यदि आप उत्तर प्रदेश के राज्य निवासी है और आप सरकार के द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का लाभ प्राप्त करना चाहते है या सरकारी योजनाओं का फायदा लेना है तो आपको इसके लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। Aay Praman Patra Online और Offline माध्यम से बनवाया जा सकता है। यह प्रमाण पत्र तहसील से जारी होता है। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है।
आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लोगों को सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं से दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इस प्रमाण पत्र में परिवार की वार्षिक आय से जुड़ी सभी विस्तृत जानकारी उपलब्ध होती है। यह राजस्व विभाग के माध्यम से जारी किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें नागरिक अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायक हो सकते है। आज के समय में Income Certificate के उपयोग से कई प्रकार की सुविधा प्राप्त की जा सकती है।
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उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र
आर्टिकल | इनकम सर्टिफिकेट |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
विभाग | राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश |
लेख श्रेणी | आय प्रमाण पत्र आवेदन |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | राज्य के निवासियों को आय प्रमाण पत्र से संबंधी सेवा को ऑनलाइन प्रदान करना |
आवेदन | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | edistrict.up.gov.in |
आय प्रमाण पत्र क्या होता है
आय प्रमाण पत्र Income Certificate राजस्व विभाग के माध्यम से जारी किया जाने वाला एक दस्तावेज है। यह आपकी वार्षिक आय को प्रमाणित करता है, इसकी अवधि 3 वर्ष के लिए वैध है। 3 वर्ष के बाद नागरिकों को इसका नवीनीकरण करवाना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के नागरिकों को प्रमाण पत्र से संबंधी सेवाओं के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध की गयी है। अब सभी नागरिक ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की सहायता से घर बैठे ऑनलाइन के अंतर्गत आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर सकते है।
उत्तर प्रदेश राज्य के वह सभी निवासी आय प्रमाण पत्र आवेदन कर सकते है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के है एवं जो सरकारी योजनाओं के माध्यम से मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करना चाहते है। आय प्रमाण पत्र में परिवार की वार्षिक आय से संबंधी सभी विवरणों की विस्तृत जानकारी दर्ज की जाती है। इनकम सर्टिफिकेट के माध्यम से लाभार्थी परिवार सरकारी क्षेत्र विशेष प्रकार की सेवाओं का लाभ सरलता से प्राप्त कर सकते है।
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यूपी आय प्रमाण पत्र के लाभ
उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी आय प्रमाण पत्र की सहायता से विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है। आय प्रमाण पत्र के माध्यम से मिलने वाली सभी सुविधाओं का विवरण कुछ इस प्रकार से दिया गया है।
- UP Income Certificate के माध्यम से नागरिक स्कूल और कॉलेजों में दी जाने वाले विभिन्न स्कॉलरशिप योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु इस दस्तावेज का इस्तेमाल कर सकते है।
- अन्य प्रकार के सभी दस्तावेजों के आवेदन हेतु इस प्रमाण का उपयोग कर सकते है।
- केंद्रीय स्तर एवं राज्य स्तरीय सरकारी योजनाओं का लाभ यूपी आय प्रमाण पत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते है।
- शिक्षा हेतु बच्चों के लिए ऋण प्राप्त कर सकते है।
- आय प्रमाण पत्र की सहायता से स्कूल और कॉलेजों में फीस माफ़ हेतु आवेदन कर सकते है।
- यह सरकारी सेवाओं से जुड़े लाभ प्राप्त करने हेतु एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
आय प्रमाण (Important Documents)
आय प्रमाण पत्र आवेदन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य निवासियों को नीचे दिए गए निम्न प्रकार की दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- शपथ पत्र
- ग्राम प्रधान या पार्षद के माध्यम से प्रमाणित किया गया फॉर्म
- यदि व्यक्ति के द्वारा जॉब की जाती है तो उसकी सैलरी स्लिप
- जन्म तिथि हेतु ,10th मार्कशीट, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र
- आवेदक व्यक्ति की पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र आवेदन कैसे करें
यूपी राज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी नागरिक आय प्रमाण हेतु ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है वह नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- Uttar Pradesh Income Certificate Online Apply के लिए edistrict.up.gov.in की ऑफिसियल वेबसाइट में जाएँ।
- वेबसाइट में जाने के पश्चात होम पेज में आवेदक नागरिक को ”सिटिजन लॉगिन (ई-साथी)” के विकल्प में क्लिक करना है।
- Next page में आवेदक व्यक्ति को ”पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन” विवरण को दर्ज करना है।
- यदि आवेदक के द्वारा पोर्टल में पहले से कोई पंजीकरण नहीं किया गया है तो ”नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” के विकल्प को चुने।
- नवीन पंजीकरण हेतु आवेदक व्यक्ति को फॉर्म प्राप्त होगा, इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को दर्ज करें एवं सुरक्षित करें के विकल्प में क्लिक करें।
- अब अगले पेज में व्यक्ति को लॉगिन हेतु पासवर्ड संख्या को बदलना होगा। पासवर्ड संख्या बदलने हेतु यूजर नाम, OTP, नया पासवर्ड आदि की जानकारी को दर्ज करें।
- पोर्टल में पंजीकरण सफल होने के उपरान्त आवेदक नागरिक को आवेदन हेतु लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन के विवरण में अपनी ईमेल आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करके कैप्चा कोड को भरना है।
- अगले पेज में आवेदक नागरिक को आवेदन पत्र प्रमाण पत्र सेवा के सेक्शन में आय प्रमाण पत्र के विकल्प में क्लिक करना है।
- अब आवेदक व्यक्ति की स्क्रीन में आय प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त होगा।
- इस फॉर्म में आवेदक को पूछी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज करना है।
- जैसे- क्षेत्र, प्रार्थी का नाम, पिता /पति का नाम, माता का नाम, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, स्थाई पता, व्यवसाय, परिवार का विवरण, आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या, आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियाँ, परिवार की कुल वार्षिक आय आधार संख्या, प्रमाण पत्र बनवाने का कारण आदि।
- इसके पश्चात आवेदक नागरिक को संलग्नक संलग्न करें के विकल्प में अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अपलोड करने है।
- सभी महत्वपूर्ण विवरण भरने के बाद दर्ज करें के विकल्प में क्लिक करें।
- अगले पेज में आवेदक व्यक्ति को सेवा शुल्क भुगतान के ऑप्शन का चयन करना होगा।
- शुल्क भुगतान हेतु एप्लीकेशन नंबर को दर्ज करें और submit ऑप्शन में क्लिक करें।
- अब पेमेंट हेतु दिए गए विकल्पों में से अपनी सुविधा के अनुसार चयन करें।
- शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदक व्यक्ति को रसीद की प्रतिलिपि के विकल्प का चयन करना है।
- रसीद हेतु आवेदन संख्या को दर्ज कर सुरक्षित करें के ऑप्शन में क्लिक करें।
- सभी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आवेदक व्यक्ति अपने आवेदन स्थिति की जांच कर सकते है।
- इस तरह से यूपी आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
Uttar Pradesh Income Certificate Application Status Check
आय प्रमाण पत्र आवेदन स्थिति की जांच करने के लिए नीचे बताई गयी प्रक्रिया को फॉलो करें।
- यूपी आय प्रमाण पत्र आवेदन स्थिति की जांच करने के लिए आवेदक नागरिक को उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट में प्रवेश करना होगा।
- वेबसाइट में प्रवेश करने के अंतर्गत होम पेज में आवेदन की स्थिति के विकल्प में क्लिक करें।
- आवेदन स्थिति चेक करने हेतु नागरिक को अपनी एप्लीकेशन संख्या को दर्ज करना होगा।
- और सर्च के विकल्प में क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार Uttar Pradesh Income Certificate Application Status से संबंधित सभी विवरण आवेदक व्यक्ति के स्क्रीन में मौजूद होगी।
उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र से संबंधित प्रश्न उत्तर
राज्य एवं केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी वाले परिवारों को लाभ प्रदान करने हेतु समय-समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती है। ऐसे में सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी परिवारों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों माध्यम से राज्य के निवासी आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर सकते है।
आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी वाले सभी परिवार Uttar Pradesh Income Certificate हेतु आवेदन कर सकते है।
आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किये गए अधिकतम 21 दिनों के अंदर नागरिक प्रमाण पत्र को प्राप्त कर सकते है।
ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिकों को एक विशेष प्रकार की सुविधा मिली है। जिसमें उन्हें प्रमाण पत्र सेवाओं के लिए किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वह घर बैठे ही अब प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।
Uttar Pradesh ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in है।