यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गयी है योजना के अंतर्गत राज्य की उन सभी परिवारों के बेटियों को लाभ प्रदान किया जायेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को UP Bhagya Laxmi Yojana में आवेदन करना होगा।
पंजीकरण करने के बाद सभी राज्य के सभी लाभार्थी कन्याओं को इस स्कीम का लाभ दिया जायेगा। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से भाग्य लक्ष्मी योजना की जानकारी को साझा करने जा रहे है। अतः यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म से जुड़ी सभी प्रकार के विवरण प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना लाड़ली लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश
Uttar Pradesh Bhagya Laxmi Scheme के माध्यम से राज्य में गरीब परिवार में जन्मी कन्या को आर्थिक सहायता के रूप में 50 हजार रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
इसके साथ राज्य सरकार के द्वारा यह नीति भी जारी की गयी है की कन्याओं के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं को भी बेटी के जन्म के लिए 51 सौ रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिसके माध्यम से गर्भवती महिलाएं अपने और अपने बच्चे के लिए एक पोषणयुक्त आहार को उपलब्ध कर सकती है।
कन्या भ्रूण हत्या जैसे घिनौने अपराधों में यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत रोकथाम करने के लिए यह एक विशेष रूप से पहल शुरू की गयी है। इस स्कीम के माध्यम से राज्य में उन सभी लाभार्थी कन्याओं को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर अलग-अलग रूप में निर्धारित की गयी वित्तीय धनराशि को प्रदान किया जायेगा। प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना के लिए इस तरह से अप्लाई करें।
देश में बढ़ रहे भ्रूण हत्या जैसे अपराधों को कम करने के लिए यह बेटियों को बेहतर भविष्य को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की गयी है। बेटियों के शिक्षा के स्तर को भी लाड़ली लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश के माध्यम से मजबूत बनाया जायेगा।
UP Bhagya Laxmi Yojana यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना
उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए उन सभी लाभार्थियों के द्वारा योजना में आवेदन किया जा सकता है जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहें है।
बेटी का जन्म होने के एक साल के अंदर सभी लाभार्थी परिवार योजना में अपनी बेटी का पंजीकरण करवाने के लिए पात्र माने जायेंगे। एक साल से अधिक समय होने पर लाभार्थी कन्या को यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।
लाड़ली लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन के बाद लाभार्थी कन्या के माता-पिता को 50 हजार रूपए का बॉन्ड राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जायेगा। राज्य सरकार के द्वारा गरीब परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की गयी है एक ही परिवार में जन्मी अधिकतम दो कन्याओं को UP Bhagya Laxmi Yojana का लाभ प्रदान किया जायेगा।
भाग्य लक्ष्मी योजना यूपी के लाभ
- UP Bhagya Laxmi Yojana के माध्यम से बीपीएल परिवार में जन्मी कन्या को 50 हजार रूपए का बॉन्ड लाभार्थी कन्या के माता-पिता को प्राप्त होगा।
- साथ ही गर्भवती महिला को पोषणयुक्त आहार के लिए 51 सौ रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- एक परिवार की अधिकतम 2 बालिकाओं को भाग्य लक्ष्मी योजना यूपी का लाभ प्राप्त होगा।
- बालिकाओं को एक अच्छी शिक्षा की प्राप्ति के लिए उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर उन्हें अलग-अलग रूप में एक निर्धारित राशि के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- बेटियों की 21 वर्ष की अवस्था पूर्ण होने के बाद उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के माध्यम से लाभार्थी कन्या के माता-पिता को 2 लाख रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- UP Bhagya Laxmi Yojana के माध्यम से बेटा-बेटी में हो रहे भेदभाव को कम किया जायेगा और साथ ही कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों में रोकथाम किया जायेगा।
उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना ऑनलाइन
योजना | उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना |
योजना शुरू की गयी | योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
लाभार्थी | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बालिकाएं |
उद्देश्य | कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों में रोकथाम करना |
लाभ | योजना के तहत वित्तीय धनराशि की प्राप्ति |
विभाग | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय |
कन्या के जन्म के समय वित्तीय राशि | 50 हजार रूपए |
आधिकारिक वेबसाइट | mahilakalyan.up.nic.in |
लाड़ली लक्ष्मी योजना फॉर्म
UP Bhagya Laxmi Yojana के अंतर्गत राज्य में उन सभी लाभार्थी कन्याओं का बैंक में अकाउंट होना अनिवार्य है। योजना के तहत शिक्षा हेतु मिलने वाली वित्तीय धनराशि को लाभार्थी कन्या के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजा जायेगा।
यह धनराशि कन्या को अलग-अलग रूप में भेजी जाएगी। यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थी बालिका को शिक्षा के लिए दी जाने वाली धनराशि का समस्त विवरण नीचे सूची में दर्शाया गया है।
क्र संख्या | कक्षा | वित्तीय धनराशि |
1 | 6th claas | 3 हजार रूपए |
2 | 8th class | पांच हजार रूपए |
3 | 10th class | सात हजार रूपए |
4 | 12th class | आठ हजार रूपए |
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UP भाग्य लक्ष्मी योजना आवश्यक दस्तावेज
- girl child Aadhar card (बच्ची का आधार कार्ड )
- Aadhar card of parents ( माता पिता का आधार कार्ड)
- Birth certificate of girl child (जन्म प्रमाण पत्र )
- Income Certificate (आय का प्रमाण पत्र )
- Caste Certificate (जाति प्रमाण पत्र)
- Bank Passbook (बैंक पासबुक)
- Mobile Number (मोबाइल नंबर)
- Pass Port Size Photo (पासपोर्ट साइज फोटो)
UP Bhagya Laxmi Yojana पात्रता एवं मानदंड
- UP Bhagya Laxmi Yojana Registration करने के लिए राज्य के स्थायी निवासी बालिकाएं ही पात्र होगी।
- बीपीएल परिवार की 2 बालिकाओं को ही योजना में आवेदन करने के लिए शामिल किया जायेगा।
- 31 मार्च 2006 के बाद गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों में जन्मी सभी लड़कियां यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत लाभ लेने के लिए पात्र मानी जाएगी।
- बालिका की परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लाभार्थी कन्या की शादी 18 वर्ष से पहले नहीं होनी चाहिए।
- बच्चे के जन्म के एक साल तक यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना में जन्म नामांकन किया जाना आवश्यक है।
- इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी परिवार को स्वास्थ्य विभाग से बच्चे का टीकाकरण करना आवश्यक है।
- लाभार्थी कन्या के माता-पिता को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बेटी का एडमिशन सरकारी स्कूल में ही करवाना होगा।
यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ऐसे भरें ?
राज्य के जो बीपीएल परिवार के लाभार्थी यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना में आवेदन करना चाहते है वह नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें।
- आवेदक को यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना पंजीकरण करने के लिए आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
- आवेदन फॉर्म को आवेदक नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते है।
- यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना पीडीएफ फॉर्म फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट लें
- अब फॉर्म में पूछी गयी सभी प्रकार की जानकारी को दर्ज करें।
- फॉर्म में सभी प्रकार की डिटेल्स दर्ज करने के बाद आवेदक को फॉर्म के साथ फोटो और आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को फॉर्म के साथ अटैच करके फॉर्म को अपने क्षेत्र के नजदीकी आगनबाड़ी केंद्र या फिर महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जमा करना होगा।
- इस तरह से यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना में आवेदन करने प्रक्रिया आवेदक की पूर्ण हो जाएगी।
लाड़ली लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित सवाल और जवाब
राज्य की बीपीएल परिवारों में जन्मी बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए एवं उनकी आर्थिक सहायता करने के यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना को जारी किया गया है।
राज्य के बीपीएल परिवारों को उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त होगा बेटी के जन्म के समय में योजना में पंजीकरण करने के पश्चात 50 हजार रूपए की सहायता लाभार्थी परिवारों को प्रदान की जाएगी।
राज्य के बीपीएल परिवारों की अधिकतम 2 कन्याओं को ही UP Bhagya Laxmi Yojana में आवेदन करने के लिए पात्र माना जायेगा।
हाँ भाग्य लक्ष्मी योजना में गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता के लिए शामिल किया गया है जिसमे महिलाओं को अपने और अपने बच्चे के लिए बेहतर पोषणयुक्त आहार की पूर्ति करने के लिए 51 सौ रूपए की आर्थिक मदद की जाएगी।
लाभार्थी कन्याओं को यह राशि भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जायेगा जिसका पूरा लाभ लाभार्थी कन्या के माता-पिता प्राप्त कर सकते है।
नहीं राज्य के सभी लोगो को योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को ही यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत लाभान्वित किया जायेगा।
उत्तर प्रदेश के निवासियों को भाग्य लक्ष्मी योजना के माध्यम से कई सारे फायदे प्राप्त होंगे। बेटी के जन्म के समय में ही 50 हजार रूपए की राशि कन्या के माता पिता को प्रदान की जाएगी। तथा शिक्षा हेतु बेटियों को प्रेरित करने के लिए उन्हें अलग-अलग कक्षाओं हेतु सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से राज्य की बालिकाओं का विकास होगा।
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