा |
वर्ष | 2023 |
राज्य | मध्यप्रदेश |
शुरूवात तिथि | 3 मई 2018 |
लाभार्थी | राज्य की कल्याणी महिलाएं |
उद्देश्य | राज्य की कल्याणी महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |
लाभ | बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | Click Here |
Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana के उद्देश्य
- योजना को राज्य नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए शुरू किया गया है।
- इस योजना के तहत MP की बेटियों को आर्थिक सुविधा प्रदान की जाएगी।
- राज्य की जितनी भी कल्याणी महिलाएं है वे जब इस योजना का लाभ प्राप्त करेंगी तो उनको अपना जीवन यापन करने में किसी भी अन्य समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- राज्य में किसी भी परिवार को अपनी बेटी की शादी करने के लिए ऋण लेने की जरुरत नहीं है क्योंकि कल्याणी विवाह सहायता योजना के तहत सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाएगी।
- राज्य की कल्याणियों को उनके विवाह के लिए इस योजना के माध्यम से 2 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- राज्य में कल्याणी की शादी के लिए सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को 2 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत जो आवेदिका योजना में आवेदन करेंगी उसका जो आवेदन है उसे 30 दिनों भीतर स्वीकृति प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना को 3 मई 2018 को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है।
- विधवा महिलाएं सामूहिक विवाह में विवाह कर सकती है इसमें सरकार द्वारा लगाई गई है।
- योजना के तहत मिलने वाली राशि को आवेदिका की बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
- योजना का लाभ प्राप्त कर राज्य की विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
- विधवा महिला के विवाह में इस योजना का लाभ दिया जाएगा और यह उनके जीवन में एक बार ही प्रदान किया जाएगा।
- यदि कोई महिला योजना के लाभ से शादी करती है और वह सात साल से पहले ही तलाक कर देती है तो इस योजना के तहत जो भी राशि मिलेगी वह सरकार द्वारा वापस ले ली जाएगी।
- इस योजना को सामाजिक न्याय तथा निशक्त कल्याण विभाग द्वारा शुरू किया गया है।
- इस योजना के तहत कल्याणी की आर्थिक सुरक्षा पर भी सरकार द्वारा बहुत ध्यान दिया गया है उस महिला को 18 साल से 79 साल तक प्रत्येक माह 300 रूपए तथा 80 साल के बाद 500 रूपए तक की पेंशन दी जाएगी।
योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता
- योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का मध्यप्रदेश सरकार का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- महिला कोई आयकरदाता नहीं होनी चाहिए।
- योजना के तहत कल्याणी की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष की आयु से कम होनी चाहिए यह सरकार द्वारा निर्धारित की गई है।
- योजना के तहत उन आवेदक महिला को लाभ नहीं दिया जाएगा जो पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रही हो।
- महिला के पास अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना आवश्यक है तभी जाकर महिला को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- यदि आवेदिका किसी सरकारी कार्यलय में कर्मचारी या किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी करती है तो उस महिला को योजना में लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
योजना हेतु जरुरी डाक्यूमेंट्स
- आधार कार्ड
- मोबाइल नम्बर
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- ईमेल आईडी
Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana की आवेदन प्रक्रिया
यदि आप योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो इसके लिए आपको नीचे बताई गयी आवेदन प्रक्रिया को स्टेप बाई स्टेप फॉलो करना होगा।
- योजना में पंजीकरण के लिए सर्वप्रथम आपको अपने जिले कलेक्टर, सामाजिक न्याय, सयुंक्त संचालक तथा निशक्तजन कल्याण के विभाग में अपने आवश्यक दस्तावेज लेकर जाना है।
- वहां पहुंचकर आपने विभाग के अधिकारी से योजना के आवेदन पत्र को प्राप्त करना है।
- अब इस आवेदन पत्र में आपसे कुछ डिटेल्स को माँगा है उनको आपको ध्यान से पढ़कर भरना है।
- अब इसके बाद आपको फॉर्म में मांगे गए जरुरी दस्तावेज है उनकी फोटकॉपी को आपको फॉर्म के साथ संलग्न करना है।
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म को उसी जगह पर जाकर जमा कर देना है जहाँ से आपने इसे प्राप्त किया था।
- इसके बाद सम्बंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा इस योजना के फॉर्म की सत्यता जाँच की जाएगी उसके बाद ही आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता स्कीम से सम्बंधित प्रश्न/उत्तर
राज्य की विधवा महिलाओं के लिए इस योजना को शुरू किया जाएगा, इस योजना के तहत इन महिलाओं की शादी करने के लिए 2 लाख रूपए की आर्थिक वित्तीय सहायता दी जाएगी।
इस योजना के तहत आवेदक मुफ्त में आवेदन कर सकते है योजना में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
राज्य की कल्याणी महिला अर्थात विधवा महिला इस योजना की लाभार्थी है।
योजना को 3 मई 2018 को शुरू किया गया था।
इस योजना को मध्यप्रदेश राज्य में शुरू किया गया है।