ITR Filing 2024-25: वर्ष में प्रत्येक करदाता द्वारा आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। यह न केवल आप की कर देयता निर्धारण करता है बल्कि यह आपकी वित्तीय स्थिति का भी एक आवश्यक डॉक्यूमेंट होता है। यदि आप सफलतापूर्वक ITR दाखिल करना चाहते हैं तो आपके पास आवश्यक दस्तावेजों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आपको सावधानीपूर्वक तैयार करना होता है। अगर आपका एक भी दस्तावेज नहीं आपके वर्ष के लिए देय कर राशि पर असर पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं ITR फाइलिंग के लिए सम्पूर्ण डॉक्यूमेंट की जानकारी के बारे में…….
आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आपके पास नीचे दिए हुए निम्न दस्तावेजों का होना बहुत आवश्यक है।
- पैन कार्ड: जैसा की आप सभी जानते हैं पैन आपकी स्थायी खाता संख्या होता है। इसका इस्तेमाल TDS कटौती को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। इसके आपके अकाउंट से जोड़ा जाता है जिससे प्रत्यक्ष कर रिफंड हो प्राप्त किया जा सके। अगर आपका पैन कार्ड उस समय नहीं मिलता है तो आप हाल ही में हुए सरकार संशोधन के आधार पर, अपना आईटीआर दर्ज करने के लिए आधार नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- आधार कार्ड: आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत, यदि आप अपना रिटर्न दाखिल करते हैं तो उस दौरान आपको अपने आधार कार्ड की जानकारी देनी जरुरी होती है। पैन तथा आधार को लिंक करके ओटीपी के माध्यम से आईटीआर का ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकता है।
- फॉर्म 16: फॉर्म 16 एक इम्पोर्टेन्ट डॉक्यूमेंट है। जिससे आप आपके नियोक्ता द्वारा आपको वित्तीय वर्ष के दौरान आपके वेतन एवं उससे काटे गए TDS की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए इसकी जरुरत पड़ती है।
- फॉर्म-16A / फॉर्म-16B / फॉर्म-16C: यह सभी फॉर्म कटौती प्रमाण पत्र होते हैं जो आपके नियोक्ता अथवा वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। आप वर्ष में जितना भी भुगतान करते हैं उसका सम्पूर्ण विवरण इस फॉर्म में दिया होता है। आयकर रिटर्न दाखिल करते समय इस दस्तावेजों का कार्य होता है।
- बैंक खाते की जानकारी: ITR में आपको अपने सक्रिय बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होती है। आपको अपने एक अकाउंट को टैक्स रिफंड के लिए उल्लिखित करना होता है।
- फॉर्म 26AS: यह फॉर्म आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है जो कि एक आवश्यक दतावेज है। यह आपके करों का सालाना विवरण उपलब्ध कराता है। इसका इस्तेमाल आप कर रिटर्न दाखिल करने तथा अपनी कर स्थिति को जानने में किया जाता है।
- होम लोन स्टेटमेंट: टैक्स फाइलिंग के लिए होम लोन के मूलधन एवं ब्याज भुगतान की जानकारी इम्पोर्टेन्ट होती है। यदि आपने होम लोन लिया है तो आपको वित्तीय संस्थानों से स्टेटमेंट लेनी होती है।
- कर बचत साधन: आपको आईटीआर दाखिल करने के लिए कर बचत निवेश जैसे एफडी अथवा ELSS से सम्बंधित डाक्यूमेंट्स को पहले से ही तैयार करके रखना है।