राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना आवेदन मध्य प्रदेश | Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP 2024

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा की गयी है। योजना का माध्यम से उन सभी नागरिकों को योजना का लाभ दिया जायेगा जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते है। Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP 2024 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ... Read more

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Reported by Dhruv Gotra

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राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा की गयी है। योजना का माध्यम से उन सभी नागरिकों को योजना का लाभ दिया जायेगा जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते है। Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP 2024 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को मदद के रूप में वित्तीय धनराशि प्रदान की जाएगी। राज्य के उन सभी नागरिकों को RPSY का लाभ प्रदान किया गया है। जो बीपीएल श्रेणी के नागरिक है एवं जिनके परिवार के सदस्य की मृत्यु किसी कारण वश या फिर किसी अन्य माध्यम से होती है तो उस परिवार को सहायता के रूप में 20 हजार से लेकर 40 हजार रूपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से योजना से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी को साझा करेंगे।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना आवेदन मध्य प्रदेश | Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना आवेदन मध्य प्रदेश

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राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश

Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू की गयी है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत,राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश को लागू किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वह पीड़ित परिवार जिनके घर के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के संबंध में योजना के तहत वित्तीय धनराशि का एकमुश्त अनुदान परिवार को प्रदान किया जायेगा। 

इस योजना के अनुसार घर का वह कमाने वाला सदस्य चाहे वह पुरुष हो या महिला, उनकी आकस्मिक रूप से हुई मृत्यु के रूप में परिवार के अन्य सदस्यों को सहायता के रूप में यह धनराशि प्रदान की जाएगी। यह योजना परिवार के सदस्यों को मुश्किल समय में आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के लिए एमपी सरकार के द्वारा इस योजना को पुरे प्रदेश भर में लागू किया गया है। 20 हजार रूपए से 40 हजार रूपए तक की एकमुश्त राशि को पीड़ित परिवार को NFBS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP 2024

आर्टिकल राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश
योजना शुरू की गयी भारत सरकार के द्वारा
विभागम०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण
राज्य मध्य प्रदेश
वित्तीय सहायता 20 हजार
लाभार्थी बीपीएल श्रेणी के नागरिक
लाभ वित्तीय धनराशि की सहायता
आवेदन ऑफलाइन ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय सहायता योजना आवेदन पीडीऍफ़ फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करें

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना – यह योजना राज्य के उन सभी लोगो के लिए शुरू की गयी है जिनके परिवार की स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अगर परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो मृतक व्यक्ति के परिवार के अन्य सदस्यों को भरण-पोषण करने के लिए मदद के लिए एकमुश्त के रूप में वित्तीय राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य में मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से निम्न वर्ग के लोगो के लिए यह एक महत्वपूर्ण योजना जारी की गयी है ,जिसके माध्यम से पीड़ित परिवार को योजना के तहत लाभ प्रदान किये जायेंगे। देश के विभिन्न राज्यों में RPSY को जारी किया गया है

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Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP के उद्देश्य

Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP 2024 का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक रूप से गरीब परिवार की आर्थिक मदद करना जिसके परिवार में आय अर्जित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है एवं परिवार में आय के साधन उपलब्ध करने वाला कोई अन्य सदस्य नहीं है। लाभार्थी परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना को संचालित किया गया है। राज्य में बहुत से ऐसे परिवार है जिनके परिवार में एक ही सदस्य कमाने वाला होता है ऐसे में अगर उस सदस्य की मृत्यु हो जाती है। तो अन्य सदस्यों को परिवार के भरण-पोषण करने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए MP राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना को शुरू किया गया है।

Madhya Pradesh Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2024 की विशेषताएं एवं लाभ

  • एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ राज्य के गरीब परिवारों को दिया जायेगा जो बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत अपना जीवन व्यतीत करते है।
  • परिवार में आय अर्जित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु पर आर्थिक सहायता के रूप में पीड़ित परिवार को मदद प्रदान की जाएगी।
  • राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश के अनुसार मिलने वाली धनराशि में पहले की अपेक्षा वृद्धि की गयी है पहले यह धनराशि मृतक व्यक्ति के परिवार को 10 हजार तक प्रदान की जाती थी।
  • योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद से नागरिक अपनी दैनिक दिनचर्या में होने वाली आर्थिक जरूरतों की पूर्ति की आवश्यकता कर सकते है।
  • Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP 2024 के माध्यम से पीड़ित परिवार को 20 हजार रूपए की एकमुश्त राशि प्राप्त करने का लाभ प्राप्त होगा।
  • राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश के अंतर्गत पीड़ित परिवार में महिला एवं पुरुष दोनों में से किसी भी कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर यह धनराशि प्राप्त होगी।
  • मृतक व्यक्ति के मृत्यु के 45 दिनों के अंदर योजना से मिलने वाली धनराशि को पीड़ित परिवार के सदस्य अकाउंट में जमा किया जाता है।
  • इस धनराशि की मदद से परिवार अपनी आर्थिक जरूरतों की पूर्ति कर सकता है।
  • शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बीपीएल परिवारों को RPSY में शामिल किया गया है।
  • 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की आयु वाले मृतक व्यक्ति को योजना के अंतर्गत कवर किया जायेगा।
  • यह गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु योजना को शुरू किया गया है।

MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana पात्रता

  • RPSY में आवेदन करने के लिए राज्य के स्थायी निवासी ही पात्र होंगे।
  • 18 वर्ष और 60 वर्ष की कम आयु वाले मृतक व्यक्ति के परिवार ही योजना के लिए पात्र होंगे।
  • Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP 2024 के लिए पीड़ित परिवार को बीपीएल श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
  • राज्य में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पीड़ित परिवार RPSY में आवेदन करने के पात्र है।
  • ग्रामीण क्षेत्र के पीड़ित परिवार की वार्षिक आय योजना के अंतर्गत 46 हजार रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • साथ ही शहरी क्षेत्र के 56 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • के तहत पीड़ित परिवार मृतक व्यक्ति की मृत्यु के 30 दिन के अंदर योजना में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

MP RPSY आवश्यक दस्तावेज

  • मृतक की आयु के लिए स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट
  • बर्थ सर्टिफिकेट
  • वोटर कार्ड (EPIC) इनमे से कोई एक दस्तावेज
  • मृत्यु का प्रमाणपत्र (Death Certificate)
  • अगर व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना में हुई तो मृत्यु के संबंध में FIR की फोटोकॉपी
  • परिवार का बी.पी.एल सूची में नाम दर्ज होने का प्रमाण पत्र
  • आवेदक की पासपोर्ट साईज 3 फोटोग्राफ
  • परिवार रजिस्टर की नकल
  • आवेदक का बैंक पासबुक विवरण

मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में आवेदन ऐसे करें ?

एमपी राष्ट्रीय सहायता योजना में आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें।

  • आवेदनकर्ता को MP RPSY में आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म को सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट या फिर ऊपर सूची में दिए गए लिंक की सहायता से डाउनलोड कर सकते है।
  • मध्य प्रदेश राष्ट्रीय सहायता योजना आवेदन पीडीऍफ़ फॉर्म को लाभार्थी इस लेख में दिए गए लिंक के आधार पर भी डाउनलोड कर सकते है।
  • आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट लें।
  • अब आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी प्रकार की जानकारी को दर्ज करें।
  • सभी डिटेल्स भरने के बाद पासपोर्ट साइज फोटो और फॉर्म के साथ मांगे गए सभी प्रकार के दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को फॉर्म के साथ सलग्न करके अपने क्षेत्र के नजदीकी नगर निगम,मुख्य नगरपालिका, या नगर पंचायत में जमा कराएं।
  • कार्यालय के संबंधित अधिकारीयों के द्वारा आवेदन पत्र की जांच करने के बाद आवेदक को मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।

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NOTE- राज्य के सभी लाभार्थी परिवार इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। नागरिकों को ऑनलाइन रूप में आवेदन करने की प्रक्रिया को भी जारी किया गया है।

अब नागरिक घर बैठे ऑनलाइन मोड में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना हेतु आवेदन कर सकते है। लाभार्थी नागरिक यहाँ दिए गयी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना पोर्टल (mp.gov.in) की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से मृतक व्यक्ति के समग्र आईडी के आधार पर आसानी से पंजीयन कर सकते है एवं बिना कार्यालय का दौरा किये बिना ऑनलाइन मोड में योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP 2024 से संबंधित सवाल और उनके जवाब

मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में राज्य के कौन से नागरिकों को योजना में आवेदन करने के लिए शामिल किया गया है ?

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल श्रेणी के नागरिकों को मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में आवेदन करने के लिए शामिल किया गया है राज्य के ऐसे परिवार इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे जिनके परिवार में एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है और परिवार में कोई अन्य प्रकार का कोई कमाई का साधन नहीं है।

एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में कितने वर्ष की आयु वाले मृतक व्यक्तियों को शामिल किया गया है ?

18 वर्ष से लेकर 59 वर्ष की आयु वाले मृतक व्यक्ति को एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश के अंतर्गत पीड़ित परिवार को कितनी वित्तीय धनराशि की सहायता प्रदान की जाएगी ?

20 हजार रूपए तक की एकमुश्त वित्तीय धनराशि को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश के माध्यम से मृतक व्यक्ति के परिवार को प्रदान की जाएगी।

MP RPSY में आवेदन करने के लिए आवेदक को कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी ?
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मृतक व्यक्ति की आयु के लिए स्कूल सर्टिफिकेट ,आधार कार्ड ,वोटर कार्ड , मृतक प्रमाण पत्र ,बीपीएल प्रमाण पत्र ,दुर्घटना होने पर व्यक्ति की FIR की कॉपी ,परिवार रजिस्टर की नकल ,बैंक पासबुक संबंधी सभी प्रकार के दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

क्या Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP का लाभ राज्य के बीपीएल श्रेणी के नागरिक ही प्राप्त कर सकते है ?

हाँ Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP का लाभ लेने के लिए राज्य के सिर्फ वही व्यक्ति पात्र है जो आर्थिक रूप से कमजोर है एवं गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहें है।

क्या इस योजना का लाभ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के दोनों नागरिक प्राप्त कर सकते है ?

हाँ मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के दोनों नागरिक प्राप्त कर सकते है।

Contact Details

मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना से संबंधित किसी भी सुचना या योजना से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए लाभार्थी नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते है।

आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
1250, तुलसी नगर भोपाल-462003
फ़ैक्स नंबर: 0755-2552665
फोन नंबर: 0755-2556916
ईमेल: dir.socialjustice@mp.gov.in

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