नमस्कार दोस्तों, दोस्तों जैसा की आपको पता है की हमारे देश में समय – समय पर कई प्रकार की भीषण आपदाएं आती रहती हैं जिससे लोगों की जान-माल का बहुत नुकसान होता है। इन भीषण आपदाओं में लोगों की मदद करने के लिए सरकारें विभिन्न तरह के राहत पैकेज जनता को प्रदान करती रहती है। लेकिन दोस्तों आज हम यहां बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की आपदा राहत सहायता योजना (Aapda Rahat Sahayta Yojana) के बारे में। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने यह योजना राज्य के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के लिए शुरू की है। आप जानते हैं की निर्माण श्रमिक के कार्यों में हमेशा ही दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है और मजदूरों की जान पर खतरा बना रहता है।
इसलिए सरकार ने अपने आपदा राहत पैकेज के अंतर्गत इस योजना में मजदूरों को 1,000/- रूपये आर्थिक सहायता के रूप में देने का फैसला किया है जिससे मजदूरों के आपदा में होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके और मजदूर को किसी पर आश्रित ना रहना पड़े। यदि आप उत्तर प्रदेश निवासी हैं और योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप आपदा राहत सहायता योजना की ऑफिसियल वेबसाइट upbocw.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। यदि आप योजना के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो योजना के बारे में हमारा यह आर्टिकल अंत तक जरूर पढ़ें।
UP आपदा राहत योजना से जुड़े हाइलाइट्स
योजना से संबंधित | योजना से जुड़ी जानकारी |
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश आपदा राहत सहायता योजना (Uttar Pradesh Disaster Relief Help Scheme) |
योजना किसके द्वारा शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा |
योजना से संबंधित विभाग | भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग |
योजना के लाभार्थी | राज्य में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक |
योजना का उद्देश्य | आपदा के समय असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की आर्थिक मदद करना |
वर्ष | 2023 |
योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि | ₹1,000/- |
योजना की आधिकारिक वेबसाइट | upbocw.in |
योजना के आवेदन हेतु वेबसाइट | uplmis.in |
UP Apda Rahat Sahayata Yojana की लाभ एवं विशेषताएं
- कोविड-19 महामारी आपदा को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन ने राज्य के श्रमिक मजदूर को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की है।
- योजना के नियमानुसार श्रमिकों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से दी जाने वाली सहायता राशि वार्षिक/अर्द्धवार्षिक/त्रैमासिक/ मासिक के रूप में श्रमिक के बैंक खाते में ऑनलाइन माध्यम (RTGS) से दी जायेगी।
- श्रमिक विभाग के द्वारा योजना के लाभार्थियों का ऑनलाइन डाटाबेस (Database) तैयार किया जायेगा।
- राज्य सरकार के मुताबिक़ योजना के तहत अब तक 6,81,93,000/- सहायता धनराशि का आवंटन किया जा चूका है।
- आपकी जानकारी के लिए बता दें की आपदा राहत सहायता योजना के तहत राज्य के लगभग 1,79,095 श्रमिक अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा चुके हैं।
- आपदा राहत सहायता योजना के अंतर्गत 68,193 निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में सहायता राशि भेजी जा चुकी है।
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आपदा राहत योजना के आवेदन हेतु पात्रताएं :-
यदि आप उत्तर प्रदेश आपदा राहत योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको योजना से संबंधित निम्नलिखित पात्रताओं को पूरा करना होगा जो इस प्रकार से हैं –
- आवेदक श्रमिक उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
- श्रमिक राज्य के श्रमिक बोर्ड विभाग में एक मजदुर के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और उसका लेबर कार्ड बना होना चाहिए।
- आवेदक मजदूर की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
UP आपदा राहत योजना के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
दोस्तों आपको बता दें की उत्तर प्रदेश राज्य सरकार योजना को पूर्ण रूप से पेपर-लेस बनाने की कोशिश की गयी है। लेकिन योजना के आवेदन हेतु आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए –
- आवेदन हेतु श्रमिक का आधार कार्ड
- आवेदक श्रमिक का बैंक खाता विवरण (जैसे :- बैंक पासबुक)
उत्तर प्रदेश आपदा राहत योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें :-
यदि आप योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहां पर बताई जा रही निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा जो इस प्रकार से है –
- योजना के आवेदन के लिए आप सबसे पहले उत्तर प्रदेश श्रम विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट upbocw.in पर जाएं।
- जब एक बार वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं तो आपको वेबसाइट के होम पेज पर आपको योजना आवेदन के सेक्शन के तहत आवेदन करें का लिंक दिखेगा। लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा।
- इस नए पेज पर आने के बाद अपने मंडल , योजना का नाम , आधार संख्या और मोबाइल नंबर डालकर आवेदन पत्र खोलें के बटन पर क्लिक करें।
- बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने योजना से संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- फॉर्म ओपन होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गयी जरूरी डिटेल्स को भरें और जरूरी दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करें।
- इसके बाद Submit के बटन पर क्लिक कर फॉर्म को सबमिट करें।
- इस तरह से आपकी UP की आपदा राहत योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
आपदा राहत योजना के आवेदन स्थिति ऑनलाइन कैसे चेक करें :-
- योजना के आवेदन स्थिति (Status) को ऑनलाइन चेक करने हेतु आप सबसे पहले UP विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट upbocw.in पर जाएं।
- वेबसाइट पर आने के बाद आपको योजनाएं मेनू के तहत योजना के आवेदन स्थिति के लिंक पर क्लिक करें।
- जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा।
- अब इस ओपन हुए नए पेज पर आवेदन संख्या और पंजीयन संख्या की डिटेल्स को डालकर “Submit” के बटन पर क्लिक करें।
- बटन पर क्लिक करने के बाद आपके द्वारा योजना हेतु किये गए आवेदन से संबंधित सभी डिटेल्स आपके सामने ओपन होकर आ जायेगी।
- इस तरह आप योजना के आवेदन की स्थिति (Status) को ऑनलाइन चेक कर पाएंगे।
योजनाओं के लाभार्थी सूची ऑनलाइन कैसे चेक करें
- योजना के लाभार्थी सूची को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले UP श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट upbocw.in पर जाएं।
- वेबसाइट पर आने के बाद आपको योजनाएं मेनू के तहत दिए गए योजना में लाभान्वित श्रमिक की सूची के लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा।
- अब इस ओपन हुए पेज पर अपने जनपद और योजना का चयन करें। चयन करने के बाद पेज पर दिए गए Submit के बटन पर क्लिक करें।
- बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने योजना के लाभार्थी की सूची ओपन होकर आ जाएगी।
- इस तरह से आप श्रम विभाग के पोर्टल पर योजना के लाभार्थी की सूची को ऑनलाइन चेक कर पाएंगे।
आपदा राहत योजना हेतु आवेदन फॉर्म कैसे डाउनलोड करें ?
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले आप श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट upbocw.in पर जाएं।
- वेबसाइट पर आने के बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर Download का लिंक दिखेगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जायेगा।
- अब इस ओपन हुए पेज पर आपको योजना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिखेगा। लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म एक पीडीऍफ़ फाइल के रूप में डाउनलोड हो जायेगा।
- फॉर्म डाउनलोड होने के बाद आप इसे आसानी से प्रिंट भी कर सकते हैं।
- इस तरह से योजना हेतु आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
योजना हेतु ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज कराएं :-
- शिकायत दर्ज करने हेतु आप कॉल सेंटर श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट uplabourhelp.in पर जाएं।
- वेबसाइट पर आने के बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर शिकायत दर्ज करें का लिंक दिखेगा। लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Complaint form ओपन होकर आ जायेगा।
- अब ओपन हुए फॉर्म में मांगी डिटेल्स को भरकर अपनी शिकायत के बारे में लिखें।
- शिकायत के बारे में लिखने के बाद “शिकायत जोड़ें” के बटन पर क्लिक करें।
- बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी शिकायत पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज हो जायेगी।
- इस तरह से आप आपदा राहत योजना के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर पाएंगे।
शिकायत विवरण को ऑनलाइन कैसे देखें ?
- दोस्तों आप सबसे पहले कॉल सेंटर श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट uplabourhelp.in पर जाएं।
- एक बार वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर शिकायत विवरण देखें का लिंक दिखेगा। लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट का एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा।
- जब आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाए तो उसके बाद अपनी शिकायत संख्या की जानकारी को दिए गए में दर्ज करें।
- जानकारी दर्ज होने के बाद पेज पर दिए गए Print के बटन पर क्लिक करें।
- बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी शिकायत एक पीडीऍफ़ फाइल के रूप में प्रिंट हो जाएगी।
- इस तरह से आप योजना के बारे में अपनी दर्ज शिकायत का विवरण ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
Apda Rahat Sahayata Yojana के लिए हेल्पलाइन नंबर :-
शिकायत दर्ज करने हेतु हेल्पलाइन नंबर | 18001805160 , 05122297142 , 05122295176 |
कार्यालय से संपर्क हेतु जानकारी के लिए | यहां क्लिक करें |
UP के Labour Management Information System का हेल्पलाइन नंबर :-
Address | उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड 2 तल, ए एंड डी ब्लॉक, किसान मंडी भवन, विभूति खंड, गोमती नगर लखनऊ- 226010 (उत्तर प्रदेश), इंडिया |
फ़ोन नंबर | 0522-2723921 |
Whats app नंबर | 91-9140876115 |
ईमेल आईडी | upbocboardlko@gmail.com |
UP आपदा राहत योजना से जुड़े प्रश्न एवं उत्तर (FAQs)
उत्तर प्रदेश राज्य के प्राइवेट और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को 1,000/- रूपये आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गयी योजना का नाम है आपदा राहत सहायता योजना।
Apda Rahat Sahayata Yojana के आवेदन के लिए वेबसाइट uplmis.in है।
जी हाँ आपको ऑफलाइन आवेदन के लिए निर्माण श्रमिक विभाग की वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। उसके बाद फॉर्म भरकर आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स को लगाकर अपने क्षेत्र की निर्माण श्रमिक विभाग के शाखा कार्यालय में जाकर फॉर्म को संबंधित अधिकारी के पास जमा करवाना होगा। अधिकारी द्वारा फॉर्म की जांच कर फॉर्म को विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया जायेगा। जिसके बाद ऑफिसर के द्वारा आपको जमा रसीद के साथ आवेदन फॉर्म क्रमांक नंबर प्रदान कर दिया जायेगा। ताकि आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकें।
आपदा राहत योजना का हेल्पलाइन नंबर 18001805160 , 05122297142 , 05122295176 है।
राज्य प्रशासन के द्वारा योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो नागरिक निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत एक श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं
सरकार की तरफ से मजदूरों के लिए योजना हेतु आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है।
राज्य के श्रमिकों से संबंधित डाटा के प्रबंधन हेतु सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल uplmis.in लांच किया है जो की LMIS के तहत अपना कार्य करता है।
सबसे पहले आप आप uplmis.in की वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट पर आने के आपको होम पेज एक लॉगिन फॉर्म दिखेगा।
इस लॉगिन फॉर्म में अपना यूजर आई डी और पासवर्ड की जानकारी को दर्ज करें।
जानकारी को दर्ज करने के बाद लॉगिन करें के बटन पर क्लिक करें।
इस तरह से आप LMIS पोर्टल पर सफलता पूर्वक लॉगिन हो जाएंगे।