मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार की शुरुआत राज्य के उन सभी नागरिकों के लिए की गयी है जो आर्थिक रूप से गरीब है। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते है। राज्य में युवा और युवतियों को योजना के अंतर्गत अपना रोजगार शुरू करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगो को अपना स्वरोजगार शुरू करने का अवसर प्राप्त होगा। इस योजना के माध्यम से राज्य में उद्योग क्षेत्र के विकास में वृद्धि होगी। और बेरोजगारी जैसी समस्या में भी कमी आएगी। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन स्टेटस से संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे।
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मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार 2024
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत राज्य के एसटी, एससी,और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगो के द्वारा अपना व्यवसाय शुरू करने के साथ-साथ राज्य के अन्य नागरिको को भी रोजगार की प्राप्ति होगी। इस योजना के तहत, उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 10 लाख रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसके तहत उद्यमियों को 50 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण और 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। जिसका उन्हें 84 आसान किश्तों में भुगतान करना होगा।। Bihar Mukhymantri Udyami Yojana के तहत सभी लाभार्थियों को प्रशिक्षण परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) सहायता के लिए पर यूनिट 25 हजार रूपए की दर से व्यय किया जायेगा। जिसके तहत इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।
राज्य में पिछड़े वर्ग से संबंधित युवाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण नागरिकों में व्यवसाय स्थापित करने के लिए उन्हें आर्थिक मदद प्रदान करना है। पिछड़े वर्ग के लोगो के जीवन स्तर को ऊँचा करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गयी है। राज्य में इस पहल के अनुसार औद्योगीकरण के क्षेत्र को एक नयी दिशा मिलेगी। जिससे राज्य की आर्थिक सम्पन्नता के स्तर में वृद्धि होगी एवं राज्य में हो रहे बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर रोकथाम होगी।
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana
योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना |
योजना जारी की गयी | बिहार राज्य सरकार के द्वारा |
संबंधित विभाग | उद्योग विभाग, बिहार |
लाभार्थी | राज्य के एसटी, एससी वर्ग के नागरिक |
वर्तमान वर्ष | 2024 |
उद्देश्य | उद्योग शुरू करने के लिए बढ़ावा देना |
प्रोत्साहन राशि | 10 लाख रुपए |
आधिकारिक वेबसाइट | www.startup.bihar.gov.in, udyami.bihar.gov.in |
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के मुख्य उद्देश्य
Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar का मुख्य उद्देश्य है एसटी, एससी श्रेणी के लोगो को उद्योग स्थापित करने में अभिरुचि पैदा करने के उद्देश्य से यह योजना जारी की गयी है। इससे छोटे-छोटे व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा जिससे अधिक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। जिससे लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत राज्य के अति पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के द्वारा अधिक संख्या में स्वरोजगार शुरू करने की स्थिति में औद्योगीकरण की दिशा में मजबूती मिलेगी तथा राज्य की समावेशी आर्थिक सम्पनता में भी वृद्धि होगी। यह राज्य के युवक और युवतियों को एक बेहतर जीवन प्रदान करेगा जिससे वह अपने सपनो को साकार कर सकते है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार में विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है। जिसमे बेकरी उत्पाद, पशु आहार उत्पादन, मसाला उत्पादन आदि को शामिल किया गया है। उद्यम स्थापित करने हेतु बिहार राज्य सरकार एक द्वारा युवाओं को Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के जरिये एक अवसर प्रदान किया गया है। जिसमें वह 10 लाख रूपए की ऋण राशि को प्राप्त कर सकते है। 10 लाख रूपए की ऋण राशि प्राप्त करके केवल लाभार्थियों को उसका 50 प्रतिशत भाग ही वापस करना होगा। आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति के नागरिकों को यह आगे बढ़ने का एक मौका राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से संबंधित संस्थान
राज्य में बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से संबंधित सभी संस्थानों की सूची नीचे दर्शायी गयी है।
- Bihar State Financial Corporation
- Chandragupta Institute Of Mangement, Patna
- Department Of Industries
- Development Management Institute, Patna
- Bihar StartupT Fund Trust
- Bihar State Khadi & Village Industries Board
- L. N. Mishra Institute, Patna
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2024 के लाभ तथा विशेषताएं
- Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के तहत राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के नागरिकों को लाभ प्रदान किया जायेगा।
- लाभार्थियों के आवेदन पत्र को योजना के तहत ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जायेगा।
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत राज्य के ST, SC और अन्य पिछड़ा वर्ग के युवक युवतियों को उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- योजना के तहत राज्य में छोटे लघु व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा।
- 10 लाख रूपए की ऋण राशि के माध्यम से 5 लाख रूपए की राशि को लाभार्थी को ब्याज मुक्त प्रदान किया जायेगा।
- Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के माध्यम से इस ऋण राशि का भुगतान 84 किस्तों के माध्यम से किया जायेगा।
- पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए राज्य में योजना के तहत 102.50 करोड़ रूपए का बजट निर्धारित किया गया है।
- ST, SC श्रेणी के लोगो के द्वारा उद्योग स्थापित करने से राज्य के अन्य लोगो को भी रोजगार प्राप्त होगा। जिससे राज्य में बेरोजगारी की समस्या में कमी आएगी।
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत नागरिको के आर्थिक जीवन स्तर में सुधार किया जायेगा। जिससे उन्हें एक बेहतर आजीविका प्रदान की जाएगी।
- योजना के तहत आवेदन पत्रों की स्वीकृति बजट सीमा के अंतर्गत किया जायेगा।
- राज्य में जनसंख्या के आधार पर जिलों का चयन किया जायेगा जिसके माध्यम से कार्य को निर्धारित किया जायेगा।
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में लाभार्थियों के आवेदन पत्रों को केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जायेगा।
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2024 की पात्रता
- Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana में आवेदन करने के लिए राज्य के वही स्थायी निवासी पात्र होंगे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है।
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत संस्थान प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबेलिटी पार्टनरशिप (LLP) या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- योजना के तहत आवेदक की शैक्षणिक योग्यता आवेदन करने के लिए 10th ,12th ITI, Polytechnic या अन्य कोर्स से पास होना आवश्यक है।
- आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी आवश्यक है।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आवश्यक दस्तावेज
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के माध्यम से अपने नए उद्यम हेतु ऋण लेने के लिए आवेदकों को योजना में आवेदन करना होगा। आवेदन हेतु भी कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आवश्यक हैं। जिनकी सूची आगे दी जा रही है।
- आवेदक का आधार कार्ड
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- कौशल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र
- संस्था इकाई का प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
पोर्टल पर लॉगिन ऐसे करें ?
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के पोर्टल में लॉगिन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पोर्टल में लॉगिन करने के लिए उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट startup.bihar.gov.in में जाएँ।
- वेबसाइट में जाने के बाद होम पेज में आपको लॉग इन के ऑप्शन में क्लिक करना है।
- इसके पश्चात आपको अपनी श्रेणी का चयन करके अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना है।
- सभी डिटेल्स दर्ज करने के बाद Login के विकल्प में क्लिक करें।
- इस तरह से आपकी लॉगिन प्रक्रिया पूर्ण जाएगी।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आवेदन ऐसे करें ?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते है वह नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें।
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लाभार्थी को बिहार उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट startup.bihar.gov.in में विजिट करना होगा।
- वेबसाइट में विजिट करने के बाद होम पेज में पंजीकृत करें के विकल्प में क्लिक करें।
- अगले पेज में आपको बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, 2017 डाउनलोड करें के विकल्प के आगे पीडीफ फाइल को डाउन करना होगा कर इसे ध्यान से पढ़ लें।
- नीचे दी गयी उद्घोषणाओं के आगे टिक कर लें।
- अब आप के सामने रजिस्टर करने के लिए एक फॉर्म प्राप्त होगा।
- फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी प्रकार की जानकारी को दर्ज करना है।
- जैसे- नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, आवेदन का प्रकार सभी जानकारी भरने के बाद ओटीपी प्राप्त करें के विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदक के मोबाइल नंबर में OTP नंबर प्राप्त होगा।
- ओटीपी वेरिफाई करके आप को अगले पेज में आवेदन फॉर्म की प्राप्ति होगी।
- पंजीकरण फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी को दर्ज करके फॉर्म के साथ मांगे गए के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करना है।
- सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को चेक अवश्य करें। इसके पश्चात सबमिट ऑप्शन में क्लिक करें।
- इस तरह से बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया आपकी पूर्ण हुई।
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana से संबंधित सवाल और जवाब
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग जो एसटी, एससी और अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है उन सभी लोगो को स्वरोजगार शुरू करने के लिए यह योजना जारी की गयी है।
क्या बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक ही आवेदन करने के पात्र है ?
हाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को ही बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए शामिल किया गया है जिसके तहत वह अपने अनुभव के अनुसार अपने लिए रोजगार को स्थापित कर सकता है।
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana से नागरिकों को क्या लाभ प्राप्त होंगे ?
नागरिकों को उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रूपए का ऋण प्रदान किया जायेगा जिसके तहत लाभार्थियों को 5 लाख रूपए की धनराशि को ब्याज मुक्त प्रदान किया जायेगा।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से नागरिकों को क्या सुविधा प्राप्त होगी ?
नागरिकों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कई सुविधाएँ प्राप्त होगी उन्हें अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए किसी अन्य राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वह राज्य में ही अपने स्वरोजगार को शुरू कर सकते है जिससे राज्य के अन्य लोगो को भी रोजगार की प्राप्ति होगी।
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana में कितने संस्थानों को शामिल किया गया है ?
सात संस्थानों को Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana में शामिल किया गया है।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए लाभार्थी नागरिक ईमेल के माध्यम से या फिर हेल्पलाइन नंबर में सम्पर्क कर सकते है।
हेल्पलाइन नंबर
- Head Office:उद्योग विभाग
विकास भवन, नया सचिवालय, बेली रोड, पटना - Call Center No.:0612-2547695
- Email us for Inquiry:dir-td.ind-bih@nic.in
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