खाद्य एवं आपूर्ति विभाग बिहार के द्वारा राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को जारी कर दिए गए है। राज्य के सभी नागरिक अब घर बैठे इस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते है। राज्य सरकार के तहत सभी नागरिकों के लिए राशन कार्ड के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। जिसकी सहायता से राज्य के सभी नागरिक राशन कार्ड से जुड़ी सभी सुविधाओं का लाभ घर बैठे प्राप्त कर सकते है। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से Bihar Ration Card Online Registration (बिहार राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन) से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करेंगे। अतः राशन कार्ड से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
बिहार राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन
बिहार राज्य के सभी नागरिक अब बिहार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। राज्य के सभी नागरिकों के लिए यह एक आवश्यक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसके तहत वह राशन कार्ड से जुड़े सभी सुविधाओं का लाभ अब घर बैठे प्राप्त कर सकते है। इस पोर्टल की सहायता से अब नागरिकों को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। राशन कार्ड आवेदन के लिए उन्हें किसी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। राशन कार्ड के आवेदन और नाम में नवीनीकरण या फिर राशन कार्ड एप्लीकेशन स्थिति की जांच को घर बैठे नागरिकों के द्वारा पूरा किया जा सकता है।
आर्टिकल | बिहार राशन कार्ड आवेदन |
विभाग | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार |
लाभार्थी | बिहार राज्य के नागरिक |
पोर्टल | बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम |
वर्ष | 2024 |
आवेदन | ऑनलाइन ,ऑफलाइन |
उद्देश्य | नागरिकों को राशन कार्ड से संबंधी सुविधाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करवाना |
आधिकारिक वेबसाइट | sfc.bihar.gov.in |
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बिहार राशन कार्ड आवेदन ऐसे करें?
राज्य के जो भी इच्छुक उम्मीदवार बिहार राशन कार्ड आवेदन करना चाहते है वह नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- Bihar Ration Card Registration करने के लिए आवेदक को Bihar Ration Card Form Online Download करना होगा।
- आवेदक बिहार राशन कार्ड फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक की सहायता से आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते है।
- बिहार राशन कार्ड फॉर्म यहां से डाउनलोड करें
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट लेकर फॉर्म में मांगी गयी सभी प्रकार की जानकारी को दर्ज करें।
- सभी डिटेल्स भरने के बाद फॉर्म के साथ मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों और पासपोर्ट साइज फोटो को फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- अब बिहार राशन कार्ड फॉर्म को अपने क्षेत्र के नजदीकी SDO कार्यालय में जमा करवाएं।
- कार्यालय के संबंधित अधिकारियों के द्वारा आवेदन पत्र और दस्तावेजों की जांच करके ही आवेदक को राशन कार्ड प्रदान किया जायेगा।
- इस तरह से बिहार राशन कार्ड पंजीकरण करने की प्रक्रिया आपकी पूर्ण हुई।
Bihar Ration Card Online Details ऐसे प्राप्त करें?
राज्य के जिन नागरिकों के द्वारा Bihar Ration Card के लिए आवेदन किया गया है और वह बिहार राशन कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें।
- Bihar Ration Card Online Details प्राप्त करने के लिए आवेदक को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की epds.bihar.gov.in की ऑफिसियल वेबसाइट में प्रवेश करना होगा।
- वेबसाइट में प्रवेश करने के बाद होम में RC Details के ऑप्शन में क्लिक करें।
- Next Page में अपने क्षेत्र का चयन करें। अब District और Ration Card Number को दर्ज करके सर्च के ऑप्शन में क्लिक करें।
- अगले पेज में आपको अपने राशन कार्ड से संबंधी सभी डिटेल्स प्राप्त होगी अब आप आसानी से इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट ले सकते है।
- इस तरह से आप अपने राशन कार्ड से संबंधी ऑनलाइन जानकारी को प्राप्त कर सकते है।
Bihar Ration Card के लाभ
- बिहार राशन कार्ड के तहत राज्य के नागरिको को रियायती मूल्य में खाद्य वस्तुएं प्राप्त होगी।
- राज्य में 18 वर्ष तक के नागरिक बिहार राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है।
- नागरिकों की श्रेणी के आधार पर राशन कार्ड की सुविधा आम जान तक पहुंचाई जाती है।
- प्रतिमाह राशन कार्ड से व्यक्ति खाद्य वस्तुओं को उचित मूल्य में प्राप्त कर सकते है।
- दाल, चीनी, चावल, गेहूं आदि खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने का लाभ नागरिक राशन कार्ड के अंतर्गत प्राप्त कर सकते है।
- Bihar Ration Card का प्रयोग नागरिक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में कर सकता है।
- राशन कार्ड की सहायता से नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते है।
- किसी अन्य प्रकार के दस्तावेज जैसे, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस सिम कार्ड आदि चीजों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते है।
- राज्य के सभी नागरिकों को राशन कार्ड से मिलने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए राशन कार्ड धारकों को उनकी आय श्रेणी के आधार पर राशन कार्ड वितरित किये जाते है जिसके माध्यम से वह अपनी स्थिति के आधार पर सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है।
बिहार राशन कार्ड के प्रकार
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा राज्य में सभी नागरिकों को उनकी आय के आधार पर उन्हें राशन कार्ड वितरित किये गए है जिसको मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। राज्य में के सभी प्रकार के राशन कार्ड का समस्त विवरण नीचे दिया गया है। यह राशन कार्ड मुख्य रूप से व्यक्ति की आय श्रेणी पर निर्धारित होते है ,जिसमें उन्हें कार्ड से मिलने वाले सभी सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाता है।
अंत्योदय राशन कार्ड (AYY) में राज्य के उन सभी लोगों को शामिल किया गया है जो गरीबी रेखा से भी नीचे अपना जीवन यापन कर रहें है ,जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के है जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 50 हजार रुपए से कम है। बिहार अंत्योदय राशन कार्ड में शारीरिक रूप से विकलांग और बेसहारा लोगों को शामिल किया गया है, प्रतिमाह उन्हें इस राशन कार्ड के माध्यम से 35 किलो राशन 1 रुपए की दर से वितरित किया जायेगा।
बीपीएल राशन कार्ड (BPL) उन लोगों को वितरित किये जायेंगे जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहें है एवं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रूपए से कम है। प्रतिमाह राज्य के बीपीएल राशन कार्ड धारकों को 25 किलो राशन वितरित की जाएगी, जिसमें 2 रुपए किलों की दर से गेहूं और 3 रुपए मूल्य की दर से लाभार्थियों को चावल वितरित किये जायेंगे।
एपीएल राशन कार्ड (APL) राज्य के सभी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले नागरिक या फिर किसी सरकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को एपीएल राशन कार्ड वितरित किये जाते है जिसके तहत उन्हें प्रतिमाह 15 किलो राशन वितरित किया जाता है।
अन्नपूर्णा राशन कार्ड राज्य में सभी 60 वर्ष की अवस्था वाले वृद्धजनों को यह राशन कार्ड वितरित किया जाता है जिसके तहत उन्हें सब्सिडी के रूप में राशन उपलब्ध करवाई जाती है। यह वृद्धजनों को बुढ़ापे में उचित मूल्य दरों में राशन सुविधा प्रदान करने हेतु यह कार्ड जारी किया गया है।
बिहार राशन कार्ड आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता मानदंड
Bihar Ration Card के लिए आवेदन हेतु आप को दस्तावेजों की जरूरत होगी। जिन्हें आप यहाँ पढ़ सकते हैं। साथ ही आप पात्रता शर्तें भी जांच लें –
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
- मुखिया का मतदाता पहचान प्रमाण पत्र
- बिजली का बिल
- मुखिया के बैंक खाते से जुड़ा विवरण
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- परिवार के मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो
- Bihar Ration Card Online Registration करने के लिए राज्य के वही नागरिक पात्र होंगे जो राज्य के स्थायी नागरिक है।
- 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही नागरिक बिहार राशन कार्ड में आवेदन करने के लिए पात्र होगा।
बिहार राशन कार्ड से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर
राज्य के नागरिकों को बिहार राशन कार्ड के माध्यम से कम मूल्य में सरकारी राशन की दूकान से खाद्य वस्तुएं लेने का लाभ प्राप्त होगा। जिसमे मुख्य रूप से गेहूं चावल ,चीनी दाल ,और पेय पदार्थों जैसे खाद्य सामग्री को शामिल किया गया है।
राशन कार्ड से जुड़े सभी सुविधाओं का लाभ नागरिक खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार के माध्यम से प्राप्त कर सकते है।
सरकार के द्वारा राज्य में राशन कार्ड को 4 भागों में विभाजित किया गया है जिसमें राशन कार्ड व्यक्तियों के आय के आधार पर लाभार्थियों को वितरित किया जाता है।
डाइविंग लाइसेंस ,पासपोर्ट ,गैस कनेक्शन ,बिजली कनेक्शन ,से संबंधित कार्यों के लिए राशन कार्ड के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है।
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम पोर्टल को राशन कार्ड से जुड़ी सूचना उपलब्ध करवाने के लिए राज्य के निवासियों के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है।
खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम पोर्टल के तहत राज्य के निवासी राशन कार्ड से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ अब घर बैठे लेने का अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए नागरिकों को अब किसी भी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं होगी।
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