उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जो उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उनको हम आज अपने आर्टिकल के माध्यम से उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी देंगे।
जैसे की आप जानते हैं की यदि कोई मृतक किसी सरकारी पेंशन भोगी था या कोई भी सम्पत्ती दूसरे के नाम पर करनी हो इसके लिए पहले आपको सरकार के समक्ष मृतक का मृत्यु प्रमाण (Death Certificate) देना होता है।
बहुत से उम्मीदवारों को मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में काफी समस्या आती है। लेकिन इस समस्या का निदान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गयी है। अब उतर प्रदेश के जो उम्मीदवार मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं वे ऑनलाइन ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र
जैसे जन्म लेने पर एक बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है ऐसे ही मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाता है। जो मृत्यु को प्रदर्शित करता है। और ये एक सरकारी दस्तावेज के रूप में कार्य करता है जो मृतक के परिवार के द्वारा बनाया जाता है।
आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड़ में आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड़ में आपको सरकारी दफ्तर में जाना होगा लेकिन ऑनलाइन मोड़ में आप ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
आज हम अपने लेख में आपको Uttar pradesh Death Certificate से जुडी सारी जानकारी दे रहे हैं। आपको आवेदन करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी। उम्मीदवार जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़ें। यूपी जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन ऐसे करें।
Uttar pradesh Death Certificate
आर्टिकल का नाम | उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र |
पोर्टल का नाम | ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा देना |
आवेदन मोड़ | ऑनलाइन /ऑफलाइन |
एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए | यहां क्लिक करें |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मृतक का राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- मृतक का पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदन पत्र
- शपथ पत्र
मृत्यु प्रमाण पत्र का लाभ
- यदि मृतक किसी ऐसी सरकारी योजना का लाभ ले रहा था जिसमें मृत्यु होने के बाद परिवार को लाभ प्रदान किया जायेगा। ऐसे में आपको मृत्यु प्रमाण दिखाना आवश्यक होगा।
- यदि किसी व्यक्ति ने अपना बीमा करवा रखा था तो मृत्यु होने के उपरान्त परिवार का कोई भी सदस्य Death Certificate को दिखाकर बीमा का लाभ ले सकता है।
- अगर मृतक के नाम पर जमीन है उस जमीन को अपने नाम पर करने के लिए आपको मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
- यदि बैंक में भी पति-पत्नी का ज्वाइनट अकाउंट था उस स्थिति में आपको बैंक में पहले मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा उसी के बाद आप अपने खाता को ज्वाइनट से हटा सकते हैं या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
- मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से मृतक व्यक्ति के परिवार वाले प्रमाण पत्र के तहत किसी प्रकार की क्लेम राशि को प्राप्त कर सकते है।
मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का उद्देश्य
मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए सरकार द्वारा विशेष निर्देश जारी किये गए हैं यदि कोई किसी की मृत्यु हो जाती है ऐसी स्थिति में मृत्यु प्रमाण देना आवश्यक होता है।
जिसमें प्रमाणित होता है की व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुयी कहां हुयी सभी जानकारी दर्ज होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है लेकिन उनके परिवार के व्यक्ति मृतक व्यक्ति के नाम से सरकार से लाभ लेते हैं। ऐसे ही सरकार के सामने कई ऐसे मामले आये।
ऐसे में सरकार द्वारा तय किया गया की मृत्यु के बाद Death Certificate बनाना आवश्यक होगा। जिसमें मृत्यु प्रमाण देना आवश्यक है। मृत्यु के बाद यदि आप 21 दिन में आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन यदि आप इसके बाद आवेदन करते हैं तो आपको शुल्क देना होगा। उत्तर प्रदेश आय जाति निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन सत्यापन करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें ?
यदि उम्मीदवार मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए आपको हम यहां पर कुछ स्टेप्स बता रहे हैं आप दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट crsorgi.gov.in पर जाएँ।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा। आप यदि आपने पहले भी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको सिर्फ लॉगिन करना होगा लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- लेकिन यदि आप नए आवेदनकर्ता है तो आप General Public Signup के लिंक पर क्लिक करें।
- आपकी स्क्रीन पर पंजीकरण करने के लिए आवेदन फॉर्म आ जायेगा।
- आपको फॉर्म में दर्ज जानकरी जैसे आवेदनकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, राज्य का नाम, जिला, तहसील , गांव का नाम और नीचे एक सुरक्षा कैप्चा कोड दिया होगा उसे दर्ज करें और रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर दें।
- लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा उसे दर्ज करें। नीचे एक सुरक्षा कैप्चा कोड भी दिया होगा उसे भरें और सब्मिट के बटन पर क्लिक करें।
- सब्मिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आप मृत्यु प्रमाण पत्र का चयन करें।
- आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म आ जायेगा। आपको फॉर्म में दर्ज सभी जानकारी जैसे मृतक का नाम, आवासीय पता, मृत्यु का कारण आदि जानकारी दर्ज करें और मांगे गए सभी दस्तावेज भी अपलोड कर दें।
- और अंत में सब्मिट के बटन पर क्लिक कर दें। इस प्रकार आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।
Uttar pradesh Death Certificate ऑफलाइन आवेदन ऐसे करें?
जो उम्मीदवार ऑफलाइन मोड़ में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे अपने जिला कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं आप वहां कर्मचारी के पास से मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म ले ले। और फॉर्म में दर्ज सभी जानकारी भर दें और उसी कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म और उसके साथ संबंधित दस्तावेज भी संलग्न कर लें।
आप चाहे तो उत्तर प्रदेश ई-साथी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें। प्रिंट निकाल के आप आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी दर्ज कर दें। और कार्यालय में जमा कर दे। आप चाहे तो दिए हुए लिंक पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं-
Uttar pradesh Death Certificate से जुड़े कुछ प्रश्न और उनके उत्तर
उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट-http://crsorgi.gov.in है।
मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग, सम्पत्ति अपने नाम पर करने के लिये, या मृतक द्वारा किसी सरकारी योजना का लाभ लिया जा रहा हो जो उसके मरने के बाद परिवार को मिलेगा। इस रूप में आप सरकार को प्रमाणित करना होगा।
उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड़ में आवेदन कर सकते हैं।
नागरिक अपने क्षेत्र के नजदीकी रजिस्ट्रार कार्यालय से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण कर सकते है।
इसके लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
उसके बाद आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलेगा इसमें आपको पहले अपना पंजीकरण करना होगा।
इसके बाद आपको मृत्यु प्रमाण पत्र के विकल्प का चयन करना होगा। और आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म आ जायेगा।
आप आवेदन फॉर्म में दर्ज सभी जानकारी भर दें और सब्मिट के बटन पर क्लिक कर दें।
ऑफलाइन मोड़ में आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय में जाना होगा वहां जाकर आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा। और उसी कार्यालय में जमा कर दें।
मृत्यु के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण करवाना आवश्यक है ,यदि व्यक्ति की मृत्यु घर में ही होती है तो इसके लिए परिवार का कोई भी सदस्य पंजीकरण करवाने के लिए पात्र है।
तो जैसे की हमने अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में सारी जानकारी दी है। यदि आपको इस इससे जुडी कोई भी अन्य जानकारी चाहिए या आपको कोई भी समस्या होती है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मेसेज कर सकते हैं।